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  1. दिल्ली लक्ष्मी योजना: 1 सितंबर से मिलेंगे पैसे, लेकिन ₹2500 में से ₹1000 ही खर्च कर सकेंगी महिलाएं, जानिए क्यों

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दिल्ली लक्ष्मी योजना: 1 सितंबर से मिलेंगे पैसे, लेकिन ₹2500 में से ₹1000 ही खर्च कर सकेंगी महिलाएं, जानिए क्यों

Shubham Singh Thakur

3 min read | अपडेटेड August 19, 2026, 18:20 IST

सारांश

दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 21 से 60 साल की महिलाएं पात्र हो सकती हैं। इसके लिए महिला का दिल्ली की मतदाता होना जरूरी है। परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही, परिवार में पात्र महिलाओं में सबसे बड़ी उम्र की महिला ही लाभ की हकदार होगी।

Delhi Lakshmi Yojana

Delhi Lakshmi Yojana: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक 26 अगस्त से पात्र महिलाओं को पेंशन पत्र दिए जाएंगे।

दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1 सितंबर 2026 से हर महीने ₹2500 की आर्थिक मदद मिलनी शुरू होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक 26 अगस्त से पात्र महिलाओं को पेंशन पत्र दिए जाएंगे। इसके लिए दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं, जिलास्तरीय समितियों को आवेदनों की जांच और सत्यापन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस योजना में मिलने वाले पूरे ₹2500 को महिलाएं हर महीने अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकेंगी। सरकार ने रकम को दो हिस्सों में बांटने का प्रावधान किया है।

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₹1500 जमा होंगे RD या FD में

डिफॉल्ट व्यवस्था के तहत हर महीने मिलने वाली ₹2500 की सहायता में से ₹1500 की रकम रिकरिंग डिपॉजिट (RD) या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में जमा की जाएगी। इस रकम को तुरंत निकालकर खर्च नहीं किया जा सकेगा। RD/FD में जमा राशि पर 31 जुलाई 2029 तक लॉक-इन रहेगा। यानी इस हिस्से का इस्तेमाल तत्काल जरूरतों के लिए नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, लाभार्थी चाहे तो पूरी ₹2,500 की रकम भी RD या FD में जमा करने का विकल्प चुन सकती है।

₹1000 CBDC वॉलेट में आएंगे

बाकी ₹1,000 लाभार्थी के बैंक खाते से जुड़े CBDC वॉलेट में जमा किए जाएंगे। इस रकम का इस्तेमाल रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किया जा सकेगा, लेकिन सरकार ने इसके इस्तेमाल पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। CBDC वॉलेट से शराब, तंबाकू, नशीले और साइकोट्रोपिक पदार्थ, लॉटरी टिकट, जुआ और सट्टेबाजी जैसी चीजों और सेवाओं पर भुगतान नहीं किया जा सकेगा। यानी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आर्थिक सहायता का इस्तेमाल तय और जरूरी खर्चों के लिए हो।

किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?

दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 21 से 60 साल की महिलाएं पात्र हो सकती हैं। इसके लिए महिला का दिल्ली की मतदाता होना जरूरी है। परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही, परिवार में पात्र महिलाओं में सबसे बड़ी उम्र की महिला ही लाभ की हकदार होगी। महिला, उसके पति या उसके माता-पिता में से किसी का आवेदन की तारीख तक कम से कम 10 साल से दिल्ली का निवासी होना भी जरूरी है।

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ

सरकारी पेंशन या कुछ अन्य सरकारी आर्थिक सहायता पाने वाली महिलाएं, इनकम टैक्स भरने वाली, GST रिटर्न दाखिल करने वाली, सरकारी कर्मचारी और सार्वजनिक पद पर रहने वाली महिलाएं योजना से बाहर हैं। इसके अलावा तीन से ज्यादा जीवित बच्चों वाला परिवार, सालाना 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले परिवार और चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार भी पात्र नहीं होंगे।

आवेदन पूरे साल खुले रहेंगे

दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन पूरे साल किए जा सकेंगे। हर महीने की आखिरी तारीख तक मिले आवेदनों को उस महीने की कट-ऑफ माना जाएगा। सत्यापन और मंजूरी के बाद पात्र महिलाओं को अगले महीने से लाभ मिल सकता है। अगर बाद में कोई लाभार्थी अपात्र पाई जाती है तो भुगतान तुरंत रोका जा सकता है। सरकार पहले दी गई रकम की वसूली भी कर सकती है। लाभार्थी की मृत्यु होने पर CBDC वॉलेट में भुगतान बंद हो जाएगा, जबकि RD में जमा रकम और ब्याज उसके कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जाएगा।

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