return to news
  1. Tax benefits: क्या HRA और Home Loan दोनों पर मिल सकता है टैक्स में छूट? कैसे कर सकते हैं क्लेम?

पर्सनल फाइनेंस

Tax benefits: क्या HRA और Home Loan दोनों पर मिल सकता है टैक्स में छूट? कैसे कर सकते हैं क्लेम?

Upstox

3 min read | अपडेटेड July 14, 2025, 15:17 IST

Twitter Page
Linkedin Page
Whatsapp Page

सारांश

अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और किसी दूसरे शहर या इलाके में आपका खुद का घर है, जिसकी EMI आप भर रहे हैं, तो आप दोनों छूट का लाभ ले सकते हैं। ऐसी स्थिति तब होती है जब आपकी अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे शहर में है और आप नौकरी की वजह से किसी और शहर में किराए पर रहते हैं।

income tax

HRA नौकरीपेशा लोगों को उनके किराए के खर्च में मदद के लिए मिलता है।

Income Tax benefits: अगर आप एक घर में किराए पर रहते हैं और किसी दूसरे घर के लिए होम लोन की EMI भरते हैं, तो क्या आप दोनों पर टैक्स छूट ले सकते हैं? इसका सीधा और आसान जवाब है – हां, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह पुराने टैक्स सिस्टम के तहत ही संभव है।

HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है?

HRA नौकरीपेशा लोगों को उनके किराए के खर्च में मदद के लिए मिलता है। इस पर टैक्स छूट इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(13A) के तहत मिलती है। आपको जितनी छूट मिलेगी, वो इन तीन में से जो सबसे कम होगी, वो होगी:

  1. जितना HRA आपको मिला है,
  2. आपकी बेसिक सैलरी का 50% (अगर मेट्रो शहर में रहते हैं) या 40% (अगर नॉन-मेट्रो शहर में रहते हैं),
  3. दिए गए किराए में से बेसिक सैलरी का 10% घटाने के बाद जो रकम बचती है।

होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट क्या है?

अगर आपने घर खरीदा है और EMI भर रहे हैं, तो आपको दो तरह की छूट मिल सकती है। पहली, ब्याज पर धारा 24(b) के तहत सालाना ₹2 लाख तक की छूट और दूसरी प्रिंसिपल पर धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप सिर्फ इसलिए HRA का दावा नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एक और प्रॉपर्टी भी है जिसकी EMI आप चुकाते हैं।

क्या दोनों छूट एक साथ ली जा सकती हैं?

हां, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और किसी दूसरे शहर या इलाके में आपका खुद का घर है, जिसकी EMI आप भर रहे हैं, तो आप दोनों छूट का लाभ ले सकते हैं। ऐसी स्थिति आमतौर पर तब होती है जब आपकी अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे शहर में है और आप नौकरी की वजह से किसी और शहर में किराए पर रहते हैं। या आपका घर अभी निर्माणाधीन है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने खुद के घर को किराए पर दे दिया है और खुद किसी बड़े मकान में शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे में आप किराया और EMI दोनों पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।

कैसे करें क्लेम

अगर आपके ऑफिस ने आपके सैलरी से ज्यादा TDS काट लिया है क्योंकि आपने दोनों चीजों का क्लेम किया है, तो साल के अंत में ITR भरते समय आप पूरा टैक्स रिफंड ले सकते हैं। इसके लिए आपको किराए की रसीदें और बैंक से मिला होम लोन ब्याज प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगर आपने जिस घर की EMI भर रहे हैं, उससे कोई किराया मिल रहा है, तो उसे भी दिखाना जरूरी है और अपनी आय के अनुसार सही ITR फॉर्म चुनना होगा। अगर आपके दावे सही हैं और इनकम टैक्स विभाग ने उन्हें जांच कर सही पाया, तो आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा।

(डिस्क्लेमर: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें।)
ELSS
2025 के लिए पाएं बेस्ट टैक्स बचाने वाले फंड्स एक्सप्लोर करें ELSS
promotion image

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।