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  1. इनकम टैक्स विभाग ने जारी की नई ITR-7 एक्सेल यूटिलिटी, जानिए किन लोगों के लिए जरूरी है ये फॉर्म

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इनकम टैक्स विभाग ने जारी की नई ITR-7 एक्सेल यूटिलिटी, जानिए किन लोगों के लिए जरूरी है ये फॉर्म

Upstox

3 min read | अपडेटेड July 10, 2026, 12:42 IST

सारांश

टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर एक नया अपडेट आया है। विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर-7 की एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी के साथ उसका स्कीमा और वैलिडेशन भी जारी कर दिया है। यह यूटिलिटी उन चुनिंदा संस्थाओं और लोगों के लिए है जो तय कानूनी धाराओं के तहत अपना टैक्स रिटर्न जमा करते हैं।

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इनकम टैक्स पोर्टल पर लाइव हुई असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए नई आईटीआर-7 एक्सेल यूटिलिटी। | Image: Shutterstock.

इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए एक बहुत ही जरूरी और बड़ा अपडेट सामने आया है। इनकम टैक्स विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर-7 की एक्सेल यूटिलिटी को पूरी तरह से लाइव कर दिया है। इस नई यूटिलिटी के आने के बाद अब टैक्सपेयर्स बिना किसी परेशानी के अपना रिटर्न ऑनलाइन तैयार कर सकते हैं और उसे पोर्टल पर जमा कर सकते हैं। विभाग की तरफ से यह यूटिलिटी उन लोगों के लिए जारी की गई है जो खास नियमों के दायरे में आते हैं और जिन्हें समय पर अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। इस यूटिलिटी के आने से टैक्सपेयर्स को अपना डेटा भरने और उसे वैलिडेट करने में काफी मदद मिलने वाली है।

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किन लोगों के लिए जरूरी है आईटीआर-7?

टैक्सपेयर्स के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि कौन सा फॉर्म उनके लिए सही है और किसे यह फॉर्म भरना चाहिए। विभाग ने इस बात को पूरी तरह साफ किया है कि आईटीआर-7 फॉर्म हर किसी के लिए नहीं होता है। यह फॉर्म उन खास लोगों और कंपनियों के लिए जरूरी है जिन्हें इनकम टैक्स एक्ट के अलग-अलग सेक्शन के तहत अपना रिटर्न भरना पड़ता है। अगर आप या आपकी कंपनी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(4A), सेक्शन 139(4B), सेक्शन 139(4C) या फिर सेक्शन 139(4D) के दायरे में आती है, तो आपके लिए इसी यूटिलिटी का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। इन धाराओं के तहत आने वाली संस्थाओं और लोगों को अपने पूरे साल की कमाई और खर्च का पूरा ब्यौरा इसी फॉर्म के जरिए देना होता है और वे किसी दूसरे फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ध्यान रहे, आईटीआर-7 (ITR-7) फॉर्म केवल खास संस्थाओं और ट्रस्ट के लिए है। यह फॉर्म किसी आम व्यक्ति या वेतनभोगी (salaried) कर्मचारी के लिए नहीं है।

यूटिलिटी के बारे में जरूरी बातें

इनकम टैक्स पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, इस एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी का पहला वर्जन यानी वर्जन 1.0 रिलीज किया गया है, जिसे कोई भी यूजर आसानी से डाउनलोड कर सकता है। विभाग ने इस यूटिलिटी को 09 जुलाई 2026 को अपने पोर्टल पर अपलोड किया था। इसकी पहली और सबसे नई रिलीज की तारीख 09 जुलाई 2026 ही दिखाई गई है। इसका मतलब यह है कि अब टैक्सपेयर्स को नया रिटर्न फॉर्म भरने के लिए और लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वे तुरंत इस एक्सेल फाइल को डाउनलोड करके अपने टैक्स फाइलिंग का काम शुरू कर सकते हैं।

स्कीमा और वैलिडेशन फाइल भी हुई लाइव

रिटर्न भरने की पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा आसान और सुरक्षित बनाने के लिए विभाग ने सिर्फ एक्सेल यूटिलिटी ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी दूसरी जरूरी फाइलें भी पोर्टल पर डाल दी हैं। इन फाइलों की मदद से टैक्सपेयर्स अपने पूरे डेटा को सही तरीके से वेरिफाई कर सकेंगे जिससे रिटर्न सबमिट करते समय किसी भी तरह की तकनीकी गलती या गड़बड़ी होने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। जो भी टैक्सपेयर्स इस कैटेगरी में आते हैं वे सीधे ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर इन सभी जरूरी टूल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के टैक्स असेसमेंट के काम को बिना किसी देरी के पूरा कर सकते हैं।

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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