return to news
  1. UPS से NPS में जानें की वन-टाइम स्विच सुविधा क्या है? सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा क्या फायदा?

पर्सनल फाइनेंस

UPS से NPS में जानें की वन-टाइम स्विच सुविधा क्या है? सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा क्या फायदा?

सारांश

सरकारी कर्मचारियों में पेंशनर्स के लिए यह खबर बहुत जरूरी है। सरकार ने यूपीएस से एनपीएस यानी कि यूनीफाइड पेंशन स्कीम से नेशनल पेंशन स्कीम में वन-टाइम स्विच की सुविधा दी है। चलिए इसको डीटेल में समझते हैं।

यूपीएस और एनपीएस

यूपीएस से एनपीएस में जानें के लिए वन-टाइम स्विच सुविधा शुरू

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को नई शुरू की गई Unified Pension Scheme (UPS) यानी कि एकीकृत पेंशन योजना से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension Scheme, NPS) का ऑप्शन चुनने की वन-टाइम सुविधा दी। सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत यूपीएस को एक ऑप्शन के रूप में पेश किया है। यूपीएस कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित भुगतान देगा। केंद्र सरकार के 20 जुलाई तक लगभग 31,555 कर्मचारियों ने यूपीएस का ऑप्शन चुना है और इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 30 सितंबर है।

क्या है यह वन-टाइम सुविधा?

वित्त मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि यह फैसला लिया गया है कि यूपीएस से एनपीएस में जाने की वन-टाइम एकतरफा सुविधा उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने यूपीएस का ऑप्शन चुना है। इसमें कहा गया, ‘यूपीएस का ऑप्शन चुनने वाले किसी भी समय इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऑप्शन का इस्तेमाल रिटायरमेंट की तारीख से एक साल पहले या स्वैच्छिक रिटायरमेंट के मामले में रिटायरमेंट की अनुमानित तारीख से तीन महीने पहले, जैसा भी लागू हो, किया जा सकता है।’ सरकार ने यूपीएस से एनपीएस में वनटाइम स्विच शुरू किया है। यह ऑप्शन रिटायरमेंट से 1 वर्ष पहले/वीआरएस से 3 महीने पहले तक खुला है। सरकार का 4% अतिरिक्त योगदान एनपीएस कोष में जमा किया जाएगा। अगर कोई विकल्प नहीं चुना जाता है, तो डिफॉल्ट रूप से यूपीएस में बने रहें।

यूपीएस में मिलेगा रिटायरमेंट ग्रैच्युटी और डेथ ग्रैच्युटी का लाभ

सरकार ने यूपीएस के अंतर्गत ‘रिटायरमेंट ग्रैच्युटी और डेथ ग्रैच्युटी’ का लाभ दिया है। इसके अलावा, एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस का विकल्प चुनने वाले सरकारी कर्मचारी, सेवा के दौरान मृत्यु या अशक्तता या विकलांगता के आधार पर उसकी सेवामुक्ति की स्थिति में, सीसीएस (केंद्रीय सिविल सेवा) (पेंशन) नियम, 2021 या सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के विकल्प के लिए भी पात्र होंगे। सरकार ने यूपीएस को भी आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत एनपीएस के समान कर लाभ प्रदान किए हैं।

ELSS
2025 के लिए पाएं बेस्ट टैक्स बचाने वाले फंड्स एक्सप्लोर करें ELSS
promotion image

अगला लेख