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  1. ITR-2 फॉर्म भरने में ना करें ये गलतियां, नहीं तो अटक सकता है रिफंड या मिल सकता है इनकम टैक्स नोटिस भी

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ITR-2 फॉर्म भरने में ना करें ये गलतियां, नहीं तो अटक सकता है रिफंड या मिल सकता है इनकम टैक्स नोटिस भी

Upstox

4 min read | अपडेटेड September 04, 2025, 16:01 IST

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सारांश

ITR-2: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए कुछ गलतियां ऐसी हैं, जिसके चलते आपका रिफंड देरी से आ सकता है, या फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस भी मिल सकती है।

आईटीआर-2 फॉर्म

आईटीआर-2 फॉर्म भरने में ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी

सैलरी पाने वालों के लिए, अनिवासी भारतीयों (NRIs) और हाइ-नेट-वर्थ टैक्सपेयर्स के लिए ITR-2 एक अहम रिटर्न फॉर्म है। जिनके पास डिविडेंड आय, फॉरेन इनकम (विदेशी आय) या कैपिटल गेन जैसे इनकम सोर्स हैं, उनके लिए यह फॉर्म काफी अहम हो जाता है। आईटीआर-2 फॉर्म जमा करते समय टैक्सपेयर्स कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनके चलते उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती है, जैसे कि उनका या तो रिफंड देरी से आता है या कुछ मामलों में तो इनकम टैक्स नोटिस भी आ जाता है।

ये गलतियां विदेशी संपत्तियों का रिकॉर्ड न रखने से लेकर कैपिटल गेन की गलत रिपोर्टिंग और म्यूचुअल फंड से इनकम को कम करके दिखाने तक, कई तरह की होती हैं। अपना ITR-2 जमा करते समय, कई टैक्सपेयर्स ये गलतियां करते हैं, जिसके चलते उनके टैक्स रिफंड क्रेडिट होने में समय लग जाता है या फिर इनकम टैक्स नोटिस भी आ जाता है। चलिए समझते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं, जिनके चलते टैक्सपेयर्स मुश्किल में फंस सकते हैं।

1- गलत कैपिटल गेन रिपोर्टिंग: ITR-2 वह जगह है, जहां टैक्सपेयर्स अक्सर गलती करते हैं, खासकर विदेशी संपत्ति, आवासीय स्थिति या कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग करते समय। Tax2win के सीईओ और को-फाउंडर अभिषेक सोनी ने अपस्टॉक्स पर कहा, ‘अनुसूची 112A में शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म लाभों का गलत वर्गीकरण या शेयर-वार डिटेल्स न देना।’
2- विदेशी संपत्तियों की रिपोर्टिंग नहीं करनाः रेसिडेंट टैक्सपेयर्स अक्सर अनुसूची FA में विदेशी खातों या संपत्तियों का खुलासा नहीं करते, जो अनिवार्य है। विभवंगल अनुकूलकारा प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मौर्य ने कहा, ‘पिछले साल, आयकर विभाग ने कैपिटल गेन की गलत रिपोर्टिंग के आधार पर ITR में लगभग 15-20% मिसमैच दर्ज किए थे, जो कई बार शेयरों या संपत्तियों की बिक्री से हुई थीं।’
3- गलत आवासीय स्थिति: एक और आम गलती आवासीय स्थिति का गलत दावा करना है, खासकर अनिवासी भारतीयों या स्वदेश लौटने वाले भारतीयों के लिए। सोनी ने कहा, ‘गलत स्थिति ('निवासी', 'अनिवासी', या 'सामान्यतः निवासी नहीं') चुनने से टैक्स की गलत कैलकुलेशन हो सकती है और विदेशी टैक्स क्रेडिट के लिए फॉर्म 67 जैसे फॉर्म छूट सकते हैं।’
4- अनुसूची AL (एसेट्स और लाइबलिटीज) को स्किप करना: टैक्सपेयर्स को अचल संपत्ति, गाड़ी, ज्वेलरी, बैंक बैलेंस, शेयर आदि की जानकारी देनी होगी। फिनकॉर्पिट कंसल्टिंग के एसोसिएट डायरेक्टर गौरव सिंह परमार ने कहा, ‘विदेशी बैंक खातों या ईएसओपी जैसी विदेशी संपत्तियों की जानकारी न देना टैक्सपेयर्स के लिए एक और समस्या है, जिसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है।’ 5- डिविडेंड इनकम और अनुसूचियों का मिसमैच होना: टैक्सपेयर्स अक्सर इसे ‘अन्य स्रोतों से आय’ के अंतर्गत रिपोर्ट करना भूल जाते हैं।
6- इनकम और AIS/26AS में मिसमैच: 26AS या AIS को गलत तरीके से पढ़ने के कारण कम या ज्यादा रिपोर्टिंग। किसी भी मिसमैच से बचने के लिए टैक्सपेयर्स को आयकर पोर्टल से फॉर्म 26AS और AIS दोनों डाउनलोड करने चाहिए।
7- कैरी-फॉरवर्ड घाटे की गलत रिपोर्टिंग: शेड्यूल CFL (घाटे का कैरी-फॉरवर्ड) या शेड्यूल BFLA (घाटे का सेट-ऑफ) भरने में फेल होना। करदाताओं को पूंजीगत घाटे को कैरी-फॉरवर्ड करने के लिए नियत तारीख से पहले रिटर्न दाखिल करना होगा।
8- एड्रेड चेंज: मुंबई स्थित निवेश और टैक्स विशेषज्ञ बलवंत जैन ने कहा, ‘अगर आपने अपनी नौकरी बदली है या एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर हुए हैं, उदाहरण के लिए दिल्ली से मुंबई, तो रिटर्न में अपना पता और नियोक्ता डिटेल्स सही ढंग से अपडेट करना न भूलें।’ जैन ने आगे कहा, ‘कैपिटल गेन को सावधानीपूर्वक वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है, और विस्तृत विवरण मांगकर म्यूचुअल फंड लेनदेन को वेरिफाइ किया जाना चाहिए। मिसमैच से बचने के लिए AIS (वार्षिक सूचना विवरण) के साथ हर चीज की दोबारा जांच करें।’ _ इस खबर में संगीता ओझा के इनपुट लिए गए हैं।_
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