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3 min read | अपडेटेड July 08, 2026, 10:19 IST
सारांश
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026 27 के लिए आईटीआर 5 की एक्सेल यूटिलिटी को आधिकारिक ई फाइलिंग पोर्टल पर लाइव कर दिया है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी दी गई है। इसके जरिए टैक्सपेयर्स अब अपना रिटर्न ऑफलाइन मोड में तैयार करके फाइल कर सकते हैं।

इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर जारी की गई आईटीआर 5 की नई एक्सेल यूटिलिटी। | Image: Shutterstock.
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए एक बहुत ही जरूरी खबर सामने आई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026 27 के लिए आईटीआर 5 फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी को अपने ऑफिशियल ई फाइलिंग पोर्टल पर लाइव कर दिया है। इस बात की आधिकारिक जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके साझा की है। इस नई यूटिलिटी के पोर्टल पर आने के बाद अब संबंधित टैक्सपेयर्स अपने रिटर्न को ऑफलाइन मोड में तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। पोर्टल पर यह नया अपडेट आने से उन सभी टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी जो इस खास कैटेगरी के तहत अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं।
इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल के लेटेस्ट अपडेट्स सेक्शन के मुताबिक, इस एक्सेल यूटिलिटी को टैक्सपेयर्स के लिए 7 जुलाई 2026 को लाइव किया गया है। जिसकी जानकारी डिपार्टमेंट ने आज सुबह दी है। इस यूटिलिटी की मदद से टैक्सपेयर अपने टैक्स से जुड़े सभी आंकड़ों को बहुत ही आसानी से ऑफलाइन मोड में भर सकते हैं। इसके बाद वे इसे पोर्टल पर अपलोड करके अपनी फाइलिंग पूरी कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग समय-समय पर अपने पोर्टल पर नए फॉर्म और यूटिलिटी जारी करता रहता है ताकि टैक्सपेयर्स को रिटर्न दाखिल करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस यूटिलिटी के उपलब्ध होने के बाद सभी टैक्सपेयर अपनी वित्तीय जानकारियों को इकट्ठा करके अपना काम समय पर पूरा कर सकते हैं।
इनकम टैक्स पोर्टल के डाउनलोड सेक्शन में इस फॉर्म को लेकर कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं। पोर्टल के अनुसार, आईटीआर 5 फॉर्म का इस्तेमाल कुछ खास कैटेगरी के टैक्सपेयर्स द्वारा किया जाता है। यह फॉर्म उन व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए है जो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत टैक्सपेयर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी एचयूएफ, कंपनी और फॉर्म आईटीआर 7 दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स की कैटेगरी में शामिल नहीं होते हैं। इन सभी कैटेगरी से अलग आने वाले टैक्सपेयर्स को असेसमेंट ईयर 2026 27 का अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए इसी फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी का इस्तेमाल करना होगा।
इस एक्सेल यूटिलिटी के आ जाने से टैक्सपेयर्स के लिए फाइलिंग का काम काफी आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। टैक्सपेयर बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करके इसमें अपनी पूरी जानकारी आराम से भर सकते हैं। पूरी डिटेल्स भरने के बाद वे वैलिडेशन चेक कर सकते हैं और फिर इसे पोर्टल पर फाइनल सबमिट कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से यह भी कहा है कि वे हमेशा सही और लेटेस्ट यूटिलिटी का ही इस्तेमाल करें ताकि रिटर्न दाखिल करते समय किसी भी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी या एरर का सामना न करना पड़े। इस यूटिलिटी को डाउनलोड करके सभी संबंधित टैक्सपेयर असेसमेंट ईयर 2026 27 के लिए अपने टैक्स रिटर्न की तैयारी बिना किसी देरी के शुरू कर सकते हैं।
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