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Income Tax Return: आयकर विभाग ने जारी किया ITR-7 के लिए एक्सेल यूटिलिटी, कौन भर सकता है यह फॉर्म?

Upstox

3 min read | अपडेटेड August 22, 2025, 13:57 IST

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सारांश

Income Tax: अब AY 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए सभी ITR फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन उपलब्ध हैं। विभाग ने इन्हें चरणबद्ध तरीके से जारी किया है ताकि फाइलिंग में आसानी हो। टैक्स एक्सपर्ट्स की सलाह है कि ITR-7 भरते समय दान, धार्मिक/चैरिटी के लिए उपयोग की गई आय और छूट वाली आय को सही तरीके से रिपोर्ट करें।

ITR

अब ITR-1 से लेकर ITR-7 तक सभी टैक्स रिटर्न फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटीज ई-फाइलिंग पोर्टल पर जारी कर दिए गए हैं।

Income Tax Return: असेसमेंट ईयर (AY) 2025-26 के तहत इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म 7 दाखिल करने के लिए एक्सेल यूटिलिटी अब उपलब्ध है। आयकर विभाग ने आज शुक्रवार को यह घोषणा की। इसके साथ ही अब ITR-1 से लेकर ITR-7 तक सभी टैक्स रिटर्न फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटीज ई-फाइलिंग पोर्टल पर जारी कर दिए गए हैं। नॉन-ऑडिट ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 और ऑडिट की जरूरत वाले आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है।

ITR-7 का इस्तेमाल किन टैक्सपेयर्स को करनी चाहिए?

ITR-7 फॉर्म उन लोगों या संस्थाओं (कंपनियों सहित) के लिए है जिन्हें इन धाराओं के तहत रिटर्न भरना जरूरी है:

  • धारा 139(4A): ऐसे ट्रस्ट जिनकी आय धार्मिक या चैरिटेबल कामों से होती है।
  • धारा 139(4B): राजनीतिक पार्टियां।
  • धारा 139(4C): कुछ संस्थान जैसे साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसियां, यूनिवर्सिटीज आदि।
  • धारा 139(4D): यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अन्य इंस्टीट्यूशन जिन्हें किसी और प्रावधान के तहत रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है।

आमतौर पर इस फॉर्म का इस्तेमाल चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टियां और शैक्षणिक या शोध संस्थान करते हैं।

आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म्स की जानकारी

फॉर्मकिसके लिए
ITR-1 (सहज)सैलरी, एक घर, कैपिटल गेन और अन्य छोटे स्रोत से आय (₹50 लाख तक) वाले निवासी व्यक्ति
ITR-2वे व्यक्ति और HUF जिनकी आय बिजनेस/प्रोफेशन से नहीं है, पर कैपिटल गेन है
ITR-3वे व्यक्ति और HUF जिनकी आय बिजनेस/प्रोफेशन से है
ITR-4 (सुगम)प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन स्कीम (44AD, 44ADA, 44AE) के तहत आने वाले व्यक्ति, HUF, फर्म (LLP नहीं)
ITR-5फर्म, LLP, AOP, BOI, कोऑपरेटिव सोसाइटी
ITR-6कंपनियां (धारा 11 के तहत छूट लेने वाली कंपनियों को छोड़कर)
ITR-7ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टियां, शैक्षणिक/शोध संस्थान, आदि

ITR फाइलिंग से जुड़े अन्य अपडेट

अब AY 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए सभी ITR फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन उपलब्ध हैं। विभाग ने इन्हें चरणबद्ध तरीके से जारी किया है ताकि फाइलिंग में आसानी हो। टैक्स एक्सपर्ट्स की सलाह है कि ITR-7 भरते समय दान, धार्मिक/चैरिटी के लिए उपयोग की गई आय और छूट वाली आय को सही तरीके से रिपोर्ट करें। सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें ताकि किसी जांच में समस्या न हो। जिन खातों का ऑडिट जरूरी है, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 है।

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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