बिजनेस न्यूज़
.png)
3 min read | अपडेटेड August 14, 2025, 09:49 IST
सारांश
RBI के मुताबिक चेक को कुछ ही घंटों में स्कैन, प्रस्तुत और पास किया जाएगा और यह बैंक कार्यदिवस के दौरान लगातार किया जाएगा। क्लियरिंग सायकल वर्तमान T+1 (चेक जमा करने के बाद एक दिन) से घटकर कुछ घंटे रह जाएगा। चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के तहत वर्तमान में चेक के प्रोसेस होने में दो वर्किंग डेज का समय लग जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए नियम के मुताबिक अब चेक जमा करने के कुछ ही घंटे में अकाउंट में पैसा आ जाएगा।
अगर आप पैसों के लेनदेन के लिए अक्सर चेक का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए नियम के मुताबिक अब चेक जमा करने के कुछ ही घंटे में अकाउंट में पैसा आ जाएगा। यह नया नियम 4 अक्टूबर से लागू होने वाला है। केंद्रीय बैंक ने बुधवार को यह घोषणा की। RBI ने अपनी घोषणा में कहा कि 4 अक्टूबर से बैंक कुछ ही घंटों में चेक क्लियर कर सकेंगे।
RBI के मुताबिक चेक को कुछ ही घंटों में स्कैन, प्रस्तुत और पास किया जाएगा और यह बैंक कार्यदिवस के दौरान लगातार किया जाएगा। क्लियरिंग सायकल वर्तमान T+1 (चेक जमा करने के बाद एक दिन) से घटकर कुछ घंटे रह जाएगा। चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के तहत वर्तमान में चेक के प्रोसेस होने में दो वर्किंग डेज का समय लग जाता है।
CTS चेक क्लियरिंग का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। यह चेक को भौतिक रूप से लाने-ले जाने की व्यवस्था को समाप्त करता है। इसके बजाय, इसमें चेक से इलेक्ट्रॉनिक चित्र और आंकड़े लेकर उसे भुगतान करने वाले बैंक को भेजा जाता है। यह प्रक्रिया क्लियरिंग प्रक्रिया को तेज करती है और सुरक्षा बढ़ाती है।
RBI ने चेक क्लियरिंग की दक्षता में सुधार लाने, जोखिम को कम करने और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए यह निर्णय लिया है। रिजर्व बैंक ने CTS में लगातार क्लियरिंग और प्राप्ति पर निपटान की शुरुआत के लिए एक सर्कुलर जारी किया है।
RBI ने कहा, ‘‘CTS को दो चरणों में लगातार क्लियरिंग और प्राप्ति पर निपटान में बदलने का निर्णय लिया गया है। पहला चरण 4 अक्टूबर 2025 को और दूसरा चरण 3 जनवरी 2026 को लागू किया जाएगा।’’ सुबह 10:00 बजे से शाम 4 बजे तक एक ही प्रस्तुति सत्र होगा।
बैंकों को इस अवधि के दौरान शाखाओं में प्राप्त चेकों को स्कैन करके उन्हें लगातार क्लियरिंग हाउस भेजना होगा। क्लियरिंग हाउस, भुगतान करने वाले बैंकों (Drawee Bank) को रियल टाइम पर चेक की तस्वीरें जारी करेगा। Drawee bank को चेक मिलने के बाद तय समय सीमा में यह बताना होगा कि चेक पास हुआ या नहीं। Drawee bank रात 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक लगातार चेक प्रोसे करेंगे और उन्हें यह बताना होगा कि चेक पास है या नहीं।
यह बदलाव दो चरणों में लागू होगा। पहले चरण में जो 4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक चलेगा, चेक सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक प्रोसेस होंगे। अगर शाम 7:00 बजे तक बैंक जवाब नहीं देता, तो चेक अपने-आप पास मान लिया जाएगा और उसका सेटलमेंट कर दिया जाएगा।
दूसरे चरण में, जो 3 जनवरी 2026 से शुरू होगा, बैंक को चेक मिलने के तीन घंटे के भीतर जवाब देना होगा। उदाहरण के लिए अगर चेक सुबह 10:00 से 11:00 बजे के बीच मिला, तो दोपहर 2:00 बजे तक इसकी पुष्टि करनी होगी। अगर समय पर पुष्टि नहीं हुई, तो चेक पास मान लिया जाएगा और उसी दिन उसका सेटलमेंट हो जाएगा।
नए सिस्टम में चेक प्रेजेंट होते ही अकाउंट में तुरंत एंट्री नहीं होगी। सुबह 11:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक हर घंटे सेटलमेंट होगा। चेक पास होने या अपने-आप पास मान लिए जाने पर, क्लियरिंग हाउस प्रेजेंटिंग बैंक को सूचना देगा और बैंक को एक घंटे के भीतर ग्राहक के खाते में पैसा जमा करना होगा।
चेक बाउंस होने पर वह सेटलमेंट में शामिल नहीं होगा। RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को इस बदलाव की पूरी जानकारी दें और तय तारीख से इस सिस्टम को अपनाने की तैयारी कर लें।
संबंधित समाचार
लेखकों के बारे में
.png)
अगला लेख
What is the Nifty NBFC Index? Constituents, Historical Performance, and Selection Criteria
What Is the BSE Saatvik 100 Index?
What is the Nifty Capital Goods Index? Constituents, Historical Performance, and Selection Criteria
Explore Learning Centre
All topics · stocks, MFs, derivatives, IPOs