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  1. Income Tax: कम इनकम के बावजूद इन 6 मामलों में ITR भरना जरूरी, समझिए नियम

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Income Tax: कम इनकम के बावजूद इन 6 मामलों में ITR भरना जरूरी, समझिए नियम

Upstox

3 min read | अपडेटेड June 09, 2026, 18:33 IST

सारांश

भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति यदि विदेश में किसी संपत्ति का मालिक है, किसी विदेशी संपत्ति का लाभार्थी है या किसी विदेशी बैंक खाते में साइनिंग अथॉरिटी रखता है, तो उसके लिए ITR फाइल करना अनिवार्य है, चाहे उसकी आय टैक्स छूट सीमा से कम ही क्यों न हो।

Income Tax Return

Income Tax Return: कुछ मामलों में कम आय होने पर भी ITR दाखिल करना अनिवार्य होता है।

Income Tax: कई लोगों को लगता है कि अगर उनकी सालाना आय टैक्सेबल लिमिट से कम है तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की जरूरत नहीं है। आम तौर पर इसे सही कहा जा सकता है, लेकिन आयकर विभाग ने कुछ ऐसे विशेष मामले तय किए हैं जिनमें कम आय होने पर भी ITR दाखिल करना अनिवार्य हो जाता है। बता दें कि पुराने टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपये और नए टैक्स रिजीम में 4 लाख रुपये से कम आय हो तो उन्हें ITR भरने की जरूरत नहीं है।
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विदेश यात्रा और बिजली बिल

अगर आपने वित्त वर्ष के दौरान अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च किए हैं, तो आपको ITR भरना होगा। इसी तरह, अगर सालभर में आपका बिजली बिल 1 लाख रुपये से ज्यादा रहा है, तब भी रिटर्न दाखिल करना जरूरी है।

विदेशी संपत्ति रखने वालों के लिए नियम

भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति यदि विदेश में किसी संपत्ति का मालिक है, किसी विदेशी संपत्ति का लाभार्थी है या किसी विदेशी बैंक खाते में साइनिंग अथॉरिटी रखता है, तो उसके लिए ITR फाइल करना अनिवार्य है, चाहे उसकी आय टैक्स छूट सीमा से कम ही क्यों न हो।

कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए अलग नियम

व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी नियम अलग हैं। अगर किसी व्यक्ति के बिजनेस का कुल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 60 लाख रुपये से ज्यादा है, तो उसे ITR भरना होगा। वहीं डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, सीए जैसे प्रोफेशनल्स के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये की ग्रॉस रिसीट तय की गई है।

TDS/TCS से जुड़े नियम

यदि किसी व्यक्ति के खाते से सालभर में कुल 25,000 रुपये या उससे अधिक का TDS या TCS कटा है, तो उसे भी ITR दाखिल करना होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50,000 रुपये रखी गई है। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति ने एक या एक से अधिक बचत खातों में कुल 50 लाख रुपये या उससे ज्यादा जमा किए हैं, तो उसके लिए भी ITR फाइल करना अनिवार्य है।

ITR भरने के फायदे

एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही किसी पर कानूनी रूप से ITR भरने की बाध्यता न हो, फिर भी रिटर्न दाखिल करना फायदेमंद रहता है। ITR आय का आधिकारिक प्रमाण होता है, टैक्स रिफंड पाने में मदद करता है और लोन या वीजा के लिए आवेदन करते समय भी काम आता है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ITR फाइलिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि, टैक्स एक्सपर्ट्स सलाह दे रहे हैं कि 15 जून के बाद रिटर्न दाखिल किया जाए, क्योंकि तब तक Form 16, AIS और Form 26AS अपडेट हो जाएंगे। कर्मचारियों को Form 16 जारी करने की अंतिम तारीख 15 जून 2026 है, जबकि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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