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  1. सिर्फ इतने ही लोगों ने चुना यूनिफाइड पेंशन स्कीम, खुद सरकार ने संसद में दी जानकारी

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सिर्फ इतने ही लोगों ने चुना यूनिफाइड पेंशन स्कीम, खुद सरकार ने संसद में दी जानकारी

Upstox

3 min read | अपडेटेड December 18, 2025, 08:48 IST

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सारांश

30 नवंबर 2025 तक 1,22,123 केंद्रीय कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को चुना है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि कर्मचारियों को एनपीएस में वापस लौटने का भी एक मौका दिया गया है। यूपीएस के तहत कम से कम 10 साल की सेवा पर 10,000 रुपये पेंशन और 25 साल की सेवा पर 50% एश्योर्ड पेंशन का प्रावधान है।

पेंशन स्कीम

क्या लोगों को नहीं पसंद आ रही यूनीफाइड पेंशन स्कीम?

केंद्रीय कर्मचारियों के बीच यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस (UPS) की स्वीकार्यता बढ़ती दिख रही है। सरकार ने सोमवार को संसद में जानकारी दी कि 30 नवंबर 2025 तक कुल 1,22,123 केंद्रीय कर्मचारियों ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के बजाय यूपीएस का विकल्प चुना है। इनमें नई भर्ती वाले, मौजूदा कर्मचारी और सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी शामिल हैं। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के एक सवाल के लिखित जवाब में दी।

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एनपीएस में वापसी का भी विकल्प

सरकार ने कर्मचारियों को एक खास सुविधा भी दी है। मंत्री ने बताया कि यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को एनपीएस में वापस लौटने के लिए 'वन-टाइम स्विच' (One-time switch) का विकल्प दिया गया है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं:

सुपरएनुएशन (Superannuation): रिटायरमेंट से कम से कम 12 महीने पहले यह विकल्प चुनना होगा।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS): रिटायरमेंट की तारीख से 3 महीने पहले।
इस्तीफा या अनिवार्य रिटायरमेंट (Non-penal): नौकरी छोड़ते समय (Exit) यह विकल्प चुन सकते हैं। ध्यान रहे, अगर किसी कर्मचारी को बर्खास्त किया जाता है या दंड के तौर पर अनिवार्य रिटायरमेंट दी जाती है, तो उसे एनपीएस में वापस जाने का मौका नहीं मिलेगा।
यूपीएस चुनने की समयसीमा

यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आई थी। शुरुआत में इसे चुनने की आखिरी तारीख 30 जून 2025 रखी गई थी। बाद में कर्मचारियों की सुविधा के लिए इसे पहले 30 सितंबर और फिर 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी इसका लाभ ले सकें।

पेंशन की गारंटी और नियम

पंकज चौधरी ने यूपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन के गणित को भी स्पष्ट किया। सरकार ने इसके लिए केंद्रीय सिविल सेवा नियम, 2025 को अधिसूचित किया है।

50% पेंशन: जिन कर्मचारियों ने 25 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा।
न्यूनतम पेंशन: 10 साल से 25 साल तक की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के अनुपात में पेंशन मिलेगी। लेकिन 10 साल की सेवा के बाद कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित है।
फैमिली पेंशन पर सरकार ने क्या कहा?

मंत्री ने स्पष्ट किया कि यूपीएस के तहत अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी (या पति) को admissible पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। बच्चों को इस 60% एश्योर्ड फैमिली पेआउट का हकदार नहीं माना गया है और यूपीएस के तहत बच्चों के लिए वैकल्पिक लाभ का प्रावधान नहीं है।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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