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  1. क्या रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को DA बढ़ोतरी और वेतन आयोग के फायदे नहीं मिलेंगे? फाइनेंस ऐक्ट 2025 में क्या कुछ है?

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क्या रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को DA बढ़ोतरी और वेतन आयोग के फायदे नहीं मिलेंगे? फाइनेंस ऐक्ट 2025 में क्या कुछ है?

Upstox

2 min read | अपडेटेड November 14, 2025, 14:10 IST

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सारांश

क्या फाइनेंस ऐक्ट 2025 के तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance, DA) में बढ़ोतरी और वेतन आयोग के फायदे मिलना बंद हो जाएंगे? चलिए आपको बताते हैं कि इन दावों में क्या कोई सच है या फिर यह बस लोगों को गुमराह करने के लिए सर्कुलेट किया जा रहा है? पीआईबी फैक्ट चेक ने इन दावों का फैक्ट चेक करते हुए, इन्हें पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताया है।

पेंशन

फाइनेंस ऐक्ट 2025 के तहत क्या हुआ बदलाव?

व्हाट्सऐप और अन्य सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर एक मैसेज काफी ज्यादा सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि फाइनेंस ऐक्ट 2025 के तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance, DA) में बढ़ोतरी और वेतन आयोग के फायदे मिलना बंद हो जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि इन दावों में क्या कोई सच है या फिर यह बस लोगों को गुमराह करने के लिए सर्कुलेट किया जा रहा है? पीआईबी फैक्ट चेक ने इन दावों का फैक्ट चेक करते हुए, इन्हें पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताया है।

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क्या है फाइनेंस ऐक्ट 2025?

27 मई 2025 को पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज के जरिए सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 में संशोधन के बारे में बताया था। इस प्रेस रिलीज के मुताबिक पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 (29)(ग) में संशोधन किया है।

संशोधित नियम 37(29ग) इस प्रकार है- '..किसी कर्मचारी के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आमेलन के बाद किसी भी मिसकंडक्ट के लिए उसे ऐसी अंडरटेकिंग सर्विस से पदच्‍युत किए जाने या हटाने से सरकार के अधीन की गई सेवा के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी जब्त हो जाएंगे और उसकी पदच्‍युति या हटाने या छंटनी की दशा में अंडरटेकिंग के फैसले उपक्रम से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के पुनर्विलोकन के अध्‍यधीन होंगे।

इस नियम के प्रयोजन के लिए, नियम 41 और नियम 44 (5) (क) और (ख) के साथ पठित नियम 7 और 8 के उपयुक्‍त प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे इन नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी पर लागू होते हैं।'

सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 (29) (ग) में संशोधन भारत के माननीय उच्‍चतम न्यायालय की ओर से सूरज प्रताप सिंह बनाम सीएमडी बीएसएनएल और अन्य टाइटल की एसएलपी संख्या 4817/2020 पर दिनांक 09.01.2023 को दिए गए आदेश के आलोक में किया गया है।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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