return to news
  1. EPF अकाउंट मर्ज करने का ये है आसान तरीका, घर बैठे ही हो जाएगा काम

पर्सनल फाइनेंस

EPF अकाउंट मर्ज करने का ये है आसान तरीका, घर बैठे ही हो जाएगा काम

Upstox

3 min read | अपडेटेड May 21, 2026, 16:42 IST

सारांश

नौकरी बदलने की वजह से अगर आपके भी एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट बन गए हैं, तो सावधान हो जाइए। रिटायरमेंट के समय इससे बड़ी परेशानी हो सकती है। अच्छी बात यह है कि अब ईपीएफओ ने घर बैठे ऑनलाइन पीएफ अकाउंट मर्ज करने की बहुत ही आसान सुविधा दे दी है।

how-to-merge-multiple-pf-accounts

ईपीएफओ की ऑनलाइन सुविधा से अब पुराने पीएफ अकाउंट को मर्ज करना हुआ बहुत आसान। (Photo: Shutterstock)

अक्सर नौकरी बदलने के चक्कर में कर्मचारियों के एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट बन जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। रिटायरमेंट के समय ये छोटे-छोटे अकाउंट आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने कर्मचारियों को घर बैठे ऑनलाइन पीएफ अकाउंट मर्ज करने की बेहद आसान सुविधा दे दी है। इसकी मदद से सिर्फ कुछ ही मिनटों में आपका पुराना पीएफ बैलेंस नए अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है और आपका पूरा पैसा एक जगह पर सुरक्षित हो जाएगा।

Open FREE Demat Account within minutes!
Join now

एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट होने का क्या है नियम?

ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक ये पीएफ अकाउंट अपने आप आपस में कभी नहीं जुड़ते हैं। हालांकि एक से ज्यादा अकाउंट होने पर विभाग की तरफ से कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है, लेकिन असली दिक्कत तब आती है जब आप रिटायर होंगे या फिर अपने पीएफ का पूरा पैसा एक साथ निकालना चाहेंगे। उस समय आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप समय रहते अपने सभी पुराने पीएफ अकाउंट्स को मौजूदा नए और एक्टिव अकाउंट में मर्ज कर लें।

ऑनलाइन अकाउंट मर्ज करने से पहले करें ये काम

अपने पुराने पीएफ अकाउंट्स को ऑनलाइन मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको दो जरूरी बातें पक्की कर लेनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आपके पीएफ अकाउंट का केवाईसी पूरा होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपके पीएफ अकाउंट से आपका बैंक खाता, पैन कार्ड और आधार कार्ड पूरी तरह से लिंक होना चाहिए। दूसरी जरूरी बात यह है कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन आपके मौजूदा पीएफ अकाउंट से लिंक होना चाहिए।

ये है मर्ज करने का पूरा तरीका

पीएफ अकाउंट को आपस में जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पहुंचने के बाद आपको अपने UAN नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको स्क्रीन पर वन मेंबर वन EPF अकाउंट का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना मोबाइल नंबर और यूएएन जैसी जरूरी जानकारियां भरनी होंगी। यह सब भरने के बाद आपको जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे भरकर आपको वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद आपको अपने उस पुराने ईपीएफ अकाउंट की जानकारी भरनी होगी जिसे आप मर्ज करना चाहते हैं। जब आप सभी डिटेल्स को अच्छी तरह से चेक कर लें, तो नीचे दिए गए डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक कर दें। सबसे आखिर में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपकी रिक्वेस्ट दर्ज हो जाएगी।

अगर आपके पास दो अलग UAN नंबर हैं तो क्या करें?

कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि गलती से दो अलग-अलग कंपनियों में काम करने की वजह से कर्मचारी के दो अलग-अलग यूएएन नंबर जेनरेट हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या हुई है, तो आपको तुरंत ईपीएफओ को उनके आधिकारिक ईमेल आईडी uanepf@epfindia.gov.in पर एक मेल भेजना चाहिए। इस ईमेल में आपको अपने पुराने और नए, दोनों यूएएन नंबरों का साफ-साफ जिक्र करना होगा और ईपीएफओ से पुराने यूएएन नंबर को बंद करने की गुजारिश करनी होगी। इसके बाद पुराना पैसा नए यूएएन में ट्रांसफर करने के लिए आपको क्लेम फॉर्म भरना होगा।

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

अगला लेख