पर्सनल फाइनेंस
5 min read | अपडेटेड May 14, 2025, 11:26 IST
सारांश
Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Scheme एक सरकारी पेंशन योजना है। जिसमें भारत के श्रमिक खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति महीने के अंशदान से 60 साल की उम्र में कम से कम 3000 रुपये की मंथली पेंशन सुनिश्चित हो सकती है।
PM-SYM स्कीम के क्या हैं फायदे और पात्रता?
Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PM-SYM) स्कीम भारत सरकार ने असंगठित सेक्टर्स के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए शुरू की थी। यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य देश के असंगठित सेक्टर्स के श्रमिकों का फ्यूचर सिक्योर करना है। यह स्कीम असंगठित सेक्टर्स से संबंधित उन श्रमिकों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की मिनिमम मंथली पेंशन सुनिश्चित करती है जिनकी मंथली इनकम 15,000 रुपये तक है। देश के सकल घरेसू उत्पास (GDP) में करीब 50% योगदान देने वाले श्रमिकों के लिए यह स्कीम काफी कार्यगर साबित हो सकती है।
असंगठित सेक्टर्स की बात करें तो इसके तहत ज्यादातर घर के काम करने वाले, रेहड़ी-पटरी वाले, मिड-डे मील वर्कर, सिर पर बोझा ढोने वाले, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खुद का खाता रखने वाले, कृषि मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर, ऑडियो-विजुअल मजदूर या इसी तरह के दूसरे कामों में लगे हुए श्रमित आते हैं। ई-श्रम पोर्टल के अनुसार , 31 दिसंबर 2024 तक 30.51 करोड़ से ज्यादा असंगठित श्रमिक रजिस्टर्ड हैं। पीएम-एसवाईएम को अंतरिम बजट 2019 में पेश किया गया था। इस स्कीम को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी एसपीवी) के सहयोग से चलाया जाता है। एलआईसी पेंशन फंड मैनेजर है और पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार है। यह स्कीम सरकार की व्यापक सामाजिक सुरक्षा पहलों का एक हिस्सा है और असंगठित सेक्टर के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक पेंशन कवरेज के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अनेक लाभ प्रदान करती है। ये रही लिस्ट- न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन: 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रति माह।
सरकारी अंशदान: भारत सरकार 1:1 के आधार पर श्रमिक के अंशदान के बराबर अंशदान करती है।
स्वैच्छिक और अंशदायी: यह योजना स्वैच्छिक है, जो श्रमिकों को उनकी सामर्थ्य और आवश्यकता के आधार पर अंशदान करने की अनुमति देती है।
पारिवारिक पेंशन: यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो पति/पत्नी को पेंशन राशि का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलता है। पारिवारिक पेंशन केवल पति/पत्नी को ही मिलती है।
निकास प्रावधान: प्रतिभागी निर्दिष्ट शर्तों (धारा 9 में विस्तृत) के अधीन स्कीम से बाहर निकल सकते हैं।
आसान रजिस्ट्रेशन: पात्र श्रमिक सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) या मानधन पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं।
निधि प्रबंधन: यह योजना एलआईसी द्वारा प्रशासित है, जो वित्तीय स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है।
18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए उम्र।
मंथली इनकम 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
सड़क विक्रेता, कूड़ा बीनने वाले, रिक्शा चालक निर्माण श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर कृषि श्रमिक, बीड़ी श्रमिक घरेलू कामगार, बुनकर, कारीगर, मछुआरे, चमड़ा कामगार आदि श्रमिकों उठा सकते हैं लाभ।
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), या राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए। टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए। किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहा हो।
आधार कार्ड
IFSC सहित बचत बैंक खाता या जन धन खाता विवरण
मोबाइल नंबर
18 साल की उम्र में प्रवेश करने वाले वाले श्रमिक को 55 रुपये हर महीने जमा करने होंगे, जबकि सरकार भी इतने ही रुपये का योगदान देगी।
20 साल की उम्र में प्रवेश करने वाले वाले श्रमिक को 65 रुपये हर महीने जमा करने होंगे, जबकि सरकार भी इतने ही रुपये का योगदान देगी।
25 साल की उम्र में प्रवेश करने वाले वाले श्रमिक को 80 रुपये हर महीने जमा करने होंगे, जबकि सरकार भी इतने ही रुपये का योगदान देगी।
30 साल की उम्र में प्रवेश करने वाले वाले श्रमिक को 105 रुपये हर महीने जमा करने होंगे, जबकि सरकार भी इतने ही रुपये का योगदान देगी।
35 साल की उम्र में प्रवेश करने वाले वाले श्रमिक को 150 रुपये हर महीने जमा करने होंगे, जबकि सरकार भी इतने ही रुपये का योगदान देगी।
40 साल की उम्र में प्रवेश करने वाले वाले श्रमिक को 200 रुपये हर महीने जमा करने होंगे, जबकि सरकार भी इतने ही रुपये का योगदान देगी।
60 साल पूरे होने पर श्रमिक को कम से कम 3000 रुपये की मंथली पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।
पीएम-एसवाईएम में रजिस्ट्रेशन की सुविधा पूरे भारत में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के जरिए उपलब्ध है। इन स्टेप्स में कर सकते हैं रजिस्टर-
आधार और बचत बैंक खाते के साथ किसी सीएससी पर जाएं।
आधार का उपयोग करके बायोमेट्रिक सर्टिफिकेशन दें।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें।
पहली सदस्यता का भुगतान नकद करना होगा।
बैंक खाते से ऑटो-डेबिट सुविधा चुनें।
सफल रजिस्ट्रेशन होने पर पीएम-एसवाईएम कार्ड प्राप्त करें।
राज्य और केंद्र सरकार के सभी श्रम कार्यालय, एलआईसी के सभी ब्रांच ऑफिस, ईएसआईसी/ईपीएफओ के ऑफिस अपने सुविधा डेस्क/सहायता डेस्क पर असंगठित श्रमिकों को योजना, इसके लाभों और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए सुविधा केंद्र के रूप में काम करते हैं। ग्राहक सेवा नंबर 1800 2676 888 (24*7 उपलब्ध) और वेब पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा है।
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