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  1. भारत पर अब 18% की जगह लगेगा सिर्फ 10% का टैरिफ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ट्रंप को बड़ा झटका

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भारत पर अब 18% की जगह लगेगा सिर्फ 10% का टैरिफ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ट्रंप को बड़ा झटका

Shubham Singh Thakur

3 min read | अपडेटेड February 21, 2026, 13:00 IST

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सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला दिया कि ट्रंप प्रशासन ने International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर आयात शुल्क लगाकर अपनी कानूनी सीमा पार की थी। इस फैसले पर ट्रंप काफी नाराज हुए।

Tariff

सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि वे Trade Act of 1974 के सेक्शन 122 के तहत एक नया आदेश जारी करेंगे।

Donald Trump Tariffs: टैरिफ के लिहाज से अमेरिका की ओर से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि अब भारत समेत सभी देशों पर फिलहाल 10% टैरिफ लगेगा। पहले भारत पर यह टैक्स 18% था, लेकिन अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे घटाकर 10% कर दिया गया है। बता दें कि अमेरिका की अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति Donald Trump ने एक पुराने कानून (IEEPA) का गलत इस्तेमाल करके ज्यादा टैक्स लगाए थे। इसलिए अब उस कानून के तहत ज्यादा टैक्स नहीं लगाया जा सकता।
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व्हाइट हाउस ने कहा है कि जिन देशों (जिनमें भारत भी शामिल है) ने Donald Trump सरकार के साथ पहले ही टैरिफ (आयात शुल्क) समझौते कर लिए थे, उन पर अब अस्थायी रूप से 10% का फ्लैट टैरिफ लगाया जाएगा।

अस्थायी है अमेरिकी सरकार का यह फैसला

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि यह 10% टैरिफ तब तक लागू रहेगा, जब तक सरकार किसी दूसरे कानूनी अधिकार का इस्तेमाल नहीं करती। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत पर भी यही 10% टैरिफ लागू होगा और क्या यह पहले लगाए गए ऊंचे शुल्क की जगह लेगा, तो अधिकारी ने साफ कहा—“हां, 10% टैरिफ रहेगा, जब तक कोई दूसरा अधिकार लागू नहीं किया जाता।”

सुप्रीम कोर्ड से ट्रंप को लगा झटका

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला दिया कि ट्रंप प्रशासन ने International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर आयात शुल्क लगाकर अपनी कानूनी सीमा पार की थी। इस फैसले पर ट्रंप काफी नाराज हुए और उन्होंने इसे “बेहद बेतुका” बताया। ट्रंप का कहना है कि कोर्ट का यह फैसला दूसरे देशों को फायदा पहुंचाता है, अमेरिका को नहीं।

सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि वे Trade Act of 1974 के सेक्शन 122 के तहत एक नया आदेश जारी करेंगे। इसके तहत अमेरिका सभी देशों पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाएगा। यह नियम 150 दिनों तक लागू रह सकता है और अधिकतम 15% तक शुल्क लगाने की अनुमति देता है। ट्रंप ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर भी साझा की।

भारत के लिए क्या बदला?

ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भारत के साथ हुआ व्यापार समझौता वैसा का वैसा ही रहेगा। उनके मुताबिक भारत अमेरिका को टैरिफ देगा और अमेरिका भारत को टैरिफ नहीं देगा। उन्होंने कहा कि तरीका बदल गया है, लेकिन डील बनी रहेगी।

ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री Narendra Modi के साथ अपने रिश्ते को “बेहद शानदार” बताया और कहा कि भारत के साथ अमेरिका के व्यापारिक संबंध अच्छे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पहले भारत अमेरिका से ज्यादा फायदा उठा रहा था, लेकिन अब जो समझौता हुआ है वह “न्यायसंगत” है।

इससे पहले अमेरिका और भारत के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौता हुआ था। इसके तहत अमेरिका ने भारत पर लगने वाला ‘रिसिप्रोकल टैरिफ’ 50% से घटाकर 18% कर दिया था। बदले में भारत ने अमेरिकी सामानों पर अपने टैरिफ खत्म करने पर सहमति दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत पर 18% की जगह अस्थायी रूप से 10% टैरिफ लागू होगा, जब तक अमेरिका कोई नया कानूनी रास्ता नहीं अपनाता।

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लेखकों के बारे में

Shubham Singh Thakur
Shubham Singh Thakur is a business journalist with a focus on stock market and personal finance. An alumnus of the Indian Institute of Mass Communication (IIMC), he is passionate about making financial topics accessible and relevant for everyday readers.

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