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  1. New Pension Rule: अनुशासनहीनता पर छिन सकती है पेंशन, इन PSU एम्प्लॉयीज के लिए आया नया नियम

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New Pension Rule: अनुशासनहीनता पर छिन सकती है पेंशन, इन PSU एम्प्लॉयीज के लिए आया नया नियम

Upstox

2 min read | अपडेटेड May 27, 2025, 16:32 IST

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सारांश

New Pension Rule: नए नियम में कहा गया है कि सरकारी कर्मयारियों की पेंशन जैसी रिटायरमेंट बेनिफिट्स रोकी जा सकती है। इसे लेकर पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 22 मई 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया है। नए नोटिफिकेशन में CCS (पेंशन) रूल्स 2021 के नियम 37 के उप-नियम 29 में एक नया खंड जोड़ा है।

New Pension Rule

New Pension Rule: नए नियम के बाद अब PSU में शामिल हो चुके सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा अनुशासित और जिम्मेदार रहना होगा।

New Pension Rule: सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स 2021 में एक बड़ा बदलाव किया है। इसका उन कर्मचारियों पर सीधा असर पड़ेगा जो केंद्र सरकार की सेवा छोड़कर किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी (PSU) में शामिल हुए हैं। नए नियम के बाद अब PSU में शामिल हो चुके सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा अनुशासित और जिम्मेदार रहना होगा, वरना उनकी पेंशन तक छिन सकती है।

PSU कर्मचारियों की रोकी जा सकती है पेंशन

नए नियम में कहा गया है कि सरकारी कर्मयारियों की पेंशन जैसी रिटायरमेंट बेनिफिट्स रोकी जा सकती है। इसे लेकर पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 22 मई 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया है।

नए नोटिफिकेशन में CCS (पेंशन) रूल्स 2021 के नियम 37 के उप-नियम 29 में एक नया खंड जोड़ा है। इसके तहत अब अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी (PSU) में शामिल होने के बाद किसी गलत आचरण का दोषी पाया जाता है और उसे वहां से निकाल दिया जाता है, तो उसकी सरकारी सेवा के दौरान मिली रिटायरमेंट सुविधाएं (जैसे पेंशन) रोकी जा सकती हैं।

इसके अनुसार अगर कोई कर्मचारी सरकारी विभाग से PSU में शामिल होने के बाद वहां किसी अनुशासनहीनता के कारण निकाला जाता है, तो उसे सरकार की तरफ से दी जाने वाली पेंशन या अन्य रिटायरमेंट लाभ नहीं मिलेंगे। साथ ही, इस पर अंतिम फैसला उस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा जो उस PSU को देखता है।

पहले यह नियम कहता था कि अगर कोई कर्मचारी PSU में शामिल होने के बाद निकाला जाता है, तो उसकी सरकारी सेवा के दौरान मिले रिटायरमेंट लाभ जब्त नहीं किए जाएंगे। यानी, पहले कर्मचारी को उसकी सरकारी सेवा के बदले मिलने वाली पेंशन पर असर नहीं पड़ता था, भले ही उसे PSU से किसी कारण निकाला गया हो।

रूल 37 यह बताता है कि जब कोई सरकारी विभाग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) में बदला जाता है, तो उस विभाग के कर्मचारियों को पेंशन कैसे दी जाएगी। जब विभाग PSU बन जाता है तो उस समय कर्मचारियों की बची हुई अर्जित छुट्टियाँ (Earned leave) और आधे वेतन वाली छुट्टियां (Half-pay leave) PSU को ट्रांसफर कर दी जाती हैं। साथ ही, कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड (PF) का बैलेंस भी नई कंपनी के PF अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है।

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।