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सरकार ने कपास के इंपोर्ट-ड्यूटी छूट का समय तीन महीने के लिए बढ़ाया, क्यों लिया गया फैसला, क्या मिलेगा फायदा, यहां समझें

Upstox

2 min read | अपडेटेड August 28, 2025, 12:14 IST

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सारांश

इस कदम से कपड़ा प्राइस चेन की कच्चे माल की लागत कम होने और विनिर्माताओं एवं उपभोक्ताओं दोनों को आवश्यक राहत मिलने की उम्मीद है। कपड़ा प्राइस चेन में धागा, कपड़ा, परिधान और सिले हुए प्रोडक्ट्स शामिल हैं।

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सरकार ने कपास के इंपोर्ट ड्यूटी छूट का समय तीन महीने के लिए बढ़ाया

सरकार ने कपास के शुल्क मुक्त आयात की अवधि गुरुवार को तीन महीने के लिए बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी। इस कदम का मकसद अमेरिका के 50% हाइ टैरिफ का सामना कर रहे कपड़ा निर्यातकों को समर्थन देना है। इससे पहले 18 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक कपास आयात पर शुल्क छूट की अनुमति दी थी। मंत्रालय ने गुरुवार को बयान में कहा, ‘निर्यातकों को और अधिक समर्थन देने के लिए केंद्र सरकार ने कपास (एचएस 5201) पर आयात शुल्क छूट को 30 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है।’ इसमें 5% मूल सीमा शुल्क (बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, बीसीडी) और 5% कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर (Agriculture Infrastructure and Development Cess, AIDC) से छूट, साथ ही दोनों पर 10% सामाजिक कल्याण अधिभार शामिल है जिससे कपास पर कुल आयात शुल्क 11% बैठता है।

इस कदम से कपड़ा प्राइस चेन की कच्चे माल की लागत कम होने और विनिर्माताओं एवं उपभोक्ताओं दोनों को आवश्यक राहत मिलने की उम्मीद है। कपड़ा प्राइस चेन में धागा, कपड़ा, परिधान और सिले हुए प्रोडक्ट्स शामिल हैं। कपड़ा, रत्न एवं आभूषण और चमड़ा सहित भारतीय वस्तुओं पर 27 अगस्त से अमेरिकी टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है।

शुल्क छूट से घरेलू बाजार में कच्चे कपास की उपलब्धता बढ़ेगी, कपास की कीमतें स्थिर होंगी और इस प्रकार तैयार वस्त्र उत्पादों पर महंगाई का दबाव कम होगा। सरकार के अनुसार, इस कदम से उत्पादन लागत कम करके तथा कपड़ा क्षेत्र में लघु एवं मझोले उद्यमों (एसएमई) को संरक्षण देकर भारतीय कपड़ा उत्पादों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। बयान में कहा गया कि इसको लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी।

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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