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  1. क्या किसी इमरजेंसी के लिए निकाला जा सकता है NPS अकाउंट से पैसा? यहां समझें पूरा प्रोसेस

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क्या किसी इमरजेंसी के लिए निकाला जा सकता है NPS अकाउंट से पैसा? यहां समझें पूरा प्रोसेस

Upstox

3 min read | अपडेटेड March 20, 2025, 18:24 IST

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सारांश

एनपीएस अकाउंट से पैसा निकालने के लिए क्या कुछ करना होता है, इसके लिए नियम क्या हैं और क्या लिमिटेशन्स हैं। चलिए समझते हैं एनपीएस अकाउंट से पैसे निकालने से जुड़े सारे प्रोसेस और नियमों के बारे में।

नेशनल पेंशन स्कीम

क्या NPS से पैसा इमरजेंसी में निकाला जा सकता है?

एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले काफी लोग हैं। एनपीएस में इन्वेस्ट करने से इनकम टैक्स रिबेट तो मिलती ही है, लेकिन साथ ही साथ इसके जरिए आप अपना फ्यूचर भी सिक्योर करते हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में अचानक से कोई इमरजेंसी आती है, तो क्या आप एनपीएस से पैसा निकाल सकते हैं? अगर हां, तो कितना पैसा निकाल सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, और कितनी बार आप एनपीएस से पैसा निकाल सकते हैं, चलिए डिटेल में समझते हैं।

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एनपीएस शुरू करने के लिए आपको कम से कम 1000 रुपये से शुरुआत करनी होती है। एनपीएस में दो अकाउंट होते हैं, टियर-1 और दूसरा टियर-2, कई लोगों की ऐसी धारणा है कि आप 60 साल की उम्र से पहले एनपीएस का पैसा निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एनपीएस से कुछ खास परिस्थितियों में आप पैसे निकाल भी सकते हैं। हालांकि एनपीएस से पैसे निकालने को लेकर कुछ नियम हैं और इसका एक पूरा प्रोसेस है, जो आपके लिए जानना अहम है।

कब निकाले जा सकते हैं एनपीएस अकाउंट से पैसे?

एनपीएस में कम से कम तीन साल पैसे जमा करने के बाद ही आप उसमें से पार्शियल विड्रॉ (पैसे निकलाना) कर सकते हैं। आप एक बार में ज्यादा से ज्यादा 25% पैसा ही अपने एनपीएस अकाउंट से निकाल सकते हैं।

सिर्फ आपके जमा किए गए पैसों से ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें एम्प्लॉयर के जमा किए गए पैसे और मिलने वाले ब्याज वाले हिस्से से आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं।

एनपीएस के पूरे पीरियड में आप ज्यादा से ज्यादा तीन बार ही पैसे निकाल सकते हैं। दो पार्शियल विड्रॉल के बीच में कोई तय टाइम पीरियड नहीं होता है। लेकिन जब आप अगली बार अपना पैसा निकालने जाएंगे, तो जो पैसा आपने पहले विड्रॉल के बाद जमा किया है, उसका ही 25% निकाल पाएंगे।

चलिए इसको उदाहरण के साथ समझते हैं-

मान लेते हैं तीन साल तक अगर आपने 8 लाख रुपये अपने एनपीएस अकाउंट में जमा किए हैं, और आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी 8 लाख रुपये का है और ब्याज चार लाख रुपये बन रहा है, तो ऐसे में आप अपने ही 8 लाख का 25% निकाल पाएंगे, यानी कि 2 लाख रुपये ही एक बार में निकलेंगे। इसके बाद अगर आपको दूसरी बार विड्रॉ करना है, तो आपके फ्रेश कंट्रीब्यूशन का ही 25% निकल पाएगा। पिछले कंट्रीब्यूशन का जो 75% आपके अकाउंट में है, वह नहीं निकल पाएगा।

किन परिस्थितियों में निकाला जा सकता है NPS अकाउंट से पैसा?

बच्चे की उच्च शिक्षा या शादी, अपना घर खरीदने या उसके कंस्ट्रक्शन/रेनोवेशन, परिवार में (खुद, पति या पत्नी, बच्चे और डिपेंडेंट पेरेंट्स) किसी के किडनी फेलियर, कैंसर, स्ट्रोक, कोमा जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज, अपना बिजनेस शुरू करना, अपने स्किल डेवलेपमेंट जैसे कारणों के लिए आप एनपीएस अकाउंट से पैसे निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

क्या है NPS से पैसे निकालने का प्रोसेस?

सबसे पहले NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, फिर PRAN नंबर के साथ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल देनी होगी लॉगइन करने के लिए। इसके बाद आप पैसे निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन पूरा होने के साथ ही पैसा निकल जाएगा।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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