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  1. बजट 2014 में प्रस्तावित ये चीजें आज भी हैं लागू, सेक्शन 80C से लेकर डिविडेंड टैक्सेशन तक…

पर्सनल फाइनेंस

बजट 2014 में प्रस्तावित ये चीजें आज भी हैं लागू, सेक्शन 80C से लेकर डिविडेंड टैक्सेशन तक…

rajeev-kumar

7 min read | अपडेटेड January 15, 2026, 16:25 IST

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सारांश

2014-15 के बजट में इनकम टैक्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कुछ अहम बदलाव हुए थे, जो आज भी लागू हैं। जिन प्रस्तावित नियमों का हम जिक्र कर रहे हैं, वह बजट 2026-27 के पेश होने से पहले के हैं और इनमें आने वाले बजट में बदलाव हो सकता है।

बजट 2014

बजट 2014 के ऐसे प्रस्ताव, जो आज भी मायने रखते हैं।

बजट 2026-27 पेश होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। देश के हर नागरिक की नजरें केंद्रीय बजट पर टिकी हैं और हर तबके के लोग आस लगाए बैठे हैं, कि इस बार के बजट में उनके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश कर सकती हैं, ऐसे में चलिए एक नजर डालते हैं, 2014 के बजट के कुछ ऐसे प्रस्तावों पर, जिनका आज भी महत्व है। 2014-15 के बजट में इनकम टैक्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कुछ अहम बदलाव हुए थे, जो आज भी लागू हैं। जिन प्रस्तावित नियमों का हम जिक्र कर रहे हैं, वह बजट 2026-27 के पेश होने से पहले के हैं और इनमें आने वाले बजट में बदलाव हो सकता है। 2014-15 का केंद्रीय बजट उस समय के वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने पेश किया था। उन्होंने कई लोकप्रिय घोषणाएं की थीं, जो आज भी लागू हैं।

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बेसिक टैक्स छूट लिमिट

बजट 2014 में व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए बेसिक टैक्स छूट लिमिट 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई थी। हालांकि, टैक्स स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। बजट 2014 में कॉरपोरेट्स, व्यक्तियों, HUFs, फर्मों आदि के लिए सरचार्ज की दर में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया था। इसके अलावा, इसमें 3% शिक्षा उपकर (Education Cess) को भी जारी रखा गया था।

क्या यह आज भी लागू है?

अब दो टैक्स रिजीम हैं, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। बजट 2014-15 में घोषित बेसिक छूट लिमिट आज भी लागू है, लेकिन केवल ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने वाले टैक्सपेयर्स के लिए। न्यू टैक्स रिजीम के तहत छूट सीमा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से 4 लाख रुपये है। न्यू रिजीम में अब 2014-15 की तुलना में बेहतर स्लैब और दरें भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, उपकर को अब ‘स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर’ के रूप में जाना जाता है, जो 4% की दर से लगाया जाता है।

गैर-इक्विटी फंड्स पर LTCG टैक्स 20%

बजट 2014 में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अलावा अन्य फंड्स पर 20% दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (Long-term Capital Gains, LTCG) टैक्स का प्रस्ताव दिया गया। इस प्रस्ताव के पीछे का कारण बताते हुए जेटली ने कहा था, ‘इक्विटी फंड्स को छोड़कर अन्य म्यूचुअल फंड्स के मामले में, एक साल से अधिक समय तक रखी गई यूनिटों के ट्रांसफर पर होने वाले पूंजीगत लाभ पर 10% की रियायती दर से टैक्स लगता है, जबकि बैंकों और अन्य ऋण साधनों में प्रत्यक्ष निवेश पर उच्च दर से टैक्स लगता है। इससे टैक्स लाभ का अवसर मिलता है। इस लाभ से खुदरा निवेशकों को शायद ही कोई फायदा हुआ है, क्योंकि म्यूचुअल फंड निवेशकों में उनकी संख्या बहुत कम है।’ इस उद्देश्य से जेटली ने इन इकाइयों के लिए होल्डिंग पीरियड को 12 महीने से बढ़ाकर 36 महीने करने का भी प्रस्ताव रखा था।

क्या आज भी यह प्रस्ताव मायने रखता है?

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, सभी प्रकार के निवेशों के लिए केवल दो होल्डिंग पीरियड्स हैं: 12 महीने और 24 महीने। इसके अलावा, इक्विटी और गैर-इक्विटी म्यूचुअल फंड सहित म्यूचुअल फंड से मिले LTCG पर अधिकतम 12.5% ​​की सीमा निर्धारित है। इक्विटी म्यूचुअल फंड को दीर्घकालिक लाभ पर 1.25 लाख रुपये की छूट भी मिली है।

डिविडेंड टैक्सेशन

जेटली ने डिविडेंड टैक्सेशन से जुड़ी विसंगति को दूर करने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था, ‘साल 2003 में, डिविडेंड के रूप में मिली इनकम पर टैक्स दायित्व शेयरधारक से कंपनी पर ट्रांसफर कर दिया गया था। शेयरधारक को ग्रॉस डिविडेंड पर टैक्स देना होता था, लेकिन अब कंपनी टैक्स को घटाकर मिले डिविडेंड अमाउंट पर टैक्स का भुगतान करती है। इसी तरह, म्यूचुअल फंड के मामले में, टैक्स को घटाकर प्राप्त वितरित आय पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का भुगतान किया जाता है। मैं कंपनी और म्यूचुअल फंड दोनों के मामले में इस विसंगति को दूर करने का प्रस्ताव रखता हूं।’

क्या ऐसा आज भी होता है?

