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  1. EPFO ने बढ़ाया EDLI का न्यूनतम लाभ, वीकेंड, छुट्टी या जॉब गैप से नहीं रुकेगा बीमा क्लेम

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EPFO ने बढ़ाया EDLI का न्यूनतम लाभ, वीकेंड, छुट्टी या जॉब गैप से नहीं रुकेगा बीमा क्लेम

Upstox

3 min read | अपडेटेड December 18, 2025, 18:52 IST

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सारांश

EDLI स्कीम के तहत कर्मचारी की मौत होने पर उसके नॉमिनी या कानूनी वारिस को बीमा राशि दी जाती है। यह राशि आमतौर पर पिछले 12 महीनों के औसत PF बैलेंस और वेतन के आधार पर तय होती है। नए नियम से उन कर्मचारियों के परिवारों को राहत मिलेगी, जिन्होंने एक साल की नौकरी पूरी नहीं की थी।

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EPFO: इन सभी बदलावों का मकसद यह है कि कर्मचारियों के परिवारों को EDLI का लाभ आसानी से मिले।

EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने EDLI (Employees’ Deposit Linked Insurance) स्कीम में बड़ा बदलाव किया है। अब अगर किसी EPF सदस्य की मौत 12 महीने की लगातार नौकरी पूरी होने से पहले हो जाती है और उसका औसत PF बैलेंस ₹50,000 से कम है, तो भी उसके परिवार को कम से कम ₹50,000 का लाभ मिलेगा। पहले ऐसे मामलों में कोई न्यूनतम तय राशि नहीं थी।

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नए नियम से किसे होगा फायदा?

EDLI स्कीम के तहत कर्मचारी की मौत होने पर उसके नॉमिनी या कानूनी वारिस को बीमा राशि दी जाती है। यह राशि आमतौर पर पिछले 12 महीनों के औसत PF बैलेंस और वेतन के आधार पर तय होती है। नए नियम से उन कर्मचारियों के परिवारों को राहत मिलेगी, जिन्होंने एक साल की नौकरी पूरी नहीं की थी।

EPFO ने पहले ही यह नियम बदल दिया था कि अगर कर्मचारी की मौत नौकरी के एक साल के भीतर हो जाए, तब भी परिवार को कम से कम ₹50,000 का बीमा लाभ मिलेगा। यानी अब कम अवधि की नौकरी होने पर भी परिवार को EDLI का फायदा मिलेगा।

इसके अलावा, अब नॉन-कॉन्ट्रिब्यूटरी पीरियड को भी EDLI में शामिल किया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर कर्मचारी की मौत आखिरी PF योगदान के 6 महीने के अंदर हो जाती है, और उसका नाम अभी भी कंपनी के रोल में है, तो उसके परिवार को EDLI का लाभ मिलेगा।

अब इन वजहों से खारिज नहीं होगा EDLI क्लेम

पहले नौकरी बदलने के बीच छोटे गैप (जैसे कुछ दिन या हफ्ते) की वजह से कई EDLI क्लेम खारिज हो जाते थे। अब EPFO ने साफ किया है कि अगर दो नौकरियों के बीच 60 दिन (2 महीने) तक का गैप है, तो उसे नजरअंदाज किया जाएगा और सेवा को लगातार (continuous service) माना जाएगा।

EPFO ने यह भी स्पष्ट किया है कि शनिवार, रविवार, वीकली ऑफ, नेशनल हॉलिडे, गजटेड हॉलिडे, स्टेट और रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे को नौकरी में ब्रेक नहीं माना जाएगा। अगर एक कंपनी से निकलने और दूसरी में जॉइन करने के बीच सिर्फ छुट्टियां हैं, तो सेवा लगातार मानी जाएगी।

क्या है इन बदलावों का मकसद

इन सभी बदलावों का मकसद यह है कि कर्मचारियों के परिवारों को EDLI का लाभ आसानी से मिले और छोटे गैप, छुट्टियों या तकनीकी वजहों से उनके क्लेम रिजेक्ट न हों। EPFO ने सभी रीजनल PF ऑफिस को निर्देश दिया है कि EDLI क्लेम प्रोसेस करते समय इन नियमों का पालन किया जाए।

EDLI स्कीम क्या है?

EDLI स्कीम EPF सदस्यों के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत होने पर उसके नॉमिनी को कम से कम ₹2.5 लाख और अधिकतम ₹7 लाख तक का लाभ मिलता है। यह राशि कर्मचारी के वेतन और PF बैलेंस पर निर्भर करती है।

EDLI के लिए कर्मचारी से कोई पैसा नहीं कटता। इसमें नियोक्ता (कंपनी) कर्मचारी के वेतन का 0.5% योगदान देती है। रिटायरमेंट के बाद यह स्कीम लागू नहीं होती, सिर्फ नौकरी के दौरान मृत्यु के मामलों में ही इसका लाभ मिलता है। EPFO के अनुसार, EDLI क्लेम आमतौर पर 20 दिनों के भीतर निपटा दिए जाते हैं।

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लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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