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4 min read | अपडेटेड October 27, 2026, 15:23 IST
सारांश
जीवन प्रमाण पत्र को अंग्रेजी में लाइफ सर्टिफिकेट और डिजिटल रूप में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) कहा जाता है। इसे जीवन प्रमाण पत्र भी कहते हैं। यह एक डिजिटल दस्तावेज है, जो पेंशनर्स के जीवित होने की पुष्टि करता है।

EPFO की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन पाने वालों के लिए नियम अलग हैं।
पेंशन पाने वाले लोगों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र एक जरूरी दस्तावेज है। इसके जरिए पेंशन देने वाली संस्था को यह प्रमाण मिलता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है और पेंशन लेने के लिए पात्र है। अगर तय समय पर यह प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाता है, तो पेंशन का भुगतान अस्थायी रूप से रुक सकता है। हालांकि, अब पेंशनर्स को इसके लिए बैंक या पेंशन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की डोरस्टेप सर्विस के जरिए घर बैठे ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है।
जीवन प्रमाण पत्र को अंग्रेजी में लाइफ सर्टिफिकेट और डिजिटल रूप में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) कहा जाता है। इसे जीवन प्रमाण पत्र भी कहते हैं। यह एक डिजिटल दस्तावेज है, जो पेंशनर्स के जीवित होने की पुष्टि करता है। इसके लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाता है। इससे पेंशन देने वाली संस्था को पेंशनर की पहचान और उसके जीवित होने की जानकारी मिलती है।
यह सुविधा केंद्र और राज्य सरकार के पात्र पेंशनर्स, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और अन्य संबंधित पेंशन वितरण एजेंसियों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है। हालांकि, डिजिटल सर्टिफिकेट की सुविधा का लाभ लेने के लिए संबंधित पेंशन वितरण एजेंसी का इस व्यवस्था से जुड़ा होना जरूरी है।
साल 2026 में 80 साल या उससे अधिक उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन्स 1 अक्टूबर से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। वहीं, केंद्र सरकार के अन्य पात्र पेंशनर्स के लिए यह प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होती है। दोनों श्रेणियों के पेंशनर्स के लिए सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है।
हालांकि, EPFO की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन पाने वालों के लिए नियम अलग हैं। उनका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख से 12 महीने तक वैध रहता है। इसलिए उन्हें अपनी पिछली जमा तारीख के हिसाब से अगला सर्टिफिकेट जमा करना चाहिए।
पेंशनर्स इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डोरस्टेप सर्विस के जरिए घर पर ही जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले 033-22029000 नंबर पर कॉल करके या नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करके घर पर पोस्टमैन बुलाने का अनुरोध करना होगा।
इसके बाद पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवक पेंशनर के घर आकर जरूरी प्रक्रिया पूरी करने में मदद करेगा। पेंशनर को आवश्यक जानकारी देनी होगी और आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। प्रक्रिया सफल होने पर नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) की ओर से पेंशनर को प्रमाण आईडी (Pramaan ID) भेजी जाती है। इसके बाद पेंशनर जीवन प्रमाण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।
IPPB की डोरस्टेप सर्विस के तहत डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सफल प्रक्रिया पर 70 रुपये फीस देनी होगी। इसमें जीएसटी और सेस शामिल हैं। इसके अलावा, सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अलग से कोई डोरस्टेप चार्ज नहीं लिया जाता है। यह सुविधा IPPB और दूसरे बैंकों के ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध है।
हालांकि, घर पर सेवा बुक करने से पहले पेंशनर्स को यह जरूर जांच लेना चाहिए कि उनकी पेंशन वितरण एजेंसी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट स्वीकार करती है या नहीं। इससे पेंशन का भुगतान बिना किसी अनावश्यक रुकावट के जारी रखने में मदद मिल सकती है।
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