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3 min read | अपडेटेड February 03, 2026, 13:20 IST
सारांश
अगर आप विदेश यात्रा से लौट रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने कस्टम नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब आपको यह जानना जरूरी है कि बैग में कितना सामान, सोना या कैश लाया जा सकता है। नए नियम 2 फरवरी 2026 से लागू हो चुके हैं।

वित्त मंत्रालय ने हवाई यात्रियों के लिए 'बैगेज रूल्स 2026' लागू कर दिए हैं।
विदेश यात्रा से भारत लौटने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी और जरूरी खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने पुराने बैगेज नियमों को बदल दिया है और अब उनकी जगह नए नियम लागू कर दिए हैं। मंत्रालय ने 2 फरवरी को 'कस्टम्स बैगेज (डेक्लेरेशन एंड प्रोसेसिंग) रेगुलेशंस, 2026' का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन नए नियमों का मकसद हवाई अड्डों पर यात्रियों को होने वाली परेशानियों को कम करना और सामान लाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। नए नियमों में सबसे बड़ा बदलाव सोने और चांदी के जेवरों को लेकर किया गया है, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
नए नियमों के मुताबिक, अब विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए बिना ड्यूटी दिए जेवर लाने की सीमा तय कर दी गई है। यह नियम उन भारतीय निवासियों या भारतीय मूल के पर्यटकों पर लागू होगा जो एक साल से ज्यादा समय से विदेश में रह रहे थे। अब एक महिला यात्री अपने साथ 40 ग्राम तक वजन की ज्वैलरी बिना किसी कस्टम ड्यूटी के ला सकती है। वहीं, पुरुष यात्रियों के लिए यह सीमा 20 ग्राम तय की गई है। खास बात यह है कि नियमों में 'सोना' या 'चांदी' शब्द का अलग से जिक्र नहीं है, बल्कि सिर्फ 'ज्वैलरी' लिखा गया है। इसका मतलब है कि यह छूट सोने और चांदी दोनों तरह के जेवरों पर मिल सकती है।
यात्रियों को अब 'इंडियन कस्टम्स डेक्लेरेशन फॉर्म' भरना होगा, जिसमें उन्हें अपने साथ लाए जा रहे सामान की जानकारी देनी होगी। अगर कोई यात्री तय सीमा (महिलाओं के लिए 40 ग्राम और पुरुषों के लिए 20 ग्राम) से ज्यादा ज्वैलरी ला रहा है, तो उसे इसकी जानकारी फॉर्म में देनी होगी। फॉर्म में यह भी बताना होगा कि वे कुल कितनी निजी ज्वैलरी ला रहे हैं और क्या वह डेली यूज से ज्यादा है। अगर ज्वैलरी का वजन ड्यूटी-फ्री लिमिट से ज्यादा है, तो उस अतिरिक्त ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी।
जेवरों के अलावा सरकार ने अन्य सामानों पर भी स्थिति साफ की है। विदेश से आने वाले 18 साल या उससे ऊपर के यात्री अपने साथ एक नया लैपटॉप (नोटपैड सहित) बिना ड्यूटी दिए ला सकते हैं। इसके अलावा, 2 लीटर तक शराब या वाइन लाने की छूट दी गई है। स्मोकिंग करने वालों के लिए भी नियम तय हैं, जिसके तहत 100 सिगरेट, या 25 सिगार, या 125 ग्राम तंबाकू बिना ड्यूटी के लाया जा सकता है। सामान्य सामान की बात करें तो भारतीय निवासी या विदेशी (टूरिस्ट वीजा को छोडकर) अगर हवाई जहाज या पानी के जहाज से आ रहे हैं, तो वे 75,000 रुपये तक का सामान बिना ड्यूटी ला सकते हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए यह सीमा 25,000 रुपये है। हालांकि, सड़क मार्ग (लैंड) से आने वाले यात्रियों के लिए कोई ड्यूटी-फ्री छूट नहीं है।
नए नियमों में कुछ चीजों को भारत लाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई यात्री भारत के गलत नक्शे वाली किताबें या साहित्य लाता है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा नशीली दवाएं (नारकोटिक ड्रग्स), जंगली जानवरों से बने उत्पाद, नकली भारतीय करेंसी (नोट या सिक्के) और कुछ खास तरह के जीवित पक्षी या जानवर लाने पर भी रोक है। किसी भी तरह के ऐसे सामान जो कॉपीराइट या बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करते हों, उन्हें भी लाने की अनुमति नहीं है। ये सभी नियम 2 फरवरी 2026 से प्रभावी हो चुके हैं।
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