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  1. क्या फिर से बढ़ सकती है ITR फाइल करने की डेडडलाइन? क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

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क्या फिर से बढ़ सकती है ITR फाइल करने की डेडडलाइन? क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

Upstox

3 min read | अपडेटेड September 02, 2025, 15:25 IST

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सारांश

ITR Filing Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है, लेकिन क्या अभी भी इसमें एक्सटेंशन होने की उम्मीद है? चलिए समझते हैं कि क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

आईटीआर फाइलिंग

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट कब है?

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इस बार इनकम टैक्स फाइलिंग को लेकर काफी बदलाव हुए हैं और इसी वजह से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या एक बार फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में बदलाव हो सकता है? लोगों के मन में यह सवाल बार-बार उठ रहा है कि क्या एक बार फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख एक्सटेंड हो सकती है? टैक्स फाइलिंग की तारीख या आईटीआर की लास्ट डेट हर साल टैक्सपेयर्स के लिए एक अहम दिन होता है।

टैक्स2विन के सीईओ और को-फाउंडर अभिषेक सोनी ने अपस्टॉक्स से बातचीत में कहा, ‘इस साल 15 सितंबर की आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन का एक्सटेंशन होना नामुमकिन सा लगता है। यूटीलिटी और गड़बड़ियों में देरी के बावजूद, आईटीआर-1 फॉर्म जल्दी जारी होने और फाइलिंग की तेज गति से पता चलता है कि ज्यादातर टैक्सपेयर्स डेडलाइन का पालन करेंगे। जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आधिकारिक घोषणा नहीं करता, तब तक टैक्सपेयर्स को यह मानकर चलना चाहिए कि मौजूदा डेडलाइन लागू है और इंतजार करने के बजाय अभी जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरा नहीं है, उन्हें उस पर ध्यान देना चाहिए।’ वहीं कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन में एक्सटेंशन मिले।

सरकारी आदेशों, प्रशासनिक तैयारियों और आर्थिक संकट या महामारी से जुड़ी बाधाओं जैसे निरंतर स्वास्थ्य जोखिमों जैसे कारकों के आधार पर डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है। विभवंगल अनुकूलकारा प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ मौर्य ने कहा, ‘एक प्रैक्टिस के रूप में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को अनुपालन के लिए अधिक समय देने के लिए ऐसी समय सीमाएं बढ़ाता है, खासकर टैक्स कानूनों में संशोधन, ई-फाइलिंग प्लैटफॉर्म पर तकनीकी गड़बड़ियों या टैक्सपेयर्स के सामने आने वाली अन्य सामान्य समस्याओं की स्थिति में। लेकिन किसी भी विस्तार की घोषणा आमतौर पर मूल देय तिथि के आसपास की जाती है, जिससे टैक्सपेयर्स को आधिकारिक नोटिस के जरिए उचित चेतावनी मिल जाती है।’

वर्तमान में, इस साल के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा को और आगे बढ़ाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। समय सीमा बढ़ने का इंतजार करने के बजाय, करदाताओं को अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने चाहिए और समय सीमा से पहले अपना रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए। इस तरह, वे फाइन और ब्याज से बच सकते हैं।

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लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।