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  1. PAN को Aadhaar से अब तक नहीं किया लिंक? 1 जनवरी 2026 तक जरूरी, वरना अटक सकते हैं ये बड़े काम

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PAN को Aadhaar से अब तक नहीं किया लिंक? 1 जनवरी 2026 तक जरूरी, वरना अटक सकते हैं ये बड़े काम

Upstox

2 min read | अपडेटेड November 07, 2025, 17:16 IST

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सारांश

PAN-Aadhaar Link: अगर समय पर लिंक नहीं हुआ तो बाद में PAN को फिर से सक्रिय करने के लिए आधार वेरिफिकेशन पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अब Income Tax Return भरने, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और कई वित्तीय सेवाओं में PAN और आधार दोनों अनिवार्य हो गए हैं। ऐसे में समय पर यह काम पूरा करना बेहद जरूरी है।

pan aadhar

1 नवंबर 2025 से आधार अपडेट की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो गई है।

PAN-Aadhaar Link: सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। अगर कोई व्यक्ति इस तारीख तक अपना PAN आधार से लिंक नहीं करता है, तो 1 जनवरी 2026 से उसका PAN कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप उस PAN का उपयोग किसी भी वित्तीय लेन-देन या टैक्स से जुड़े कार्यों में नहीं कर पाएंगे। यह नियम पूरे देश में सभी PAN कार्ड धारकों पर लागू होगा।
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अटक सकते हैं कई अहम काम

अगर समय पर लिंक नहीं हुआ तो बाद में PAN को फिर से सक्रिय करने के लिए आधार वेरिफिकेशन पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अब Income Tax Return भरने, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और कई वित्तीय सेवाओं में PAN और आधार दोनों अनिवार्य हो गए हैं। ऐसे में समय पर यह काम पूरा करना बेहद जरूरी है।

आधार अपडेट के नियम में बदलाव

इस बीच UIDAI ने आधार अपडेट से जुड़े नियम भी बदल दिए हैं। 1 नवंबर 2025 से आधार अपडेट की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो गई है। अब लोग नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी ऑनलाइन सुधार सकेंगे, बिना किसी केंद्र पर जाए। आवश्यक दस्तावेज भी डिजिटल रूप से अपलोड किए जा सकेंगे और उनका सत्यापन UIDAI के सिस्टम द्वारा किया जाएगा। कुछ सेवाओं की फीस में भी बदलाव किया गया है।

PAN को Aadhaar से लिंक कैसे करें

  1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें। लिंक: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/help/how-to-link-aadhaar
  2. अपना PAN और आधार नंबर दर्ज करें और Continue to Pay Through e-Pay Tax पर क्लिक करें।
  3. PAN की पुष्टि करें, मोबाइल नंबर डालें और OTP वेरिफाई करें।
  4. अब आप e-Pay Tax पेज पर पहुंचेंगे। यहां Income Tax सेक्शन में Proceed पर क्लिक करें।
  5. Assessment Year चुनें और Type of Payment – Other Receipts (500) का विकल्प चुनें। राशि अपने-आप दिखाई देगी। भुगतान करें।
  6. भुगतान के बाद फिर से ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं, और भुगतान की रसीद का उपयोग करके PAN को आधार से लिंक कर दें।
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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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