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4 min read | अपडेटेड May 15, 2026, 14:11 IST
सारांश
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-1 (सहज) फॉर्म भरने की सुविधा शुरू कर दी है। यह फॉर्म उन सैलरीड क्लास और पेंशनर्स के लिए है जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपये तक है। टैक्सपेयर्स अब सीधे ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन या एक्सेल यूटिलिटी के जरिए अपना रिटर्न भर सकते हैं।

असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। | Image: Shutterstock.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-1 यानी सहज फॉर्म भरने की सुविधा शुरू कर दी है। यह खबर उन करोड़ों लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो नौकरी करते हैं या जिन्हें पेंशन मिलती है। अब आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना रिटर्न ऑनलाइन भर सकते हैं या एक्सेल यूटिलिटी का इस्तेमाल करके उसे अपलोड कर सकते हैं। समय पर रिटर्न फाइल करना हमेशा समझदारी भरा होता है ताकि आखिरी वक्त की हड़बड़ी और पेनाल्टी से बचा जा सके। विभाग के इस कदम से सैलरीड क्लास, पेंशनर्स और छोटे टैक्सपेयर्स को अपना टैक्स काम निपटाने में काफी आसानी होगी।
अगर आप भारत के निवासी हैं और आपकी साल भर की कुल इनकम 50 लाख रुपये तक है, तो आप ITR-1 फाइल कर सकते हैं। यह फॉर्म खास तौर पर उन लोगों के लिए बना है जिनकी कमाई का जरिया सैलरी, पेंशन, एक मकान या बैंक ब्याज जैसे अन्य सोर्स हैं। इसके अलावा अगर आपकी खेती से होने वाली इनकम 5,000 रुपये तक है, तो भी आप इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार ने इस बार एक और बड़ी सुविधा दी है कि अगर आपने शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है, तो भी आप सहज फॉर्म भर सकते हैं। आप अपने जीवनसाथी या नाबालिग बच्चे की इनकम को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, बशर्ते वह तय कैटेगरी में आती हो।
हर कोई ITR-1 नहीं भर सकता है। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा है या आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन चलाते हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा मकान हैं या आपने लॉटरी और घुड़दौड़ से पैसे जीते हैं, तो भी आपको दूसरा फॉर्म चुनना होगा। इसके अलावा विदेशी संपत्ति रखने वाले या अनलिस्टेड शेयर में निवेश करने वाले लोग भी सहज फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम तय सीमा से ज्यादा है, तो भी आपको बड़ी सावधानी से सही फॉर्म का चुनाव करना होगा। गलत फॉर्म भरने से आपका रिटर्न डिफेक्टिव माना जा सकता है।
रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपने पैन कार्ड और पासवर्ड से लॉगइन करना होगा। इसके बाद 'e-File' सेक्शन में 'File Income Tax Return' पर क्लिक करें। यहां आपको असेसमेंट ईयर 2026-27 चुनना है और ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपनी कैटेगरी और ITR-1 फॉर्म का चुनाव करें। ध्यान रखें कि अब न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट ऑप्शन है। अगर आप पुरानी रिजीम चुनना चाहते हैं, तो आपको वहां अलग से उसे सिलेक्ट करना होगा। पोर्टल पर आपकी सैलरी, टीडीएस और ब्याज की बहुत सारी जानकारी पहले से भरी हुई मिलेगी, जिसे आपको सावधानी से चेक करना है।
अपना रिटर्न भरने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास जरूर रखें। इनमें फॉर्म 16, एआईएस (AIS), फॉर्म 26एएस और बैंक स्टेटमेंट सबसे अहम हैं। अगर आप किसी कटौती का फायदा उठाना चाहते हैं, तो निवेश के प्रूफ भी पास रखें। फॉर्म भरने के बाद उसे प्रीव्यू करें और चेक करें कि कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई टैक्स बकाया है, तो उसे 'Pay Now' ऑप्शन से तुरंत भरें। फॉर्म सबमिट करने के बाद सबसे जरूरी काम है वेरिफिकेशन। आप आधार ओटीपी या नेट बैंकिंग के जरिए इसे ई-वेरिफाई कर सकते हैं। याद रखें कि रिटर्न फाइल करने के 30 दिनों के अंदर उसे वेरिफाई करना बहुत जरूरी है, वरना आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं किया जाएगा।
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