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  1. New EPFO Rule: सर्विस पीरियड ओवरलैप होने पर भी नहीं रिजेक्ट होगी PF ट्रांसफर क्लेम रिक्वेस्ट

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New EPFO Rule: सर्विस पीरियड ओवरलैप होने पर भी नहीं रिजेक्ट होगी PF ट्रांसफर क्लेम रिक्वेस्ट

rajeev-kumar

2 min read | अपडेटेड May 22, 2025, 11:22 IST

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सारांश

प्रोविडेंट फंड निकालना या इसको ट्रांसफर कराना थोड़ा जटिल प्रोसेस है। EPFO हालांकि इसे EPF मेंबर्स के लिए आसान बनाने में जुटा हुआ है और इसी क्रम में एक नया नियम भी आया है। चलिए समझते हैं इस नियम से किसे फायदा मिलेगा।

EPFO का नया नियम

EPFO के नए नियम से PF ट्रांसफर क्लेम करना होगा और आसान

Employees Provident Fund यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि अकाउंट होल्डर्स के लिए एक गुड न्यूज है, Employees Provident Fund Organisation (EPFO) यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे EPF मेंबर्स के सर्विस पीरियड में ओवरलैप के कारण पीएफ ट्रांसफर क्लेम रिक्वेस्ट को रिजेक्ट न करें।

ईपीएफओ ने 20 मई, 2025 को अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया कि ‘यह देखा गया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सर्विस पीरियड में ओवरलैप के मामले के चलते ट्रांसफर क्लेम रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। हालांकि, सर्विस में ओवरलैप वास्तविक कारणों से हो सकता है और इसलिए इसे ट्रांसफर को प्रभावी करने में अयोग्यता नहीं माना जाना चाहिए।’

प्रोविडेंट फंड बॉडी ने आगे कहा कि ओवरलैपिंग सर्विसेज होने पर भी ट्रांसफर क्लेम रिक्वेस्ट पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी ट्रांसफर क्लेम रिक्वेस्ट को केवल उन मामलों में रोका जाना चाहिए जहां स्पष्टीकरण की वास्तविक आवश्यकता महसूस की जाती है। ईपीएफओ ने कहा, ‘इसलिए, ट्रांसफर क्लेम रिक्वेस्ट को ट्रांसफर करने वाला (स्रोत) कार्यालय द्वारा संसाधित किया जाना आवश्यक है, भले ही ओवरलैपिंग सर्विसेज हों, उन्हें वापस किए या रिजेक्ट किए बिना। केवल उन मामलों में जहां सेवाओं के ओवरलैपिंग को स्पष्ट करने की वास्तव में आवश्यकता महसूस की जाती है, अपेक्षित स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद दावों को संसाधित किया जाएगा।’

इस निर्देश के बाद EPF मेंबर्स के लिए ट्रांसफर क्लेम करना पहले से बेहतर हो जाएगा। ईपीएफओ ने पिछले कुछ समय में काफी बदलाव किए हैं और EPFO 3.0 आने के बाद से तो दावा किया जा रहा है कि ATM के जरिए भी EPF निकाला जा सकेगा। अगर ऐसा होता है, तो EPF मेंबर्स को पीएफ निकालने के लिए EPFO दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा।

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लेखकों के बारे में

rajeev-kumar
Rajeev Kumar Upstox में डेप्युटी एडिटर हैं और पर्सनल फाइनेंस की स्टोरीज कवर करते हैं। पत्रकार के तौर पर 11 साल के करियर में उन्होंने इनकम टैक्स, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट कार्ड्स, बीमा, बचत और पेंशन जैसे विषयों पर 2,000 से ज्यादा आर्टिकल लिखे हैं। वह 1% क्लब, द फाइनेंशल एक्सप्रेस, जी बिजेनस और हिंदुस्तान टाइम्स में काम कर चुके हैं। अपने काम के अलावा उन्हें लोगों से उनके पर्सनल फाइनेंस के सफर के बारे में बात करना और उनके सवालों के जवाब देना पसंद है।

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