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Minor PPF Account: बच्चे के नाम पर ऐसे खोलें पीपीएफ, भविष्य के लिए बना सकते हैं बड़ा फंड

Shubham Singh Thakur

3 min read | अपडेटेड March 27, 2026, 16:53 IST

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सारांश

Minor PPF Account: यह अकाउंट आप अधिकृत बैंकों जैसे SBI, HDFC, ICICI, Axis Bank या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। इसके लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और अभिभावक का PAN व फोटो जैसे डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं।

PPF

नाबालिग बच्चे के PPF अकाउंट पर वर्तमान में 7.1% सालाना ब्याज मिलता है।

Minor PPF Account: आज के समय में जहां कई तरह के नए-नए निवेश विकल्प मौजूद हैं, वहीं पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अब भी सबसे लोकप्रिय स्कीम्स में से एक है। यह केंद्र सरकार की लंबी अवधि की बचत योजना है। खास बात यह है कि आप अपने बच्चे के नाम पर भी PPF अकाउंट खोल सकते हैं, जिससे उसके भविष्य के बड़े लक्ष्यों के लिए फंड तैयार किया जा सकता है। यहां हम समझेंगे कि बच्चे के लिए PPF अकाउंट में कौन कौन से फायदे उपलब्ध हैं।
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कहां खोला जा सकता है अकाउंट

यह अकाउंट आप अधिकृत बैंकों जैसे SBI, HDFC, ICICI, Axis Bank या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। इसके लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और अभिभावक का PAN व फोटो जैसे डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। अकाउंट खोलते समय नॉमिनी जोड़ना भी बेहतर माना जाता है। नाबालिग बच्चे के PPF अकाउंट पर वर्तमान में 7.1% सालाना ब्याज मिलता है।

कौन खोल सकता है अकाउंट

बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट माता-पिता या कानूनी अभिभावक ही खोल सकते हैं। दादा-दादी सीधे अकाउंट नहीं खोल सकते अगर माता-पिता जीवित हैं। एक बच्चे के नाम पर सिर्फ एक ही PPF अकाउंट खोला जा सकता है और एक ही अभिभावक इसे ऑपरेट करेगा। साथ ही, अभिभावक का भारत का निवासी होना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि PPF अकाउंट खोलने के लिए बच्चे की कोई न्यूनतम उम्र तय नहीं है, यानी जन्म के तुरंत बाद भी अकाउंट खोला जा सकता है।

कितना किया जा सकता है निवेश

निवेश की बात करें तो PPF अकाउंट खोलने के लिए कम से कम 100 रुपये जमा करने होते हैं, जबकि अकाउंट चालू रखने के लिए हर साल कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी है। अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये प्रति वित्त वर्ष है, जिसे आप एकमुश्त या 12 किस्तों में जमा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि यह 1.5 लाख की सीमा आपके खुद के और बच्चे के PPF अकाउंट को मिलाकर होती है। अगर आप इससे ज्यादा पैसा जमा करते हैं, तो उस अतिरिक्त रकम पर न तो ब्याज मिलेगा और न ही टैक्स छूट।

टैक्स बचत का भी फायदा

टैक्स के लिहाज से भी PPF बहुत फायदेमंद है। इसमें किए गए निवेश पर आपको धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है, पुराने टैक्स सिस्टम में। हालांकि यह लिमिट आपके सभी PPF निवेश (खुद और बच्चों के) को मिलाकर होती है। इसके अलावा, इस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी राशि पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है, यानी यह E-E-E कैटेगरी में आता है।

निकासी के नियम

अगर बीच में पैसों की जरूरत पड़े, तो 6 साल पूरे होने के बाद 7वें वित्त वर्ष से आंशिक निकासी की जा सकती है। एक साल में केवल एक बार पैसा निकाला जा सकता है। आप अधिकतम उस राशि का 50% निकाल सकते हैं, जो या तो पिछले साल के अंत में थी या फिर निकासी से 4 साल पहले के बैलेंस का 50% (जो कम हो)। हालांकि बेहतर यही है कि लक्ष्य पूरा करने के लिए बीच में पैसे निकालने से बचें।

जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, तो वह खुद इस अकाउंट को संभाल सकता है। इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज देकर अकाउंट उसके नाम ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद वह चाहे तो निवेश जारी रख सकता है या मैच्योरिटी के बाद अकाउंट को आगे बढ़ा भी सकता है।

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