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  1. क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1 अप्रैल से देख सकेगा आपका डिजिटल डेटा? सरकार ने बता दिया क्या है सच

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क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1 अप्रैल से देख सकेगा आपका डिजिटल डेटा? सरकार ने बता दिया क्या है सच

Upstox

3 min read | अपडेटेड December 23, 2025, 18:50 IST

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सारांश

Income Tax: ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे इनकम टैक्स विभाग आम लोगों के सोशल मीडिया या ईमेल को देख सके। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट घूम रही थीं, वे गलत जानकारी फैला रही थीं। सरकार की फैक्ट-चेक एजेंसी PIB Fact Check ने यह जानकारी दी।

Income Tax

Income Tax: अगर आप नियमों के मुताबिक टैक्स भरते हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है।

Income Tax: सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी के साथ फैल रहा है कि 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल और डिजिटल डेटा को देख सकेगा। इस खबर से कई लोग डर गए थे। हालांकि, अब इस मामले पर पूरी सच्चाई सामने आ गई है। अब सरकार ने इस पर साफ जवाब दे दिया है और कहा है कि ये दावे गलत और भ्रामक हैं। सरकार की फैक्ट-चेक एजेंसी PIB Fact Check ने यह जानकारी दी।
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सेक्शन 247 में क्या है प्रावधान?

PIB Fact Check के मुताबिक ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे इनकम टैक्स विभाग आम लोगों के सोशल मीडिया या ईमेल को देख सके। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट घूम रही थीं, वे गलत जानकारी फैला रही थीं। सरकार ने बताया कि नए Income Tax Act, 2025 के सेक्शन 247 के तहत टैक्स विभाग को किसी व्यक्ति के डिजिटल डेटा तक पहुंच सिर्फ एक खास हालत में मिल सकती है। यह तभी होगा जब उस व्यक्ति के खिलाफ गंभीर टैक्स चोरी का पक्का सबूत हो और उस पर आधिकारिक सर्च (छापेमारी) ऑपरेशन चल रहा हो।

टैक्स चोरी के मामलों के लिए है यह नियम

इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से टैक्स भरता है, तो इनकम टैक्स विभाग को उसके ईमेल, सोशल मीडिया या निजी डिजिटल अकाउंट देखने का कोई अधिकार नहीं है। यह नियम रोजमर्रा की जांच, रूटीन प्रोसेस या सामान्य स्क्रूटनी के लिए लागू नहीं होता। सरकार ने यह भी साफ किया कि यह ताकत सिर्फ काले धन और बड़ी टैक्स चोरी के मामलों के लिए है। इसका इस्तेमाल आम नागरिकों को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता।

पुराने कानून में भी था यह प्रावधान

सरकार ने बताया कि सर्च और सर्वे के दौरान दस्तावेज जब्त करने की ताकत पहले से ही पुराने Income Tax Act, 1961 में भी मौजूद थी। यानी यह कोई नया अधिकार नहीं है, बस नए कानून में इसे साफ भाषा में लिखा गया है। कुछ लोगों ने सेक्शन 247 को लेकर चिंता जरूर जताई है, लेकिन टैक्स विभाग का कहना है कि बिना ठोस सबूत और आधिकारिक अनुमति के किसी के डिजिटल डेटा को नहीं छुआ जाएगा।

आसान भाषा में इसका मतलब है कि इनकम टैक्स विभाग 1 अप्रैल 2026 से आम लोगों के सोशल मीडिया या ईमेल की जासूसी नहीं करेगा। अगर आप नियमों के मुताबिक टैक्स भरते हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है।

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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