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  1. क्या है Tax Harvesting? 31 मार्च से पहले अपना सकते हैं ये ट्रिक, कैपिटल गेन टैक्स में होगी बचत

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क्या है Tax Harvesting? 31 मार्च से पहले अपना सकते हैं ये ट्रिक, कैपिटल गेन टैक्स में होगी बचत

Shubham Singh Thakur

5 min read | अपडेटेड March 07, 2026, 10:44 IST

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सारांश

टैक्स बचाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए एक खास तरीका होता है जिसे टैक्स हार्वेस्टिंग (Tax Harvesting) कहा जाता है।

टैक्स हार्वेस्टिंग

क्या है टैक्स हार्वेस्टिंग? यहां समझें डीटेल में

वित्त वर्ष खत्म होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे समय में समझदार निवेशक सिर्फ अपने मुनाफे पर ध्यान नहीं देते, बल्कि यह भी सोचते हैं कि टैक्स कैसे कम किया जाए। टैक्स बचाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए एक खास तरीका होता है जिसे टैक्स हार्वेस्टिंग (Tax Harvesting) कहा जाता है। इस रणनीति के जरिए निवेशक अपने पोर्टफोलियो में मौजूद मुनाफे और नुकसान दोनों का इस्तेमाल करके टैक्स का बोझ कम कर सकते हैं।

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क्या होता है Tax Harvesting

टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का मतलब है कि आप ऐसे निवेश बेच देते हैं जिनमें आपको नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को आप अपने दूसरे निवेश से हुए मुनाफे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इससे आपकी कुल टैक्स देनदारी कम हो जाती है। इसी वजह से इसे कैपिटल लॉस हार्वेस्टिंग भी कहा जाता है।

मान लीजिए आपने कुछ निवेश से अच्छा मुनाफा कमाया है। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे निवेश भी हैं जिनमें नुकसान हो रहा है। अगर आप उन नुकसान वाले निवेश को बेच देते हैं, तो जो नुकसान होगा उसे आप मुनाफे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इससे आपको पूरे मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ नेट यानी बचा हुआ मुनाफा टैक्स के दायरे में आएगा।

यहां एक और जरूरी बात समझना जरूरी है कि नुकसान दो तरह का हो सकता है- शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड को 12 महीने या उससे कम समय तक रखा है, तो उसे शॉर्ट-टर्म माना जाता है और नुकसान को शॉर्ट-टर्म कैपिटल लॉस (STCL) कहा जाता है। अगर निवेश 12 महीने से ज्यादा समय तक रखा गया है, तो उसे लॉन्ग-टर्म कैपिटल लॉस (LTCL) माना जाता है। इसी तरह मुनाफा भी शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) में बांटा जाता है।

क्या हैं सेट-ऑफ के नियम

शॉर्ट-टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म दोनों तरह के मुनाफे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग-टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स तभी लगता है जब यह एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपये से ज्यादा हो। अगर आपने नुकसान को मुनाफे के साथ एडजस्ट कर लिया, तो आपको सिर्फ बची हुई राशि पर ही टैक्स देना पड़ेगा।

नियम के मुताबिक निवेशक अपने कैपिटल लॉस को कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर भविष्य के वर्षों में आगे भी ले जा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि कैपिटल लॉस को किसी और आय जैसे सैलरी या बिजनेस इनकम के साथ एडजस्ट नहीं किया जा सकता।

उदाहरण से समझें

मान लो आपको किसी शेयर पर लॉन्ग-टर्म प्रॉफिट ₹2 लाख बनता है। नए टैक्स नियमों के हिसाब से ₹1.25 लाख तक का LTCG टैक्स-फ्री है। बचा ₹75000 जिस पर 12.5% टैक्स लगेगा, यानी ₹9,375 टैक्स। अब आपके पास कोई दूसरा शेयर हैं, जिस पर आपको ₹50,000 का नुकसान होता है। अगर आप इसे बेच देते हैं, तो यह लॉस LTCG से घटा सकते हैं।

इस तरह आपका टैक्सेबल गेन = ₹75,000 – ₹50,000 = ₹25,000 यानी टैक्स = 12.5% × ₹25,000 = ₹3,125 होगा। इसका मतलब है कि आप ₹6250 बचा लेते हैं।

लेकिन ध्यान रहे कि जब आप नुकसान वाला शेयर बेचकर दोबारा खरीदते हैं, तो नया कॉस्ट प्राइस कम हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर भविष्य में यह शेयर बढ़ता है, तो अगली बार बेचते समय आपका टैक्स ज्यादा लगेगा। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल सिर्फ टैक्स बचाने के लिए करें, तभी जब आपको निवेश पर भरोसा कम हो। यह आपके निवेश की मजबूती बढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि टैक्स को स्मार्ट तरीके से कम करने की रणनीति है।

अब सवाल आता है कि अगर नुकसान ज्यादा हो जाए और मुनाफे से एडजस्ट करने के बाद भी कुछ नुकसान बच जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में कानून आपको कैपिटल लॉस को आगे ले जाने (Carry Forward) की अनुमति देता है। अगर आपका नुकसान पूरी तरह एडजस्ट नहीं हो पाया, तो आप उसे अगले 8 असेसमेंट साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और भविष्य के मुनाफे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक जरूरी शर्त है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न समय पर फाइल करना होगा। अगर आप समय पर ITR फाइल नहीं करते, तो टैक्स विभाग इस सुविधा को अस्वीकार कर सकता है।

Tax Harvesting के फायदे

टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का फायदा सिर्फ टैक्स बचाने तक ही सीमित नहीं है। इससे आपका निवेश पोर्टफोलियो भी साफ-सुथरा हो जाता है। यानी आप कमजोर या खराब प्रदर्शन वाले निवेश से बाहर निकल सकते हैं और सिर्फ अच्छे निवेश को पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसके अलावा जब आप नुकसान वाले निवेश बेचते हैं, तो आपके पास नकद पैसा भी आ जाता है। उस पैसे को आप दूसरे बेहतर निवेश विकल्पों में लगा सकते हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो बेहतर तरीके से डायवर्सिफाई हो जाता है और एसेट एलोकेशन भी बेहतर बनता है।

लेखकों के बारे में

Shubham Singh Thakur
Shubham Singh Thakur is a business journalist with a focus on stock market and personal finance. An alumnus of the Indian Institute of Mass Communication (IIMC), he is passionate about making financial topics accessible and relevant for everyday readers.

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