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Income Tax Refund Status: अब तक नहीं आया रिफंड? क्या हो सकते हैं कारण? ऑनलाइन कैसे करें ट्रैक?

Shubham Singh Thakur

3 min read | अपडेटेड October 04, 2025, 13:47 IST

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सारांश

Income Tax Refund: इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि अगर 4-5 हफ्तों में रिफंड नहीं मिला है, तो टैक्सपेयर्स को अपने ईमेल और इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर देखना चाहिए कि कहीं किसी तरह की गलती या सूचना (notification) तो नहीं आई है।

ITR

ITR: कई लोगों ने रिटर्न भर दिया है और अब अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं।

Income Tax Refund Status: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ज्यादातर लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है। अगर आपने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर 2025 तक यह काम निपटा सकते हैं, हालांकि इसके लिए आपको अब जुर्माना भरना होगा। बिना जुर्माने के ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2025 थी। कई लोगों ने रिटर्न भर दिया है और अब अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, जो आमतौर पर 4 से 5 हफ्तों में मिल जाता है।
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कई बार टैक्सपेयर्स को समय पर रिफंड नहीं मिलता। इसका कारण हो सकता है-रिटर्न वेरिफिकेशन में देरी, बैंक अकाउंट डिटेल्स में गलती या गलत जानकारी देना।

रिफंड नहीं मिलने पर क्या करें?

इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि अगर 4-5 हफ्तों में रिफंड नहीं मिला है, तो टैक्सपेयर्स को अपने ईमेल और इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर देखना चाहिए कि कहीं किसी तरह की गलती या सूचना (notification) तो नहीं आई है। अगर ITR ई-वेरिफाई नहीं किया गया है, तो आपका फाइल किया गया रिटर्न अधूरा माना जाता है और उसे अमान्य कर दिया जाता है।

ITR रिफंड स्टेटस चेक करने के स्टेप्स

  • स्टेप 1: इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पर जाएं – https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
  • स्टेप 2: अपने रजिस्टर किए गए यूजर आईडी (PAN नंबर), पासवर्ड और कैप्चा कोड से लॉगिन करें।
  • स्टेप 3: ‘View Returns / Forms’ सेक्शन पर जाएं।
  • स्टेप 4: ‘Select An Option’ पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन में से ‘Income Tax Returns’ चुनें। असेसमेंट ईयर डालकर ‘Submit’ पर क्लिक करें।
  • स्टेप 5: अपनी ITR Acknowledgment Number पर क्लिक करें और रिफंड स्टेटस देखें।
  • आपका रिफंड स्टेटस Form 26AS के ‘Tax Credit Statements’ सेक्शन में भी दिखाई देता है।

अगर बैंक डिटेल्स में कोई गलती है, तो साइट पर यह मैसेज दिख सकता है: “No Records Found — check your e-filing processing status by navigating through e-File → Income Tax Returns → View Filed Returns.”

रिफंड लेट होने के मुख्य कारण:

1. गलत बैंक जानकारी: कई बार टैक्सपेयर्स बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत दर्ज कर देते हैं।
2. गलत या अधूरी जानकारी: कुछ लोग टैक्स बेनिफिट पाने के लिए अधूरी या गलत जानकारी भर देते हैं। इससे रिफंड प्रोसेस रुक सकता है।
3. TDS में अंतर: आपके Form 26AS में दिख रहा TDS और आपके नियोक्ता या बैंक द्वारा भरा गया TDS मेल नहीं खा रहा हो सकता है। इस स्थिति में आपको अपने नियोक्ता या बैंक से संपर्क करना चाहिए।
4. अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत: कभी-कभी टैक्स विभाग को रिटर्न की पुष्टि के लिए अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो टैक्सपेयर ने नहीं दिए होते।

अगर आपका रिफंड समय पर नहीं आया है, तो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर स्टेटस देखें, ईमेल नियमित रूप से चेक करें और सुनिश्चित करें कि आपकी बैंक और ITR डिटेल्स सही हैं।

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लेखकों के बारे में

Shubham Singh Thakur
Shubham Singh Thakur is a business journalist with a focus on stock market and personal finance. An alumnus of the Indian Institute of Mass Communication (IIMC), he is passionate about making financial topics accessible and relevant for everyday readers.

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