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  1. Tobacco Stocks: ITC, Godfrey Phillips के शेयरों में बिकवाली, लोकसभा में पेश होंगे टैक्स और सेस लगाने वाले 2 बिल

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Tobacco Stocks: ITC, Godfrey Phillips के शेयरों में बिकवाली, लोकसभा में पेश होंगे टैक्स और सेस लगाने वाले 2 बिल

Upstox

3 min read | अपडेटेड December 01, 2025, 11:29 IST

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सारांश

Central Excise Amendment Bill 2025, तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले मौजूदा GST Compensation Cess को हटाकर उसकी जगह नई एक्साइज ड्यूटी लगाने की व्यवस्था करेगा। इससे सरकार को यह अधिकार मिलेगा कि वह भविष्य में तंबाकू पर टैक्स बढ़ा सके।

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Tobacco Stocks

आज के कारोबार में ITC के शेयर 1.50 फीसदी टूटकर 398.30 रुपये के भाव तक लुढ़क गए।

Tobacco Stocks: तंबाकू और तंबाकू प्रोडक्ट कंपनियों के शेयरों में आज 1 दिसंबर को बिकवाली का दबाव है। आज के कारोबार में ITC, Godfrey Phillips India और VST Industries जैसे शेयरों में गिरावट नजर आ रही है। दरअसल, सरकार सोमवार को लोकसभा में दो नए बिल पेश करने जा रही है। ये बिल तंबाकू और पान मसाला जैसे उत्पादों पर नया टैक्स और सेस लगाने से जुड़े हैं। निवेशकों को डर है कि टैक्स बढ़ने से इन कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और बिक्री पर असर पड़ सकता है।
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आज के कारोबार में ITC के शेयर 1.50 फीसदी टूटकर 398.30 रुपये के भाव तक लुढ़क गए। दूसरी तरफ Godfrey Phillips India के शेयरों में भी 2 फीसदी से अधिक की गिरावट रही और यह 2809.80 तक टूट गया। VST Industries के शेयरों में शुरुआती कारोबार में गिरावट देखी गई थी, लेकिन इस समय यह मामूली बढ़त के साथ हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है।

आज पेश होने वाले दोनों बिल में क्या है?

पहला बिल, यानी Central Excise Amendment Bill 2025, तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले मौजूदा GST Compensation Cess को हटाकर उसकी जगह नई एक्साइज ड्यूटी लगाने की व्यवस्था करेगा। इससे सरकार को यह अधिकार मिलेगा कि वह भविष्य में तंबाकू पर टैक्स बढ़ा सके। इसमें सिगरेट, बीड़ी, जर्दा, हुक्का और अन्य सभी प्रकार के तंबाकू उत्पाद शामिल हैं।

दूसरा बिल, Health Security se National Security Cess Bill 2025 है, जिसके तहत पान मसाला के उत्पादन पर नया सेस लगाने की योजना है। आगे चलकर सरकार यदि चाहे तो इस सेस को अन्य उत्पादों पर भी लागू कर सकती है। सरकार का कहना है कि इस सेस का इस्तेमाल सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया जाएगा, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है।

तंबाकू और पान मसाला पर अभी कितना लगता है टैक्स

तंबाकू और पान मसाला जैसे सिन गुड्स पर अभी 28% का GST लगता है, साथ ही अलग-अलग रेट पर कंपनसेशन सेस भी लगता है। लेकिन जैसे ही कंपनसेशन सेस खत्म होगा, तंबाकू पर GST के साथ नई एक्साइज ड्यूटी और पान मसाला पर GST के साथ नया Health Security से National Security Cess लगाया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे उत्पादों को अब GST की सबसे ऊंची 40% टैक्स स्लैब में रखा गया है।

सरकार ने कंपनियों से यह भी कहा है कि वे अपनी हर फैक्ट्री और उत्पादन मशीनों का विवरण खुद से घोषित करेंगी, और नए सेस की गणना इन्हीं मशीनों के आधार पर की जाएगी।

Compensation Cess क्यों हटाया जा रहा है?

Compensation Cess को हटाने की वजह यह है कि यह सेस 2017 में GST लागू होने पर राज्यों के रेवेन्यू नुकसान की भरपाई के लिए लगाया गया था। कोविड के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को पैसे देने के लिए लोन लिया था और उस लोन की किस्तें इसी सेस से चुकाई जा रही थीं। अब यह कर्ज दिसंबर 2025 तक पूरी तरह चुका दिया जाएगा, इसलिए मुआवजा सेस खत्म हो जाएगा। हालांकि 3 सितंबर 2025 की GST काउंसिल बैठक में फैसला हुआ था कि तंबाकू और पान मसाला पर मुआवजा सेस तब तक जारी रहेगा जब तक कर्ज पूरी तरह चुक नहीं जाता।

(डिस्क्लेमर: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें।)
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लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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