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  1. इनकम टैक्स पेयर्स सावधान! आज खत्म हो रही है एडवांस टैक्स की डेडलाइन, फटाफट ऐसे निपटाएं काम

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इनकम टैक्स पेयर्स सावधान! आज खत्म हो रही है एडवांस टैक्स की डेडलाइन, फटाफट ऐसे निपटाएं काम

Upstox

4 min read | अपडेटेड March 15, 2026, 12:07 IST

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सारांश

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी और आखिरी किस्त जमा करने की आज यानी 15 मार्च 2026 आखिरी तारीख है। अगर आपका टैक्स 10,000 रुपये से ज्यादा बनता है, तो आज ही इसे जमा कर दें। देरी होने पर आपको हर महीने 1 पर्सेंट का ब्याज जुर्माना के तौर पर देना पड़ेगा।

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आज है एडवांस टैक्स की भुगतान की आखिरी तारीख | Image source: Shutterstock

आज 15 मार्च 2026 है और आज का दिन देश के लाखों इनकम टैक्स भरने वालों के लिए बहुत अहम है। अगर आपने अभी तक अपना एडवांस टैक्स जमा नहीं किया है, तो आपके पास आज आखिरी मौका है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की चौथी और आखिरी किस्त जमा करने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। अगर आप आज के दिन चूक जाते हैं, तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है और ब्याज के तौर पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कि आखिर किसे यह टैक्स भरना जरूरी है और आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से इसे कैसे जमा कर सकते हैं।

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किसे भरना होगा एडवांस टैक्स?

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, हर वह व्यक्ति या संस्था जिसकी साल भर की अनुमानित टैक्स देनदारी 10,000 रुपये या उससे ज्यादा है, उसे एडवांस टैक्स भरना जरूरी होता है। इसमें सैलरी पाने वाले लोग, बिजनेसमैन और फ्रीलांसर शामिल हैं। हालांकि, सरकार ने सीनियर सिटीजंस को इसमें बड़ी राहत दी है। ऐसे रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है और उनकी कमाई का जरिया कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती है। बाकी सभी टैक्सपेयर्स को किस्तों में यह भुगतान करना होता है ताकि साल के अंत में एक साथ बड़ा बोझ न पड़े।

बिना लॉगिन किए ऐसे करें पेमेंट?

एडवांस टैक्स भरने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। होमपेज पर आपको क्विक लिंक्स के सेक्शन में ई-पे टैक्स का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करने के बाद अपना पैन नंबर डालें और उसे दोबारा लिखकर कंफर्म करें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। आपके फोन पर 6 अंकों का ओटीपी आएगा, उसे भरकर आगे बढ़ें। इसके बाद आपको इनकम टैक्स वाले बॉक्स पर टिक करना होगा और प्रोसीड बटन दबाना होगा। यहां आपको असेसमेंट ईयर 2026-27 चुनना होगा और पेमेंट के प्रकार में एडवांस टैक्स (100) का चुनाव करना होगा। इसके बाद अपनी टैक्स की रकम, सरचार्ज और सेस भरकर बैंक के जरिए पेमेंट पूरा करें।

लॉगिन करके टैक्स भरने का तरीका

अगर आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके टैक्स भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले पोर्टल पर जाकर पैन और पासवर्ड डालें। इसके बाद ई-फाइल सेक्शन में जाकर ई-पे टैक्स पर क्लिक करें। यहां आपको ऊपर दाईं तरफ न्यू पेमेंट का बटन दिखेगा। उस पर क्लिक करके इनकम टैक्स का चुनाव करें और आगे बढ़ें। असेसमेंट ईयर 2026-27 और एडवांस टैक्स (कोड 100) को चुनें। अपनी टैक्स की राशि भरें और पेमेंट का पसंदीदा तरीका चुनकर भुगतान कर दें। पेमेंट सफल होने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी जिसमें बीएसआर कोड और चालान सीरियल नंबर होगा। इसे संभालकर रखें क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इसकी जरूरत पड़ती है।

एडवांस टैक्स जमा करने का पूरा शेड्यूल

एडवांस टैक्स साल में चार किस्तों में जमा किया जाता है। पहली किस्त 15 जून तक होती है जिसमें कुल टैक्स का 15 पर्सेंट हिस्सा देना होता है। दूसरी किस्त 15 सितंबर तक 45 पर्सेंट, तीसरी किस्त 15 दिसंबर तक 75 पर्सेंट और चौथी किस्त आज यानी 15 मार्च तक बाकी बचा हुआ सारा टैक्स जमा करना होता है। यह सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि सरकार के पास पूरे साल रेवेन्यू आता रहे और टैक्सपेयर्स को भी एकमुश्त बड़ी रकम न देनी पड़े।

डेडलाइन चूकने पर क्या होगा नुकसान

अगर आप आज की डेडलाइन को मिस करते हैं, तो आपको ब्याज के रूप में जुर्माना देना होगा। नियम के मुताबिक, अगर एडवांस टैक्स की किस्त में देरी होती है या कम पेमेंट किया जाता है, तो बाकी बची रकम पर हर महीने 1 पर्सेंट की दर से ब्याज लिया जाता है। ध्यान रहे कि अगर आप एक दिन की भी देरी करते हैं, तो भी आपको पूरे महीने का ब्याज देना पड़ सकता है।

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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