पर्सनल फाइनेंस
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4 min read | अपडेटेड July 06, 2026, 11:05 IST
सारांश
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक सप्ताह के मेंटेनेंस और तकनीकी अपग्रेड के बाद अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल को दोबारा बहाल कर दिया है। इस नए अपग्रेड के साथ ही UAN एक्टिवेशन और नया UAN जनरेट करने की प्रक्रिया पूरी तरह बदल गई है।

अब वेबसाइट से UAN एक्टिवेशन की सुविधा खत्म कर दी गई है।
वेबसाइट से हटा UAN एक्टिवेशन और अलॉटमेंट का विकल्प
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, ईपीएफओ सदस्य अब मुख्य वेबसाइट पर जाकर अपना UAN एक्टिवेट नहीं कर सकेंगे और न ही नया UAN नंबर जनरेट कर पाएंगे। इन दोनों ही सेवाओं के लिए अब UMANG ऐप का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव यह किया गया है कि UAN को सक्रिय या नया जनरेट करने के लिए अब आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन को पूरी तरह जरूरी कर दिया गया है।
UAN सक्रिय करने के लिए सदस्यों को उमंग ऐप डाउनलोड कर उसके भीतर 'ईपीएफओ सर्विसेज' में जाना होगा और वहां 'UAN एक्टिवेशन' का विकल्प चुनना होगा। इसी तरह, नया UAN नंबर बनाने के लिए ऐप में जाकर 'UAN अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन' के लिंक पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया और फेस ऑथेंटिकेशन को पूरा करना होगा।
पीएफ अकाउंट होने पर कैसे मिलेगा नया UAN
यदि कोई ऐसा कर्मचारी है जिसके पास पहले से ही ईपीएफ खाता मौजूद है, लेकिन उसे अभी तक उसकी कंपनी या विभाग की तरफ से UAN नंबर अलॉट नहीं किया गया है, तो वह भी इस नई व्यवस्था के तहत इसे आसानी से हासिल कर सकता है। ऐसे कर्मचारियों को उमंग ऐप पर जाकर सबसे पहले अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सत्यापित करना होगा। इसके बाद सदस्य से जुड़े आवश्यक विवरण को फॉर्म में भरना होगा और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। यह सत्यापन सफल होने के बाद सिस्टम द्वारा नया UAN जनरेट कर दिया जाएगा और उसे कर्मचारी के मौजूदा ईपीएफ खाते से ऑटोमैटिक लिंक कर दिया जाएगा।
भूले हुए UAN की रिकवरी हुई बेहद आसान
इन कड़े नियमों के बीच ईपीएफओ ने उन सदस्यों को बड़ी राहत दी है जो अपना UAN नंबर भूल चुके हैं। अपग्रेड किए गए नए पोर्टल पर भूले हुए UAN को फिर से प्राप्त करने यानी रिकवरी की प्रक्रिया को पहले की तुलना में काफी सरल बना दिया गया है। यदि कोई सदस्य अपना UAN भूल गया है, तो उसे पोर्टल पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद उसे पहचान पत्र या पते से संबंधित आवश्यक दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। दस्तावेज सबमिट करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा, जिसका ऑनलाइन सत्यापन करने के बाद सदस्य को उसका UAN नंबर तुरंत स्क्रीन पर वापस मिल जाएगा।
ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि भले ही UAN से जुड़ी ज्यादातर जरूरी सेवाओं को उमंग ऐप पर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन किसी सदस्य की मृत्यु के बाद किए जाने वाले डेथ क्लेम की ऑनलाइन सुविधा अभी भी EPFO के मुख्य पोर्टल पर ही उपलब्ध रहेगी। इसके लिए लाभार्थी या नॉमिनी के पास आधार कार्ड से लिंक एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना जरूरी है। इसके साथ ही क्लेम सबमिट करते समय मृत सदस्य का डेथ सर्टिफिकेट होना बेहद अनिवार्य है। इन जरूरी दस्तावेजों के ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद ही पोर्टल के माध्यम से डेथ क्लेम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
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