पर्सनल फाइनेंस
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3 min read | अपडेटेड June 24, 2025, 08:56 IST
सारांश
National Pension Scheme vs Unified Pension Scheme: वित्त मंत्रालय ने एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने के विकल्प की डेडलाइन तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। अब इसके लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर कर दी गई है, जो पहले 30 जून थी।

नेशनल पेंशन स्कीम वर्सेस यूनिफाइड पेंशन स्कीम
Unified Pension Scheme (UPS) के तहत ऑप्शन का इस्तेमाल करने की कट-ऑफ डेट तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह फैसला लिया है। National Pension Scheme (NPS) से UPS में स्विच करने के लिए आवेदन करने की नई डेडलाइन 30 सितंबर, 2025 तक के लिए बढ़ा दी गई है। पिछली कट-ऑफ डेट 30 जून, 2025 थी। UPS एक सुनिश्चित पेंशन स्कीम है, जो मौजूदा समय में NPS द्वारा कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक ऑप्शन के रूप में उपलब्ध है। वित्त मंत्रालय ने पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 24 जनवरी, 2025 को यूपीएस को अधिसूचित किया था। UPS ढांचे को चालू करने के लिए, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 19 मार्च, 2025 को PFRDA (NPS के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 को अधिसूचित किया था। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पहले 30 जून, 2025 तक NPS से UPS में स्विच करने के ऑप्शन का इस्तेमाल करने की अनुमति थी। अब इसे सितंबर के अंत तक बढ़ा दिया गया है।
वित्त मंत्रालय ने सोमवार (23 जून, 2025) को एक बयान में कहा, ‘नियमों के अनुसार, पात्र मौजूदा कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को स्कीम के तहत अपना ऑप्शन चुनने के लिए तीन महीने यानी 30 जून 2025 तक का समय दिया गया है।’
बयान के अनुसार, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधित्व के कारण कट-ऑफ डेट बढ़ाई गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘कट-ऑफ डेट बढ़ाने का अनुरोध करने वाले विभिन्न हितधारकों से मिले प्रतिनिधित्वों के मद्देनजर, भारत सरकार ने पात्र मौजूदा कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी के लिए यूपीएस के ऑप्शन का इस्तेमाल करने की कट-ऑफ डेट को तीन महीने यानी 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है।’
पिछले सप्ताह, सरकार ने साफ किया कि सुनिश्चित पेंशन योजना एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी जैसे फायदे देना जारी रखेगी। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने 18 जून, 2025 के एक कार्यालय ज्ञापन में कहा था, ‘यह साफ किया जाता है कि यूपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत 'सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी' के लाभ के लिए पात्र होंगे।’
केंद्र सरकार के कर्मचारी अभी भी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन पर अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में, कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्टाफ साइड (JCM) ने सरकार से 8वें CPC के संदर्भ की शर्तों की घोषणा और नए वेतन पैनल के अध्यक्ष सहित सदस्यों की नियुक्ति में तेजी लाने का आग्रह किया था। उन्होंने सरकार से केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए 8वें CPC लाभों के प्रावधान को स्पष्ट करने का भी आग्रह किया था।
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