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YES Bank ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में किया बदलाव, 1 अप्रैल से होंगे लागू, समझिए पूरा मामला

Upstox

3 min read | अपडेटेड March 10, 2026, 18:19 IST

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सारांश

यूटिलिटी बिल पेमेंट के मामले में बैंक ने मासिक खर्च की सीमा बढ़ा दी है। इसमें बिजली, पानी और गैस जैसे बिलों का भुगतान शामिल है। अगर किसी स्टेटमेंट साइकिल के दौरान इन बिलों पर किया गया कुल खर्च तय सीमा से ज्यादा हो जाता है, तो उस ट्रांजैक्शन अमाउंट पर 1% फीस और GST लगाया जाएगा।

YES Bank

YES Bank: इन बदलावों का मुख्य असर यूटिलिटी बिल पेमेंट और ट्रांसपोर्ट से जुड़े खर्चों पर पड़ेगा।

प्राइवेट सेक्टर लेंडर YES Bank ने अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए कुछ फीस से जुड़े नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। ये नए नियम 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं। इन बदलावों का मुख्य असर यूटिलिटी बिल पेमेंट और ट्रांसपोर्ट से जुड़े खर्चों पर पड़ेगा, जहां बैंक ने मासिक खर्च की वह सीमा बढ़ा दी है जिसके बाद फीस लगती है।

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हालांकि फीस की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह ही 1% चार्ज और उस पर लागू GST लिया जाएगा। लेकिन नई सीमा बढ़ने के कारण कार्डधारक अब इन कैटेगरी में पहले से ज्यादा खर्च कर सकेंगे, उसके बाद ही उन पर अतिरिक्त शुल्क लागू होगा।

यूटिलिटी बिल पेमेंट

यूटिलिटी बिल पेमेंट के मामले में बैंक ने मासिक खर्च की सीमा बढ़ा दी है। इसमें बिजली, पानी और गैस जैसे बिलों का भुगतान शामिल है। अगर किसी स्टेटमेंट साइकिल के दौरान इन बिलों पर किया गया कुल खर्च तय सीमा से ज्यादा हो जाता है, तो उस ट्रांजैक्शन अमाउंट पर 1% फीस और GST लगाया जाएगा। हालांकि एक ट्रांजैक्शन पर अधिकतम ₹5,000 तक ही शुल्क लिया जाएगा।

1 अप्रैल से लागू होने वाले नए नियमों के अनुसार YES Private Credit Card के लिए यह मासिक सीमा ₹1 लाख कर दी गई है। Marquee, Reserv और इसी तरह के प्रीमियम कार्ड्स के लिए यह सीमा ₹50,000 होगी। वहीं YES बैंक के अन्य क्रेडिट कार्ड्स के लिए यह सीमा ₹25,000 तय की गई है। यानी इन सीमाओं से ज्यादा यूटिलिटी खर्च होने पर ही अतिरिक्त चार्ज लागू होगा। पहले इन कार्ड्स के लिए यह सीमा इससे कम थी।

वॉलेट लोडिंग चार्ज पर बैंक ने क्या कहा?

इसके अलावा बैंक ने थर्ड-पार्टी डिजिटल वॉलेट में पैसे लोड करने से जुड़े चार्ज को भी स्पष्ट किया है। अगर कोई यूजर क्रेडिट कार्ड के जरिए वॉलेट में ₹2,000 तक की राशि लोड करता है तो उस पर कोई फीस नहीं लगेगी। लेकिन अगर यह राशि ₹2,000 से ज्यादा होती है, तो उस पर 1% चार्ज और GST लिया जाएगा। इस पर भी अधिकतम ₹5,000 प्रति ट्रांजैक्शन तक ही शुल्क लगाया जा सकेगा।

टोल और ब्रिज से जुड़े ट्रांजैक्शन्स

टोल और ब्रिज से जुड़े ट्रांजैक्शन्स में भी बदलाव किया गया है। अब क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में इन्हें “Transportation fee” के नाम से दिखाया जाएगा। इन खर्चों पर भी वही नियम लागू होगा, यानी अगर एक महीने में कुल खर्च तय सीमा से ज्यादा हो जाता है तो 1% फीस और GST लिया जाएगा।

1 अप्रैल से प्रीमियम कार्ड वेरिएंट्स के लिए इस कैटेगरी में मासिक खर्च की सीमा ₹75,000 होगी, जबकि अन्य क्रेडिट कार्ड्स के लिए यह सीमा ₹50,000 तय की गई है। यहां भी एक ट्रांजैक्शन पर अधिकतम ₹5,000 तक ही शुल्क लगाया जाएगा।

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Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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