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  1. CBDT ने पुराने ITR को प्रोसेस करने की डेडलाइन आगे बढ़ाई, 30 नवंबर तक रिफंड मिलने की उम्मीद

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CBDT ने पुराने ITR को प्रोसेस करने की डेडलाइन आगे बढ़ाई, 30 नवंबर तक रिफंड मिलने की उम्मीद

Upstox

2 min read | अपडेटेड June 10, 2025, 17:58 IST

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सारांश

Income Tax: नोटिफिकेशन के अनुसार, टैक्स विभाग अब 30 नवंबर तक लंबित ITR को प्रोसेस कर सकता है और संबंधित लोगों को सूचना भेज सकता है। इससे पात्र टैक्सपेयर्स को रिफंड (ब्याज सहित) मिल सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने पूरा टैक्स नहीं चुकाया है, तो उसे टैक्स डिमांड नोटिस भी मिल सकता है।

ITR Filing

ITR Filing: यदि किसी करदाता ने अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है, तो उन्हें रिफंड नहीं मिलेगा।

Income Tax Return: सरकार के इनकम टैक्स विभाग (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2023-24 (FY2022-23) के लंबित इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को प्रोसेस करने की समयसीमा 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है। इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा जिनका रिफंड अब तक नहीं आया है, जबकि उन्होंने समय पर ITR भरा था।

CBDT ने 9 जून 2025 के आदेश में बताया कि इनकम टैक्स कानून की धारा 119(2)(a) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, असेसमेंट ईयर 2023-24 के उन ई-फाइल किए गए वैध रिटर्न्स को प्रोसेस करने की मंजूरी दी गई है, जिनके लिए धारा 143(1) के तहत सूचना भेजने की आखिरी तारीख निकल चुकी थी। अब ऐसे रिटर्न्स को प्रोसेस कर 30 नवंबर 2025 तक सूचना भेजी जा सकेगी।

इस नोटिफिकेशन के अनुसार, टैक्स विभाग अब 30 नवंबर तक ऐसे लंबित ITR को प्रोसेस कर सकता है और संबंधित लोगों को सूचना भेज सकता है। इससे पात्र टैक्सपेयर्स को रिफंड (ब्याज सहित) मिल सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने पूरा टैक्स नहीं चुकाया है, तो उसे टैक्स डिमांड नोटिस भी मिल सकता है। अगर ना रिफंड है और ना टैक्स देना बाकी है, तो रिटर्न सामान्य रूप से प्रोसेस हो जाएगा।

हालांकि, जिन ITR को स्क्रूटिनी के लिए चुना गया है या जो करदाता की गलती से प्रोसेस नहीं हो पाए हैं, उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। CBDT ने साफ किया है कि दो तरह के मामलों में यह छूट लागू नहीं होगी, जिनमें पहला है-स्क्रूटिनी के लिए चुने गए रिटर्न, और दूसरा है-जो रिटर्न करदाता की वजह से प्रोसेस नहीं हो पाए।

CBDT ने यह भी कहा है कि यदि किसी करदाता ने अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है, तो उन्हें रिफंड नहीं मिलेगा। CBDT ने 28 मार्च 2023 के सर्कुलर में भी साफ कहा था कि यदि PAN और Aadhaar लिंक नहीं है, तो ITR प्रोसेस होने के बाद भी कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।