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PAN card: TDS, TCS डिडक्टर्स और कलेक्टर्स के लिए बड़ी राहत, CBDT ने टैक्स नोटिस के लिए नियमों में दी ढील

Upstox

3 min read | अपडेटेड July 22, 2025, 14:02 IST

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सारांश

आसान शब्दों में अगर किसी व्यक्ति का PAN पहले इनएक्टिव था, लेकिन बाद में उन्होंने आधार से लिंक करवा कर उसे एक्टिव करवा लिया, तो TDS/TCS कम काटने के लिए Tax Deductors या Collectors पर अब जुर्माना नहीं लगेगा, बशर्ते PAN समय पर लिंक कर लिया गया हो।

CBDT

CBDT ने 2024 में भी Deductors/Collectors को कुछ राहत प्रदान की थी।

PAN-Aadhaar: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने PAN को Aadhaar से लिंक न करने पर लगने वाले नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव से खासकर उन लोगों (TDS/TCS deductors और collectors) को फायदा होगा, जिन लोगों को निष्क्रिय पैन कार्ड धारकों से कम दर पर टैक्स काटने/कलेक्ट करने के बाद टैक्स डिमांड नोटिस प्राप्त हुए हैं।

पहले क्या होता था?

CBDT द्वारा घोषित नियमों के अनुसार आधार से लिंक न होने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय पैन कार्ड रखने वाले टैक्सपेयर्स को 20% तक की उच्च दर पर TDS/TCS का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि, बहुत से टैक्स Deductors/Collectors ने ऐसे PAN होल्डर्स से उच्च दर पर टैक्स नहीं काटा। टैक्स कम काटने की वजह से उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिमांड नोटिस मिला। CBDT ने 2024 में ऐसे Deductors/Collectors को कुछ राहत प्रदान की थी। हालांकि, बढ़ती शिकायतों को देखते हुए बोर्ड ने एक बार फिर राहत दी है।

क्या है CBDT का नया नियम?

CBDT ने 21 जुलाई 2025 को एक सर्कुलर में कहा है कि अब टैक्स Deductors/Collectors को ऊंची दर पर टैक्स काटने में हुई गलती के लिए दोषी नहीं माना जाएगा, अगर ये दो शर्तें पूरी हों:

  1. अगर पेमेंट 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2025 के बीच किया गया हो, और PAN को 30 सितंबर 2025 से पहले आधार से लिंक कर ऑपरेटिव बना दिया जाए।

  2. अगर पेमेंट 1 अगस्त 2025 या उसके बाद किया गया हो, और PAN को पेमेंट वाले महीने के खत्म होने के 2 महीने के भीतर आधार से लिंक कर दिया जाए।

आसान शब्दों में अगर किसी व्यक्ति का PAN पहले इनएक्टिव था, लेकिन बाद में उन्होंने आधार से लिंक करवा कर उसे एक्टिव करवा लिया, तो TDS/TCS कम काटने के लिए Tax deductors या collectors पर अब जुर्माना नहीं लगेगा, बशर्ते PAN समय पर लिंक कर लिया गया हो।

क्यों बदले गए नियम?

CBDT ने यह नया फैसला इसलिए लिया क्योंकि उन्हें कई टैक्स काटने वालों से शिकायतें मिली थीं कि उन्हें आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिल रहे हैं। ये नोटिस इस बात के लिए थे कि उन्होंने ऐसे लोगों से कम टैक्स (TDS/TCS) काटा है जिनका PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं होने के कारण इनएक्टिव हो गया था।

नियम के अनुसार, ऐसे मामलों में टैक्स ऊंची दर पर काटना होता है, लेकिन बहुत से Deductors/Collectors को यह जानकारी समय पर नहीं होती। इसी वजह से विभाग ने उन्हें गलती का दोषी मानते हुए टैक्स डिमांड भेज दी। इन बढ़ती शिकायतों को देखते हुए CBDT ने 21 जुलाई 2025 को सर्कुलर जारी कर नियमों में बदलाव किया ताकि निर्दोष टैक्स काटने वालों को राहत मिल सके।

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लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।