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3 min read | अपडेटेड May 02, 2025, 15:59 IST
सारांश
अब आप बिना किसी कागजी कार्रवाई के अलग-अलग पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। DoP ने POMIS, TD, NSC और KVP जैसी छोटी सेविंग्स स्कीम के लिए Aadhaar e-KYC के जरिए पूरी तरह से डिजिटल ऑनबोर्डिंग कराने का फैसला लिया है।

अब आधार ई-केवाईसी के जरिए कर पाएंगे पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट, केवीपी, पीओएमआईएस, एनएससी में इन्वेस्ट
पोस्ट ऑफिस की अलग-अलग स्कीम्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो यह खबर आपके बहुत काम की है। अब आप बिना किसी कागजी कार्रवाई के अलग-अलग पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस (DoP) ने पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS), टर्म डिपॉजिट्स (TD), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और किसान विकास पत्र (KVP) जैसी छोटी सेविंग्स स्कीम के लिए Aadhaar e-KYC के जरिए पूरी तरह से डिजिटल ऑनबोर्डिंग कराने का फैसला लिया है। आधार-बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या e-KYC के जरिए अकाउंट खोलने की अनुमति पहले सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (POSA) के लिए दी गई थी। 30 अप्रैल, 2025 के एक आंतरिक आदेश में, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने सभी डाक मंडलों/क्षेत्रों के प्रमुखों को POMIS, फिक्स्ड डिपॉजिट, KVP और NSC स्कीम अकाउंट खोलने के लिए e-KYC कार्यक्षमता का विस्तार करने के लिए कहा है।
डिपार्टमेंट ने कहा, ‘मंथली इनकम अकाउंट स्कीम (MIS), टाइम डिपॉजिट स्कीम (TD), किसान विकास पत्र योजना (KVP) और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट VIII इश्यू (NSC) स्कीम अकाउंट खोलने के लिए आधार-बेस्ड e-KYC प्रोसेस को 23.04.2025 से शुरू किया गया है।’ इसके मुताबिक, अब पोस्ट ऑफिस e-KYC CIF का इस्तेमाल करके आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए सिंगल इंडिविजुअल (अडल्ट) एमआईएस, टीडी, केवीपी और एनएससी स्कीम अकाउंट खोल सकेंगे।
इन छोटी सेविंग्स स्कीम के अकाउंट्स खोलने के लिए दो बार बायोमेट्रिक ऑथेंटीकेशन लिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि CMISAOP मेनू को लागू करने पर, काउंटर पीए को जमाकर्ता के आधार का इस्तेमाल करने की सहमति प्राप्त करने के लिए उसका बायोमेट्रिक लेना होगा और अकाउंट खोलने के लिए बाकी डिटेल्स दर्ज करने के लिए आगे बढ़ना होगा। CMISAOP स्क्रीन में सभी डेटा एंट्री पूरी होने के बाद, जमा करने से पहले, ट्रांजैक्शन को वेरिफाई करने के लिए जमाकर्ता का दूसरा बायोमेट्रिक लिया जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए इन अकाउंट्स को खोलते समय जमा की गई किसी भी राशि के लिए कोई जमा वाउचर नहीं लिया जाएगा। अकाउंट खोलने के फॉर्म (एसबी-ईकेवाईसी-एओएफ) में जमाकर्ता द्वारा लिखी गई राशि को ही जमा की गई राशि माना जाएगा। अगर कोई जमाकर्ता अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से POMIS/NSC/टर्म डिपॉजिट/KVP अकाउंट खोलने के लिए फंड ट्रांसफर करना चाहता है, तो डेबिट अकाउंट जमाकर्ता का सिंगल या ज्वॉइंट बी टाइप का अकाउंट होना चाहिए। डेबिट अकाउंट वह अकाउंट है, जिससे फंड ट्रांसफर किया जाएगीा इसके अलावा, अगर फंड उसके अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट से ट्रांसफर किया जाता है, तो जमाकर्ता से कोई निकासी फॉर्म नहीं लिया जाएगा।
आदेश में कहा गया है, ‘अगर जमाकर्ता के पीओ सेविंग अकाउंट से फंड ट्रांसफर करके अकाउंट खोला जाता है, तो निकासी फॉर्म (एसबी-7) नहीं लिया जाएगा, क्योंकि खाता जमाकर्ता के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए खोला जाता है।’ आदेश में आगे कहा गया है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए अकाउंट बंद करना, अकाउंट का ट्रांसफर, नॉमिनेशन में बदलाव (अकाउंट में संशोधन) आदि जैसी चीजों पर भी काम चल रहा है।
सभी e-KYC ट्रांजैक्शन के लिए मास्क्ड आधार का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर किसी डॉक्यूमेंट में बिना मास्क वाला आधार है, तो पोस्टमास्टर को आधार के पहले आठ अंकों को काली स्याही से मास्क करना होगा। किसी भी e-KYC आधारित ट्रांजैक्सन के लिए, एओएफ या ग्राहक से लिए गए किसी अन्य फॉर्म में आधार नंबर मास्क्ड फॉर्म (xxxx-xxxx-_) में होना चाहिए।
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