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  1. अगले दो दिनों में हाथ से निकल जाएगा मौका, PAN से लेकर ITR तक... तुरंत निपटा लें ये काम

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अगले दो दिनों में हाथ से निकल जाएगा मौका, PAN से लेकर ITR तक... तुरंत निपटा लें ये काम

Upstox

3 min read | अपडेटेड December 29, 2025, 13:23 IST

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सारांश

साल 2025 के खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपने 31 दिसंबर तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया या पैन को आधार से लिंक नहीं किया, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

PAN-Aadhaar link last date

पैन-आधार लिंक न करने पर आपका PAN कार्ड अमान्य हो सकता है।

साल 2025 अब विदाई लेने वाला है और नए साल की शुरुआत होने वाली है। लेकिन साल खत्म होने से पहले आपको अपनी जेब और बैंक से जुड़े कुछ जरूरी काम हर हाल में निपटा लेने चाहिए। अगर आप इन कामों में थोड़ी भी देरी करते हैं तो आपको आने वाले समय में भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। मुख्य रूप से इनकम टैक्स रिटर्न भरने और पैन कार्ड को आधार से जोड़ने जैसे कामों के लिए अब गिनती के दिन ही बचे हैं। सरकारी विभागों ने इन कामों के लिए 31 दिसंबर की आखिरी तारीख तय की है। अगर आप इस समयसीमा को चूक जाते हैं तो न केवल आपको जुर्माना देना होगा बल्कि आपकी बैंकिंग सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।

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आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। अगर किसी कारणवश आपने अपना टैक्स रिटर्न अभी तक जमा नहीं किया है तो आपके पास अब बहुत ही कम समय बचा है। इस समयसीमा के बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको भारी जुर्माना देना होगा और साथ ही आप कई तरह के टैक्स फायदों से भी हाथ धो सकते हैं। समय पर आईटीआर भरने से न केवल आप जुर्माने से बचते हैं बल्कि आपका रिफंड भी समय पर मिल जाता है। अगर आपके पुराने रिटर्न में कोई गलती रह गई है तो उसे सुधारने का भी यह आखिरी मौका है।

पैन और आधार लिंकिंग की डेडलाइन तय

पैन और आधार को लिंक करने के लिए भी 31 दिसंबर की डेडलाइन तय की गई है। हालांकि यह नियम मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल करके अपना पैन कार्ड बनवाया था। सीबीडीटी के अनुसार ऐसे लोगों को इस साल के अंत तक अपना आधार नंबर विभाग को बताना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय यानी इनऑपरेटिव हो सकता है। एक बार पैन कार्ड बंद होने पर आप बैंकिंग लेनदेन, म्यूचुअल फंड निवेश और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे जरूरी काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको ज्यादा टैक्स भी देना पड़ सकता है।

समय पर काम न करने के बड़े नुकसान

अगर आप इन वित्तीय कामों को समय पर पूरा नहीं करते हैं तो आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पैन कार्ड निष्क्रिय होने की स्थिति में आप पर ज्यादा टीडीएस काटा जाएगा और आपके इनकम टैक्स रिफंड में भी बहुत देरी हो सकती है। इसके अलावा किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में केवाईसी करवाते समय आपका आवेदन खारिज किया जा सकता है। नए साल का जश्न बिना किसी मानसिक तनाव के मनाने के लिए जरूरी है कि आप इन बचे हुए दिनों में अपने सभी पेंडिंग काम निपटा लें। इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर आप बहुत ही आसान तरीके से आधार और पैन को लिंक करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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