पर्सनल फाइनेंस
3 min read | अपडेटेड March 04, 2025, 16:23 IST
सारांश
E-nomination on EPFO Portal: UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को ऐक्टिवेट करके ईपीएफओ सदस्य अपने परिजनों या किसी और व्यक्ति को अपना नॉमिनी ऑनलाइन ही बना सकते हैं। इसके लिए ना ही ईपीएफओ ऑफिस जाने की जरूरत है और ना नियोक्ता के अप्रूवल की। ई-नॉमिनेशन के जरिए कोई अप्रिय घटना होने पर नॉमिनी के लिए वित्तीय सहारे का विकल्प रहता है।
UAN ऐक्टिवेशन से EPFO की ऑनलाइन सेवाओं का फायदा उठाना हो जाता है आसान। (तस्वीर: Shutterstock)
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) सदस्यों के परिवारों की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ई-नॉमिनेशन की सुविधा देता है। इसकी मदद से EPFO सदस्य की मृत्यु होने पर उसके चुने हुए नॉमिनी या उचित उत्तराधिारी को पेंशन, प्रॉविडेंट फंड और बीमा की राशि बिना किसी विवाद के आसानी से ट्रांसफर की जा सकती है।
जब EPFO सदस्य किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाता है तो यह व्यक्ति ऑनलाइन क्लेम दाखिल करने के लिए पात्र बन जाता है। ऑनलाइन क्लेम फाइल होने से इसका सेटलमेंट तेजी से और पारदर्शिता के साथ होता है।
इसके लिए ईपीएफओ कार्यालय जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में यह समय भी बचाता है, महिला नॉमिनी या उत्तराधिकारी के लिए सुरक्षित भी होता है। ऑनलाइन क्लेम फाइल करने का एक फायदा यह भी है कि इसे वेरिफाई कराने के लिए नियोक्ता की जरूरत नहीं होती।
ई-नॉमिनेशन के लिए सदस्य का आधार से जुड़ा UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर), आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और पता दर्ज होना चाहिए।
इसके अलावा जिस व्यक्ति का नामांकन होना है, उसका आधार, बैंक अकाउंट नवंबर और फोटो भी उपलब्ध होना चाहिए। सदस्य एक से ज्यादा लोगों को नामांकित कर सकते हैं। यहां उन्हें मिलने वाला हिस्सा भी पहले से फिक्स किया जा सकता है।
पेंशन योजना के तहत माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति को नामित कर सकता है। अगर परिवार में कोई ना हो तो सिर्फ किसी और व्यक्ति को ही नामांकित कर सकता है, संस्था को नहीं।
इसके बाद सदस्य ई-सेवा पोर्टल यानी यूनिफाइड सदस्य पोर्टल पर अपना UAN, पासवर्ड एंटर करके कैप्चा वेरिफाई करें और साइन इन करें।
‘मैनेज’ टैब पर क्लिक करके ई-नॉमिनेशन को चुनें। अपनी प्रोफाइल के बारे में जानकारी को चेक करें और अगर सही हो तो प्रोसीड करें।
परिवार के विवरण को अपडेट करने के लिए ‘यस’ बटन पर क्लिक करें।
जिन्हें नामांकित किया जाना है ‘ऐड फैमिली डीटेल्स में जाकर’ उनके बारे में पूछी गई जानकारी एंटर करने के बाद तस्वीर अपलोड करके सेव करें। नॉमिनी के नाबालिग होने पर अभिभावक का विवरण भी सबमिट करना जरूरी है।
नॉमिनेशन डीटेल्स में जाकर सबके हिस्से का विवरण दर्ज करें और सेव ई-नॉमिनेशन पर क्लिक करें।
ई-साइन बटन पर क्लिक करके आधार से लिंक मोबाइल नवंबर पर ओटीपी के लिए वर्चुअल आईडी एंटर करें। ओटीपी दर्ज करते ही ई-नॉमिनेशन फाइल हो जाएगा।
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