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4 min read | अपडेटेड April 02, 2026, 11:49 IST
सारांश
इनकम टैक्स विभाग ने पैन डेटा में सुधार के लिए फॉर्म पैन सीआर-01 और पैन सीआर-02 पेश किए हैं। इन फॉर्म के जरिए नाम, पता, जन्मतिथि और माता-पिता के नाम जैसी जानकारियों में बदलाव किया जा सकता है।

पैन कार्ड में सुधार के लिए इनकम टैक्स विभाग ने जारी किए नए आवेदन फॉर्म।
1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड में सुधार करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने पैन डेटा में किसी भी तरह के सुधार या बदलाव के लिए नए आवेदन फॉर्म जारी कर दिए हैं। यह फैसला इनकम टैक्स रूल्स 2026 के नियम 158 (12) के तहत लिया गया है। इनकम टैक्स विभाग के महानिदेशक (सिस्टम) मनु मलिक ने एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए बताया कि अब पैन होल्डर्स को अपनी कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग फॉर्म भरने होंगे। इस नए इंप्लिमेंटेशन का मकसद पैन सुधार की प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी और आसान बनाना है ताकि टैक्सपेयर्स को फ्यूचर में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
नए नियमों के मुताबिक, अब सभी पैन कार्ड धारकों के लिए एक ही फॉर्म नहीं होगा। अगर कोई इंडिविजुअल अपने पैन कार्ड में सुधार कराना चाहता है, तो उसे अब फॉर्म 'पैन सीआर-01' भरना होगा। वहीं, दूसरी ओर नॉन-इंडिविजुअल पैन होल्डर्स, जैसे कि कंपनियां, ट्रस्ट या फर्में, उन्हें अपने डेटा में सुधार के लिए 'पैन सीआर-02' फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। विभाग ने इन दोनों ही फॉर्म के पीडीएफ फॉर्मेट और इनसे जुड़े जरूरी दिशा-निर्देश भी साझा कर दिए हैं ताकि लोगों को फॉर्म भरते समय कोई कंफ्यूजन न रहे।
इंडिविजुअल के लिए जारी किए गए नए फॉर्म में कई तरह की जानकारियां मांगी गई हैं। इसके जरिए आप अपना नाम, जेंडर, जन्मतिथि, पूरा पता, पासपोर्ट नंबर और विदेश में रहने की स्थिति में वहां का टैक्सपेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर बदल सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर, लैंडलाइन और ईमेल आईडी जैसे कांटेक्ट डिटेल्स में भी सुधार किया जा सकता है। फॉर्म में पिता और माता के नाम को भरने के लिए भी अलग से कॉलम दिए गए हैं। यह सारी प्रक्रिया इसलिए की जा रही है ताकि विभाग के पास टैक्सपेयर्स का एकदम सही और लेटेस्ट डेटा मौजूद रहे।
नए पैन सुधार फॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब टैक्सपेयर्स को यह साफ तौर पर बताना होगा कि वे अपने पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर्म में अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि आप पिता या माता में से किसी एक का चुनाव करें। आप जिसका भी नाम चुनेंगे, वही आपके पैन कार्ड पर छपकर आएगा। पहले कई बार इस बात को लेकर स्पष्टता नहीं होती थी, लेकिन अब विभाग ने इसे एक जरूरी विकल्प बना दिया है। इससे उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जो अपनी माता का नाम कार्ड पर प्राथमिकता से देखना चाहते हैं।
अगर आप अपने पैन कार्ड में कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो आपको उसके सपोर्ट में कुछ जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे। इनमें पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण और जन्मतिथि का प्रमाण शामिल है। अगर आप ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो विभाग की सलाह है कि फॉर्म को साफ-साफ बड़े अक्षरों में भरें और इसके लिए काली स्याही वाले पेन का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। ध्यान रहे कि फॉर्म सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही भरा जाना चाहिए। अगर किसी का पैन कार्ड खो गया है, तो उसे फॉर्म के साथ एफआईआर की कॉपी भी लगानी होगी। इसके अलावा आधार नंबर देना भी अब अनिवार्य है, सिवाय उन लोगों के जिन्हें छूट दी गई है।
इन नए फॉर्म को सबमिट करने के लिए सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही विकल्प खुले रखे हैं। 1 अप्रैल 2026 से ही ये फॉर्म प्रभावी हो गए हैं। पैन कार्ड धारक इन्हें यूटीआईआईटीएसएल या प्रोटीन ई-गॉव के पैन केंद्रों पर जाकर फिजिकल तौर पर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग घर बैठे काम करना चाहते हैं, वे इन संस्थाओं की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। विभाग को उम्मीद है कि इस नई व्यवस्था से डेटा सुधार में होने वाली गलतियां कम होंगी और टैक्सपेयर्स का अनुभव पहले से बेहतर होगा। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे फॉर्म भरते वक्त अपना पैन नंबर बिल्कुल सही लिखें ताकि सुधार की प्रक्रिया में कोई देरी न हो।
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