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  1. इन लोगों के पास 22 सितंबर तक आखिरी मौका, फिर सरपट दौड़ेगी इन चीजों की कीमतें, GST रेट कट ने बदली कहानी

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इन लोगों के पास 22 सितंबर तक आखिरी मौका, फिर सरपट दौड़ेगी इन चीजों की कीमतें, GST रेट कट ने बदली कहानी

Upstox

3 min read | अपडेटेड September 05, 2025, 10:33 IST

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सारांश

नई GST व्यवस्था 22 सितंबर से लागू होगी। टीवी, एसी, कार, फर्टिलाइजर, दवाइयां और एजुकेशन सामग्री पर टैक्स घटेगा। पान मसाला, सिगरेट और चबाने वाला तंबाकू महंगा होगा। सरकार ने स्लैब घटाकर टैक्स सिस्टम को आसान बनाया।

GST

GST: टीवी, एसी, कार, फर्टिलाइजर, दवाइयां और एजुकेशन सामग्री पर टैक्स घटेगा।

GST: भारत के टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की दिशा में जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला लिया। 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म कर अब केवल 5% और 18% टैक्स स्लैब रखे गए हैं। नई व्यवस्था 22 सितंबर से लागू होगी। सरकार का दावा है कि इस सुधार से आम जनता को सीधी राहत मिलेगी। रोजमर्रा की वस्तुओं और कई अहम सेवाओं पर कम टैक्स लगेगा, जिससे उनका दाम घट जाएगा। हालांकि कुछ चीजें महंगी भी होने वाली है। चलिए उसपर एक नजर डाल लेते हैं।

क्या चीजें होंगी सस्ती?

अगर आप नया टीवी, एसी या डिशवॉशर खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा। 32 इंच से बड़े एलईडी-एलसीडी टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिश वॉशिंग मशीन पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया गया है। यानी कि 22 सितंबर के बाद इनकी कीमतें कम होंगी।

किसानों को भी राहत मिलेगी। फर्टिलाइजर पर अब केवल 5% टैक्स लगेगा, जो पहले 12% या 18% था। ट्रैक्टर, उसके टायर और पार्ट्स पर भी टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा बायो पेस्टिसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई मशीनें भी सस्ती होंगी। खेती से जुड़ी कई मशीनों पर 12% से घटाकर 5% जीएसटी कर दिया गया है।

नई दरों से स्वास्थ्य सेवाएं भी किफायती होंगी। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर और चश्मों पर अब केवल 5% टैक्स लगेगा। इससे इलाज और मेडिकल प्रोडक्ट्स की कीमतें सीधे प्रभावित होंगी।

कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए भी अच्छी खबर है। पेट्रोल और हाइब्रिड कारें, सीएनजी और एलपीजी गाड़ियां (1200 सीसी और 400 मिमी से अधिक न हो) अब सस्ती होंगी। इन पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, खिलौने, चमड़े की वस्तुएं, लकड़ी का सामान और हैंडीक्राफ्ट्स भी अब 5% टैक्स स्लैब में आ गए हैं। यानी इनके दाम भी पहले से कम होंगे।

इन पर लगेगा जीरो टैक्स

पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी चीजों पर भी बड़ा बदलाव किया गया है। मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, नोटबुक और रबर जैसी चीजों पर अब जीरो टैक्स लगेगा। पहले इन पर 12% टैक्स वसूला जाता था। यानी शिक्षा से जुड़ा खर्च कम हो जाएगा।

महंगी होने वाली हैं ये चीजें

बता दें कि सभी चीजें सस्ती नहीं होंगी। पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और चबाने वाला तंबाकू अब और महंगे हो जाएंगे। इन पर 40% टैक्स लगेगा, जो खुदरा कीमतों पर वसूला जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई सिगरेट का पैक पहले 256 रुपये में मिलता था, तो अब 280 रुपये में मिलेगा।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।