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  1. Aadhaar-PAN Linking: 1000 रुपये का जुर्माना नहीं देना चाहते तो 31 दिसंबर तक निपटा लें यह जरूरी काम

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Aadhaar-PAN Linking: 1000 रुपये का जुर्माना नहीं देना चाहते तो 31 दिसंबर तक निपटा लें यह जरूरी काम

Upstox

3 min read | अपडेटेड December 22, 2025, 14:59 IST

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सारांश

Aadhaar-PAN Linking: अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो आपको इससे कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। इसके चलते आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही आपके बैंक अकाउंट के कामकाज और बड़े ट्रांजैक्शन पर रोक लग जाएगी।

PAN-aadhar Link

PAN-aadhar Link: अगर नाम, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर मेल नहीं खा रहा है, तो पहले जानकारी ठीक करानी होगी।

Aadhaar-PAN Linking: पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन में सिर्फ 9 दिन बचे हैं। ऐसे में अगर आपने अब तक यह काम नहीं किया है, तो आपको जल्द से जल्द इसे निपटाना होगा। सरकार ने साफ किया है कि 31 दिसंबर 2025 तक PAN-Aadhaar लिंक करना जरूरी है। अगर आपने यह काम इस तारीख तक नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN निष्क्रिय हो जाएगा। PAN निष्क्रिय होने पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, रिफंड मिलना, बैंक से जुड़े काम और कई दूसरे वित्तीय काम रुक सकते हैं।
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पैन को आधार से लिंक करना क्यों जरूरी है?

अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो आपको इससे कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। इसके चलते आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही आपके बैंक अकाउंट के कामकाज और बड़े ट्रांजैक्शन पर रोक लग जाएगी।

इतना ही नहीं आपके म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड और इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो सकते हैं। आपके लिए पर्सनल लोन, होम लोन या कम इंटरेस्ट वाले लोन के लिए अप्लाई करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा, अगर आपका पैन इनएक्टिव हो जाता है, तो ज्यादा TDS रेट लग सकते हैं।

डेडलाइन मिस करने पर पेनल्टी

अगर कोई टैक्सपेयर्स तय समय सीमा तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं करता, तो उसे ₹1000 का जुर्माना देना होगा। यह भुगतान Income Tax e-Pay Tax सुविधा के जरिए करना होगा। इसके बाद ही PAN को दोबारा एक्टिव किया जा सकेगा और लिंकिंग पूरी होगी।

टैक्स2विन के CEO और को-फाउंडर अभिषेक सोनी के मुताबिक अगर पहले भी लिंकिंग में देरी हो चुकी है, तो ₹1000 की लेट फीस चुकाने के बाद ही इनकम टैक्स पोर्टल पर PAN-Aadhaar लिंक किया जा सकेगा। सबसे आसान तरीका है कि इनकम टैक्स e-Filing वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन लिंकिंग करें और स्टेटस चेक करें।

अगर PAN और Aadhaar का डेटा मैच नहीं करता तो क्या करें?

अगर नाम, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर मेल नहीं खा रहा है, तो पहले जानकारी ठीक करानी होगी। PAN की जानकारी Protean या UTIITSL की वेबसाइट से अपडेट कर सकते हैं। Aadhaar की जानकारी UIDAI वेबसाइट पर या authsupport@uidai.net.in पर ई-मेल करके सुधरवा सकते हैं।

अगर इसके बाद भी लिंकिंग नहीं हो पा रही है, तो आप ऑथराइज्ड PAN सर्विस प्रोवाइडर सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसके लिए PAN, Aadhaar और ₹1,000 शुल्क साथ ले जाना होगा।

ऑनलाइन PAN-Aadhaar लिंक करने का आसान तरीका

सबसे पहले Income Tax e-Filing Portal पर जाएं और “Link Aadhaar” विकल्प चुनें। इसके बाद अपना PAN और Aadhaar नंबर डालें। Aadhaar से जुड़े मोबाइल पर आए OTP से वेरिफिकेशन करें। अगर समय सीमा के बाद लिंक कर रहे हैं, तो पहले ₹1000 e-Pay Tax से भुगतान करें और फिर जानकारी दोबारा डालकर लिंक पूरा करें। डेडलाइन नजदीक होने के कारण टैक्सपेयर्स को सलाह दी जा रही है कि गलत जानकारी जल्द ठीक कराएं और PAN-Aadhaar लिंक तुरंत पूरा करें, ताकि जुर्माने और वित्तीय दिक्कतों से बचा जा सके।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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