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  1. इनकम टैक्स रिफंड में क्यों हो रही देरी, कब तक आएगा टैक्सपेयर्स का अटका हुआ पैसा? CBDT चेयरमैन ने दिए सारे जवाब

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इनकम टैक्स रिफंड में क्यों हो रही देरी, कब तक आएगा टैक्सपेयर्स का अटका हुआ पैसा? CBDT चेयरमैन ने दिए सारे जवाब

Upstox

3 min read | अपडेटेड November 17, 2025, 15:25 IST

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सारांश

Income Tax Refund: कई टैक्सपेयर्स हैं, जिनका इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आया है। सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया है कि क्यों रिफंड आने में देरी हो रही है और कब तक लोगों का अटका हुआ रिफंड आ जाएगा? चलिए जानते हैं कि रवि अग्रवाल ने क्या कुछ कहा।

इनकम टैक्स रिफंड

इनकम टैक्स रिफंड आने में क्यों हो रही है देरी? सीबीडीटी चेयरमैन ने बताया

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes, CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए बजट में निर्धारित 25.20 लाख करोड़ रुपये के इनकम टैक्स कलेक्शन के टारगेट को हासिल कर लेने की सोमवार को उम्मीद जताई। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि क्यों कुछ टैक्सपेयर्स को रिफंड मिलने में देरी हो रही है। जब उनसे रिफंड में देरी को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट कुछ ‘रिफंड’ क्लेमों को एनालाइज कर रहा है जो ज्यादा अमाउंट के थे या जिन्हें सिस्टम ने रेड फ्लैग दिखा दिया था। टैक्सपेयर्स से भी कहा गया है कि अगर वे कुछ भूल गए हैं तो संशोधित ‘रिटर्न’ दाखिल करें। India International Trade Fair (IITF) में टैक्सपेयर्स के ‘लाउंज’ के उद्घाटन के मौके पर अग्रवाल ने कहा, ‘कम अमाउंट के ‘रिफंड’ जारी किए जा रहे हैं। हमने एनालाइज किया और पाया कि कुछ गलत ‘रिफंड’ या कटौतियों का दावा किया जा रहा था। इसलिए यह एक सतत प्रक्रिया है। हमें उम्मीद है कि बचे हुए ‘रिफंड’ इस महीने या दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे।’

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कलेक्शन के बारे में अग्रवाल ने कहा कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पिछले साल की तुलना में 6.99% की दर से बढ़ रहा है, जो एक उत्साहजनक रुझान है। उन्होंने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि साल के अंत तक हम लक्ष्य हासिल कर लेंगे। टैक्सपेयर्स का रिऐक्शन भी अच्छा रहा है।’ मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 1 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 6.99% बढ़कर 12.92 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन और धीमी ‘रिफंड’ रेट इसकी मुख्य वजह रहे। 10 नवंबर तक ‘रिफंड’ जारी करने की राशि 18% घटकर 2.42 लाख करोड़ रुपये से अधिक रह गई। उन्होंने कहा कि मौजूदा FY के लिए एडवांस टैक्स की दो किस्तें अब भी बची हैं और FY 2024-25 के लिए ऑडिट रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख बढ़ा दी गई है।

नए इनकम टैक्स नियमों को लेकर क्या बोले CBDT चेयरमैन?

अग्रवाल ने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि 10 दिसंबर तक हम इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे।’ 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स नियमों के बारे में अग्रवाल ने कहा कि नए नियमों और फॉर्म को साल के अंत या जनवरी, 2026 तक अधिसूचित किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आईटीआर फॉर्म प्रासंगिक और कारोबारी सुगमता के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए ताकि टैक्सपेयर्स पर गैरजरूरी बोझ न पड़े। अग्रवाल ने कहा, ‘इसलिए हम इसे जनवरी तक लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं ताकि टैक्सपेयर्स को अपने सिस्टम में अपनी प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। हमारा उद्देश्य इसे टैक्सपेयर्स के लिए सरल बनाना है क्योंकि फॉर्म ही पहला जरिया है जिसके माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित होता है।’

भाषा इनपुट के साथ
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