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3 min read | अपडेटेड February 28, 2025, 13:53 IST
सारांश
Kisan Vikas Patra: पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजना किसान विकास पत्र एक सर्टिफिकेट स्कीम है। इसमें निवेश के बाद 115 महीने में राशि दोगुनी हो जाती है। इस पर सुरक्षित 7.5% रिटर्न तो मिलता ही है, किसान विकास पत्र को सिक्यॉरिटी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे समय से पहले निकाला भी जा सकता है।
किसान विकास पत्र को सिक्यॉरिटी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के साथ-साथ बढ़ाने के लिए इनका निवेश करना कारगर साबित होता है। इसके लिए बाजार के अलावा बैंकों में जारी योजनाओं पर अच्छा रिटर्न मिलता है। हालांकि, पोस्ट ऑफिस से जुड़ी छोटी बचत योजनाएं भी सुरक्षित और फिक्स रिटर्न के लिए पसंद की जाती हैं।
ऐसी ही एक योजना है Kisan Vikas Patra जिसमें निवेश की राशि दोगुनी होकर मिलती है। अकाउंट खोलने के लिए जरूरी बेहद कम न्यूनतम राशि और कोई अधिकतम सीमा ना होने की वजह से यह एक आसान और भरोसेमंद योजना मानी जाती है।
Kisan Vikas Patra अकाउंट कोई भी बालिग व्यक्ति अकेले खोल सकता है। या 3 वयस्क मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। कोई अभिभावक चाहे तो नाबालिग या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति की जगह भी अकाउंट खोल सकते हैं। इस योजना के तहत खातों की संख्या पर भी कोई सीमा नहीं तय की गई है।
Kisan Vikas Patra अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम ₹1000 चाहिए होते हैं। इसके आगे डिपॉजिट ₹100 के मल्टिपल्स में करना होता है। इस अकाउंट में बैलेंस लिए कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है।
Kisan Vikas Patra अकाउंट पर 1 जनवरी, 2024 से लागू नियमों के मुताबिक सालाना 7.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। इसमें निवेश की गई राशि 115 महीने, यानी 9 साल 7 महीने, में दोगुनी हो जाती है।
Kisan Vikas Patra को सिक्यॉरिटी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खाताधारक को इसके लिए पोस्ट ऑफिस में ऐप्लिकेशन फॉर्म देना होता है। इस फॉर्म के साथ एक लेटर भी देना होता है जिसमें किसान विकास पत्र को सिक्यॉरिटी रखने की रजामंदी की पुष्टि की गई हो।
ट्रांसफर या प्लेज भारत के राष्ट्रपति या राज्य के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव सोसायटी, कोऑपरेटिव बैंक, पब्लिक या प्राइवेट कॉर्पोरेशन, सरकारी कंपनी, स्थानीय अथॉरिटी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को किया जा सकता है।
डिपॉजिट की मच्योरिटी के समय को लेकर फैसला वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। डिपॉजिट की तारीख के आधार पर मच्योरिटी की तारीख तय होती है।
डिपॉजिट के 2 साल 6 महीने के बाद अकाउंट को बिना मच्योरिटी की तारीख आए भी बंद किया जा सकता है।
अगर खाताधारक, या जॉइंट अकाउंट के मामले में एक या सभी खाताधारकों की मृत्यु हो जाती है तो भी समय के पहले किसान विकास पत्र अकाउंट को बंद किया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट के आदेश पर भी मच्योरिटी के पहले खाता बंद हो सकता है।
Kisan Vikas Patra एक शख्स से दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को या जॉइंट अकाउंट की स्थिति में दूसरे खाताधारकों को। इसके अलावा कोर्ट के आदेश पर भी खाता ट्रांसफर हो सकता है।
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