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  1. 3 घंटे में चेक क्लियरेंस का नया सिस्टम फिलहाल नहीं होगा लागू, यहां जानिए RBI ने क्यों बढ़ाई डेडलाइन

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3 घंटे में चेक क्लियरेंस का नया सिस्टम फिलहाल नहीं होगा लागू, यहां जानिए RBI ने क्यों बढ़ाई डेडलाइन

Upstox

3 min read | अपडेटेड December 26, 2025, 17:22 IST

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सारांश

RBI का मानना है कि अगर Phase 2 अभी लागू किया गया, तो बैंकों को काम करने में परेशानी हो सकती है। इसलिए बैंकों को अपनी प्रक्रियाएं ठीक से व्यवस्थित करने के लिए अधिक समय दिया जा रहा है। अभी यह नहीं बताया गया है कि फेज 2 लागू करने की अगली तारीख क्या होगी।

RBI

RBI: फेज 2 में यह नियम था कि चेक को सिर्फ 3 घंटे के अंदर क्लियर करना होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने तेज चेक क्लियरिंग सिस्टम के दूसरे फेज को टालने की घोषणा की है। इसके तहत CTS (Cheque Truncation System) में नया सिस्टम लागू करने की योजना बनाई गई थी। इसके दूसरे चरण (Phase 2) को 3 जनवरी से लागू किया जाना था, लेकिन अब इसे अगले आदेश तक टालने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि फेज 2 में यह नियम था कि चेक को सिर्फ 3 घंटे के अंदर क्लियर करना होगा। लेकिन RBI ने फिलहाल इसे रोक दिया है।

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क्यों बढ़ाई गई Phase 2 को लागू करने की तारीख?

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, इस देरी की मुख्य वजह यह है कि पहले चरण (Phase 1) को 4 अक्टूबर से लागू करने के दौरान बैंकों को कुछ शुरुआती तकनीकी और संचालन से जुड़ी दिक्कतें आईं। RBI का मानना है कि अगर Phase 2 अभी लागू किया गया, तो बैंकों को काम करने में परेशानी हो सकती है।

बैंकों को अपनी प्रक्रियाएं ठीक से व्यवस्थित करने के लिए अधिक समय दिया जा रहा है। यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि सभी बैंक नए सिस्टम के अनुसार पूरी तरह तैयार हो सकें और किसी तरह की गड़बड़ी न हो। अभी यह नहीं बताया गया है कि फेज 2 लागू करने की अगली तारीख क्या होगी।

चेक क्लियरिंग से जुड़े सेशन टाइम में बदलाव

हालांकि, RBI ने चेक क्लियरिंग से जुड़े सेशन टाइम में बदलाव कर दिया है। अब चेक प्रस्तुत करने (Presentation) का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा और चेक की पुष्टि (Confirmation) का समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। पहले प्रेजेंटेशन सेशन सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे और कन्फर्मेशन सेशन सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक प्लान किया गया था।

Phase 1 में क्या था?

Phase 1 के तहत, अगर किसी बैंक ने शाम 7 बजे तक चेक को मंज़ूरी या अस्वीकृति नहीं दी, तो वह चेक अपने आप मंज़ूर मान लिया जाएगा और सेटलमेंट में शामिल हो जाएगा। इस नए सिस्टम से पहले जहां चेक क्लियर होने में 1–2 दिन लगते थे, अब कुछ ही घंटों में चेक क्लियर हो रहा है।

फेज 2 में, चेकों का आइटम एक्सपायरी टाइम बदलकर T+3 क्लियर घंटे किया जाना था। कुल मिलाकर, RBI का यह फैसला इसलिए है ताकि चेक क्लियरेंस सिस्टम को तेज बनाने के साथ-साथ बैंकों और ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी न हो और बदलाव आसानी से लागू किया जा सके।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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