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  1. Tax Saving का आखिरी मौका: 31 मार्च से पहले निपटाएं ये जरूरी काम

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Tax Saving का आखिरी मौका: 31 मार्च से पहले निपटाएं ये जरूरी काम

Upstox

2 min read | अपडेटेड March 27, 2026, 18:54 IST

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सारांश

Tax Saving: जिन लोगों को कैपिटल गेन हुआ है, वे सेक्शन 54, 54EC या 54F के जरिए टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग के जरिए नुकसान दिखाकर भी टैक्स लायबिलिटी कम की जा सकती है।

Tax Saving

Tax Saving: अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तो सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की डिडक्शन ले सकते हैं।

Tax Saving: अगर आप टैक्सपेयर हैं तो आपके लिए 31 मार्च 2026 की तारीख बेहद अहम है। इस वित्त वर्ष में यह टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स बचाने का यह आखिरी मौका है। इसके तहत जो भी इनवेस्टमेंट या पेमेंट इस तारीख तक किया जाएगा, वही FY26 में गिना जाएगा। अगर यह डेडलाइन मिस हो गई, तो इस साल के कई डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा और टैक्स ज्यादा देना पड़ सकता है।
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कैपिटल गेन

जिन लोगों को कैपिटल गेन हुआ है, वे सेक्शन 54, 54EC या 54F के जरिए टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग के जरिए नुकसान दिखाकर भी टैक्स लायबिलिटी कम की जा सकती है।

NPS

NPS में निवेश करने वालों को सेक्शन 80CCD(1B) के तहत ₹50,000 की अतिरिक्त डिडक्शन मिलती है। हालांकि, इसका फायदा तभी मिलेगा जब कंट्रीब्यूशन 31 मार्च से पहले किया गया हो।

Donations और Education Loan

सेक्शन 80G के तहत किए गए डोनेशन पर भी डिडक्शन मिलता है, लेकिन यह तभी लागू होगा जब डोनेशन 31 मार्च से पहले किया गया हो। इसी तरह एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट (सेक्शन 80E) पर डिडक्शन तभी मिलेगा जब पेमेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर किया गया हो।

Section 80C से टैक्स बचत का मौका

अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तो सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की डिडक्शन ले सकते हैं। इसके लिए PPF, ELSS, LIC premium, NSC, Sukanya Samriddhi Yojana और tax-saving FD जैसे ऑप्शन में 31 मार्च से पहले इनवेस्ट करना जरूरी है।

Home Loan

होम लोन लेने वालों के लिए इंटरेस्ट डिडक्शन (सेक्शन 24) तभी मिलेगा जब इंटरेस्ट का पेमेंट इस साल के भीतर किया गया हो। वहीं HRA क्लेम करने के लिए रेंट रिसीप्ट, रेंट एग्रीमेंट और लैंडलॉर्ड डिटेल्स सही तरीके से होना जरूरी है, वरना टैक्सेबल इनकम बढ़ सकती है।

Health Insurance का फायदा

Health insurance भी टैक्स बचाने का एक अहम तरीका है। सेक्शन 80D के तहत ₹25000 (सेल्फ + फैमिटी) और ₹50,000 (सीनियर सिटीजन) तक की डिडक्शन मिलती है, लेकिन प्रीमियम इसी फाइनेंशियल ईयर में पे होना चाहिए।

अगर कुल टैक्स लायबिलिटी ₹10,000 से ज्यादा है, तो एडवांस टैक्स भरना जरूरी होता है, वरना इंटरेस्ट लग सकता है। एम्प्लॉयीज को अपने इनवेस्टमेंट प्रूफ समय पर सबमिट करने चाहिए, नहीं तो ज्यादा TDS कट सकता है। वहीं बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए TDS/TCS कंप्लायंस भी जरूरी है।

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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