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  1. अगर इस बैंक के अकाउंट में जमा है आपकी पूंजी, तो महज ₹5,000 निकालने की मिलेगी इजाजत, RBI ने क्यों लिया यह फैसला?

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अगर इस बैंक के अकाउंट में जमा है आपकी पूंजी, तो महज ₹5,000 निकालने की मिलेगी इजाजत, RBI ने क्यों लिया यह फैसला?

Upstox

4 min read | अपडेटेड October 22, 2026, 10:09 IST

सारांश

आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, पुडुचेरी कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अपने सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट या किसी अन्य अकाउंट से 5,000 रुपये से अधिक की निकासी नहीं कर सकेंगे।

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आरबीआई ने पुडुचेरी कोऑपरेटिव बैंक पर ‘अंकुश’ लगाए, निकासी की सीमा तय की (Photo: Pexels)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पुडुचेरी कोऑपरेटिव बैंक की फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए उस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन नए निर्देशों के बाद बैंक के अकाउंटहोल्डर्स अपने अकाउंट से एक बार में या कुल मिलाकर अधिकतम 5,000 रुपये ही निकाल सकेंगे। यह फैसला उन कस्टमर्स के लिए चिंता बढ़ाने वाला है, जिनकी जमा पूंजी इस बैंक में है। आरबीआई ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि ये प्रतिबंध 21 अक्टूबर 2026 को बैंक का कारोबार बंद होने के समय से लागू हो गए हैं। फिलहाल ये निर्देश छह महीने तक प्रभावी रहेंगे। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने साफ किया है कि इस पीरियड के दौरान प्रतिबंधों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। आगे की स्थिति के आधार पर इन निर्देशों में बदलाव किया जा सकता है।

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अकाउंट से निकाले जा सकेंगे महज ₹5,000

आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, पुडुचेरी कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अपने सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट या किसी अन्य अकाउंट से 5,000 रुपये से अधिक की निकासी नहीं कर सकेंगे। बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए यह सीमा तय की गई है। इसके अलावा, बैंक को नए कर्ज और एडवांस देने, निवेश करने, नई देनदारियां लेने और अपनी संपत्तियों को ट्रांसफर करने या उनका निपटान करने जैसी गतिविधियों पर भी प्रतिबंधों का पालन करना होगा। इन कदमों का उद्देश्य बैंक की फाइनेंशियल स्थिति पर कंट्रोल रखना और अकाउंटहोल्डर्स के हितों की रक्षा करना है। हालांकि, निर्धारित शर्तों के तहत बैंक को ग्राहकों की जमा राशि के बदले कर्ज का समायोजन करने की अनुमति दी गई है। इसका मतलब है कि कुछ परिस्थितियों में जमा राशि और बैंक से लिए गए कर्ज का हिसाब नियमों के अनुसार किया जा सकता है।

जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक के बीमा का लाभ

बैंक पर प्रतिबंध लगने के बाद ग्राहकों के मन में अपनी जमा रकम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। इस संबंध में आरबीआई ने बताया कि पात्र जमाकर्ता जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (DICGC) के तहत पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा राशि पाने के हकदार होंगे। हालांकि, यह राशि बीमा के लागू नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार मिलती है। इसलिए ग्राहकों को अपनी जमा राशि, बैंक में मौजूद खातों और लागू बीमा नियमों की जानकारी लेनी चाहिए। पांच लाख रुपये की बीमा सीमा को तत्काल निकासी की अनुमति नहीं समझना चाहिए।

आरबीआई ने क्यों लगाया प्रतिबंध?

केंद्रीय बैंक के अनुसार, उसने हाल के दिनों में पुडुचेरी कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज में सुधार के लिए बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट के साथ बातचीत की थी। इसके बावजूद बैंक निगरानी से जुड़ी चिंताओं को दूर करने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त ठोस कदम नहीं उठा सका। इसी वजह से आरबीआई को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की संबंधित धाराओं के तहत निर्देश जारी करने पड़े। इन प्रतिबंधों के जरिए बैंक की गतिविधियों को सीमित किया गया है, ताकि उसकी मौजूदा स्थिति पर नजर रखी जा सके।

ग्राहकों को अब क्या करना चाहिए?

पुडुचेरी कोऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों को फिलहाल निकासी की 5,000 रुपये की सीमा को ध्यान में रखकर अपने जरूरी खर्चों की योजना बनानी चाहिए। किसी भी बदलाव या नए निर्देश के लिए बैंक और आरबीआई की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखना जरूरी है। ध्यान रहे कि प्रतिबंध छह महीने के लिए लगाए गए हैं, लेकिन उनकी समय-समय पर समीक्षा होगी। इसलिए आगे की स्थिति आरबीआई के अगले फैसलों पर निर्भर करेगी।

PTI इनपुट के साथ

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