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  1. इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस दिखा रहा है 'Failed'? जानें बैंक खाते में पैसे मंगवाने का सबसे आसान तरीका

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इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस दिखा रहा है 'Failed'? जानें बैंक खाते में पैसे मंगवाने का सबसे आसान तरीका

Upstox

3 min read | अपडेटेड December 30, 2025, 16:04 IST

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सारांश

आयकर रिटर्न भरने के बाद भी अगर आपका रिफंड अटक गया है और स्टेटस 'फेल्ड' दिखा रहा है, तो इसकी वजह बैंक खाते का वेरिफिकेशन न होना या गलत जानकारी हो सकती है। आयकर विभाग अब केवल प्री-वैलिडेटेड खातों में ही पैसा भेजता है। इसके समाधान के लिए आपको पोर्टल पर 'रिफंड री-इश्यू' की रिक्वेस्ट डालनी होगी।

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आयकर रिफंड फेल होने पर करें ये काम | Image: Shutterstock

आयकर रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने का सीजन बीत चुका है और ज्यादातर टैक्सपेयर्स के बैंक खातों में रिफंड का पैसा पहुंच भी गया है। हालांकि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने रिफंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनके रिफंड स्टेटस में 'फेल्ड' नजर आ रहा है। आमतौर पर आईटीआर प्रोसेस होने के 4 से 5 हफ्तों के भीतर पैसा सीधे बैंक खाते में जमा हो जाता है। अगर आपका पैसा अब तक नहीं आया है और आपको फेल होने का मैसेज मिला है, तो इसका सीधा मतलब है कि तकनीकी तौर पर आपके बैंक खाते या विभाग के डेटा के बीच कहीं कोई रुकावट आ रही है। ऐसी स्थिति में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आयकर विभाग ने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक आसान ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध कराई है।

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रिफंड फेल होने के कारण?

रिफंड अटकने के पीछे अक्सर बहुत छोटी और तकनीकी गलतियां होती हैं जिन्हें हम फॉर्म भरते समय ध्यान नहीं देते हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती बैंक खाते का प्री-वैलिडेशन न होना है। आयकर विभाग के नए नियमों के मुताबिक अब रिफंड केवल उन्हीं बैंक खातों में भेजा जाता है जो ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले से सत्यापित होते हैं। इसके अलावा अगर आपके पैन कार्ड और बैंक खाते में दर्ज नाम की स्पेलिंग में थोड़ा भी फर्क है, तो सुरक्षा कारणों से विभाग पैसा ट्रांसफर नहीं करता है। कई बार बैंकों के विलय की वजह से आईएफएससी कोड बदल जाते हैं और टैक्सपेयर पुराना कोड ही डाल देते हैं, जिससे ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। इसी तरह अगर आपने किसी ऐसे खाते की जानकारी दी है जो हाल ही में बंद हो गया है, तो भी आपका रिफंड आपके पास नहीं पहुंच पाएगा।

रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट डालने का आसान तरीका

अगर आपको भी आयकर विभाग से रिफंड फेल होने की सूचना मिली है, तो आपको विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर 'रिफंड री-इश्यू' की रिक्वेस्ट डालनी होगी। इसके लिए सबसे पहले आयकर विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद होम पेज पर आपको ऊपर की तरफ 'सर्विसेज' का एक मेनू दिखाई देगा। इस मेनू के भीतर आपको 'रिफंड री-इश्यू' के विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहां क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको 'क्रिएट रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट' का बटन चुनना होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर उन सभी असेसमेंट वर्षों की सूची दिखाई देगी जिनका रिफंड किसी तकनीकी समस्या के कारण फेल हुआ है।

अकाउंट वेरिफिकेशन के बाद कर दें सबमिट

जब आप संबंधित असेसमेंट ईयर का चुनाव कर लेंगे तो आपको आगे बढ़ने के लिए 'कंटिन्यू' बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपकी स्क्रीन पर आपके पोर्टल से जुड़े बैंक खातों की जानकारी दिखाई देगी। यहां आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप जिस बैंक खाते में पैसा मंगवाना चाहते हैं, वह पोर्टल पर पहले से वैलिडेट हो। यदि आपका पसंदीदा बैंक खाता पहले से वैलिडेट नहीं है, तो उसे तुरंत वैलिडेट करें और सभी जानकारी जैसे खाता संख्या और आईएफएससी कोड को दोबारा चेक करें। इसके बाद सही खाते का चयन करें और अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट कर दें। रिक्वेस्ट सबमिट होते ही विभाग आपकी जानकारी का मिलान करेगा और सब कुछ सही पाए जाने पर कुछ ही दिनों में रिफंड की राशि आपके सही खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से पूरा कर सकते हैं।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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