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  1. नए इनकम टैक्स बिल में LTCG पर टैक्स रेट्स में बदलाव का प्रस्ताव है या नहीं? क्या कहना है IT डिपार्टमेंट का

पर्सनल फाइनेंस

नए इनकम टैक्स बिल में LTCG पर टैक्स रेट्स में बदलाव का प्रस्ताव है या नहीं? क्या कहना है IT डिपार्टमेंट का

Namita Shukla

2 min read | अपडेटेड July 30, 2025, 13:18 IST

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सारांश

गौरतलब है कि यह नए इनकम टैक्स बिल इसी साल फरवरी में बजट सेशन के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद, इसे लोकसभा की एक सिलेक्ट कमिटी के पास भेजा गया, जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट पेश की है।

इनकम टैक्स बिल

इनकम टैक्स बिल में LTCG पर टैक्स रेट्स में बदलाव का प्रस्ताव है या नहीं?

अलग-अलग मीडिया प्लैटफॉर्म पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि नए इनकम टैक्स बिल, 2025 में कुछ कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए लॉन्गटर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर टैक्स रेट्स में बदलाव का प्रस्ताव देता है। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको लेकर एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है। इनकम टैक्स इंडिया के सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर लिखा गया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है।

इनकम टैक्स इंडिया के X पर लिखा गया, ‘अलग-अलग मीडिया प्लैटफॉर्म पर ऐसी न्यूज पब्लिश हो रही हैं कि नए इनकम टैक्स बिल, 2025 कुछ कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए LTCG पर टैक्स रेट्स में बदलाव का प्रस्ताव करता है। यह क्लियर किया जाता है कि इनकम टैक्स बिल, 2025 का उद्देश्य भाषा को सरल बनाना और अनावश्यक/अप्रचलित प्रावधानों को हटाना है। इसमें टैक्स के किसी भी रेट में बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। इस संबंध में किसी भी अस्पष्टता का विधेयक पारित होने के दौरान उचित समाधान किया जाएगा।’

नया इनकम टैक्स बिल, 2025

गौरतलब है कि यह नए इनकम टैक्स बिल इसी साल फरवरी में बजट सेशन के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद, इसे लोकसभा की एक सिलेक्ट कमिटी के पास भेजा गया, जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट पेश की है। यह बिल मौजूदा इनकम टैक्स बिल, 1961 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव रखता है, जिसका मूल उद्देश्य टैक्स कानून को अधिक सहज, आधुनिक और तकनीक-अनुकूल बनाना है। यह पहली ऐसी कोशिश है जिसमें टैक्स कानून को पूरी तरह से नए सिरे से लिखा गया है। नए बिल में उन प्रावधानों को हटाने की कोशिश की गई है, जो सालों से अप्रासंगिक हो गए हैं या जिनका आज का टैक्स सिस्टम में कोई इस्तेमाल नहीं है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस बिल के तहत टैक्स स्लैब, टैक्स रेट्स या छूट की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके बजाय, टैक्सपेयर्स के लिए कानून की भाषा को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि वे बिना किसी विशेषज्ञ की मदद के भी इसे समझ सकें।

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लेखकों के बारे में

Namita Shukla
Namita Shukla is a seasoned journalist with over 15 years of experience in Hindi media. She has worked with some of the most reputed news organizations, including Navbharat Times, Dainik Jagran, Aaj Tak, and Hindustan Times Hindi. Throughout her career, Namita has reported on a wide range of beats such as national affairs, sports, business, and entertainment, bringing clarity and depth to her reporting. In addition to her journalistic work, she is a certified fact-checker by both Google and Meta, underscoring her commitment to accuracy and ethical journalism in the digital age.

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