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  1. अप्रैल से बदल जाएंगे टैक्स के नियम, HRA और होम लोन पर पड़ेगा असर, ये है डीटेल

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अप्रैल से बदल जाएंगे टैक्स के नियम, HRA और होम लोन पर पड़ेगा असर, ये है डीटेल

Upstox

2 min read | अपडेटेड February 19, 2026, 15:04 IST

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सारांश

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 392(5)(बी) के तहत अब कर्मचारियों को अपनी टैक्स बचत के दावों का पुख्ता सबूत देना अनिवार्य होगा। नए ड्राफ्ट रूल्स के अनुसार फॉर्म 124 जमा करने के बाद ही एम्प्लॉयर सही टीडीएस (TDS) काट पाएगा। जानिए किन दावों के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं और क्या है इन नए नियमों की डेडलाइन।

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नए इनकम टैक्स रूल्स 2026 के तहत फॉर्म 124 भरकर टैक्स छूट के दावे करते कर्मचारी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी (CBDT) ने 7 फरवरी 2026 को इनकम टैक्स रूल्स 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 के साथ प्रभावी होंगे। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर उन नौकरीपेशा लोगों पर पड़ेगा जो अपनी सैलरी से होने वाली टैक्स कटौती यानी टीडीएस (TDS) को कम करने के लिए विभिन्न कटौतियों का दावा करते हैं। सरकार ने इस ड्राफ्ट पर विशेषज्ञों और आम जनता से 22 फरवरी 2026 तक फीडबैक और सुझाव मांगे हैं ताकि इसे अंतिम रूप दिया जा सके।

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फॉर्म नंबर 124 और सबूत देना हुआ अनिवार्य

नए ड्राफ्ट रूल्स के मुताबिक अब 'सैलरी' हेड के तहत आय पाने वाले कर्मचारियों को अपनी टैक्स कटौतियों के दावों का विवरण फॉर्म नंबर 124 में भरकर अपने एम्प्लॉयर को देना होगा। यह फॉर्म टीडीएस की सटीक गणना और आय के अनुमान के लिए जरूरी होगा। अगर कोई कर्मचारी धारा 392(5)(बी) के तहत छूट चाहता है तो उसे सिर्फ जानकारी देना ही काफी नहीं होगा बल्कि उससे संबंधित दस्तावेज भी पेश करने होंगे।

किन दावों के लिए कौन से दस्तावेज हैं जरूरी?

हाउस रेंट अलाउंस (HRA): अगर सालाना किराया 1 लाख रुपये से ज्यादा है तो मकान मालिक का नाम पता और पैन (PAN) देना होगा। इसके साथ ही मकान मालिक के साथ अपना रिश्ता भी बताना होगा।
लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC): यात्रा पर हुए खर्च के सबूत देने होंगे।
होम लोन ब्याज: लोन देने वाले बैंक या वित्तीय संस्थान का नाम पता और पैन देना अनिवार्य होगा। अन्य निवेश (चैप्टर VIII): निवेश या खर्च से जुड़े सभी जरूरी सबूत देने होंगे।

नियमों का पालन न करने पर बढ़ेगा टैक्स बोझ

सरकार ने साफ किया है कि जो कर्मचारी इन नियमों के तहत फॉर्म 124 जमा नहीं करेंगे उनके नियोक्ता पुरानी जानकारी के आधार पर टैक्स कटौती नहीं कर पाएंगे। सही और सटीक फॉर्म जमा करना हर उस कर्मचारी के लिए अनिवार्य है जो टैक्स में छूट पाना चाहता है। इससे न केवल टीडीएस की गणना आसान होगी बल्कि टैक्स चोरी पर भी लगाम लगेगी। सरकार आमतौर पर नियमों को लागू करने से पहले उनका ड्राफ्ट जारी करती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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