मौजूदा समय में, निवेशक डिविडेंड इनकम पर टैक्स का भुगतान करते हैं।

स्मॉल सेविंग्स स्कीम में बदलाव

बजट 2014 में स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव रखा गया। जेटली ने कहा, ‘बचत दर में गिरावट की चिंताओं को दूर करने और छोटी बचतकर्ताओं के लिए बेहतर प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए, मैं स्मॉल सेविंग्स स्कीम को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव रखता हूं।’

पीपीएफ लिमिट में वृद्धि

2014 से पहले, कोई शख्स अपने सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खातों में हर साल केवल 1 लाख रुपये का निवेश कर सकता था। बजट 2014-15 में, जेटली ने सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दी।

SSY का प्रस्ताव

जेटली ने कहा, ‘मेरी सरकार बालिका कल्याण को सर्वोच्च महत्व देती है। लड़की की शिक्षा और विवाह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विशेष लघु बचत योजना शुरू की जाएगी।’ यह योजना बाद में सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) के रूप में शुरू की गई।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

जेटली ने कहा था कि छोटे बचतकर्ताओं को अतिरिक्त लाभ देने के लिए बीमा कवर सहित एक राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र भी शुरू किया जाएगा।

किसान विकास पत्र (केवीपी) की फिर से शुरुआत

जेटली ने कहा था, ‘किसान विकास पत्र (केवीपी) छोटे बचतकर्ताओं के बीच एक बहुत लोकप्रिय साधन था। मैं इस साधन को फिर से शुरू करने की योजना बना रहा हूं ताकि बैंक में जमा और बिना बैंक में जमा बचत वाले लोग भी इसमें निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हों।’

क्या ये योजनाएं आज भी चल रही हैं?

हां। ये सभी छोटी बचत योजनाएं आज भी उपलब्ध हैं, जो निवेशकों को बैंक जमा से बेहतर और गारंटीकृत रिटर्न प्रदान करती हैं। पीपीएफ और एसएसवाई जैसी योजनाएं टैक्स लाभ भी देती हैं।

UAN, EPS न्यूनतम पेंशन और वेतन सीमा में वृद्धि

बजट 2014 में ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन सीमा को बढ़ाकर 1,000 रुपये करने का प्रस्ताव था। यह सीमा आज भी लागू है। जेटली ने ईपीएस सदस्यता की अनिवार्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने की भी घोषणा की थी। इसके अलावा, तत्कालीन वित्त मंत्री ने ईपीएफओ सदस्यों के लिए एक समान खाता संख्या (यूनिफॉर्म अकाउंट नंबर) शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। जेटली ने कहा, ‘सदस्यों की सुविधा के लिए, ईपीएफओ अंशदान करने वाले सदस्यों के लिए 'यूनिफॉर्म अकाउंट नंबर' सेवा शुरू करेगा ताकि भविष्य निधि खातों की पोर्टेबिलिटी आसान हो सके।’

क्या ये प्रस्ताव आज भी प्रासंगिक हैं?

हां, बजट 2014 के ईपीएफ और ईपीएस से संबंधित ये सभी प्रस्ताव आज भी लागू हैं। हाल के समय में, ईपीएफओ ने ईपीएफ और ईपीएस खाताधारकों की सहायता के लिए कई पहलें की हैं।

सेक्शन 80C की लिमिट में वृद्धि

बजट 2014 में इनकम टैक्स ऐक्ट, 1961 के सेक्शन 80C के तहत कटौती की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दी गई थी।

क्या यह आज भी प्रासंगिक है?

हां, यह आज भी प्रासंगिक है, लेकिन केवल उन करदाताओं के लिए जो ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत अपना रिटर्न दाखिल करते हैं।

होम लोन ब्याज कटौती में वृद्धि

जेटली ने स्व-अधिग्रहित (self-occupied) मकान के मामले में होम लोन ब्याज कटौती की सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी थी।

क्या यह नियम आज भी लागू है?

जी हां। यह नियम आज भी लागू है, लेकिन केवल ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत स्वयं के कब्जे वाली संपत्तियों के मामले में। किराए पर दी गई संपत्तियों के मामले में, यह छूट न्यू टैक्स रिजीम के तहत भी मान्य है। बजट 2014 में नए घर खरीदारों के लिए अतिरिक्त कर प्रोत्साहन का भी प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि यह अब लागू नहीं है।

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लेखकों के बारे में

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Rajeev Kumar Upstox में डेप्युटी एडिटर हैं और पर्सनल फाइनेंस की स्टोरीज कवर करते हैं। पत्रकार के तौर पर 11 साल के करियर में उन्होंने इनकम टैक्स, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट कार्ड्स, बीमा, बचत और पेंशन जैसे विषयों पर 2,000 से ज्यादा आर्टिकल लिखे हैं। वह 1% क्लब, द फाइनेंशल एक्सप्रेस, जी बिजेनस और हिंदुस्तान टाइम्स में काम कर चुके हैं। अपने काम के अलावा उन्हें लोगों से उनके पर्सनल फाइनेंस के सफर के बारे में बात करना और उनके सवालों के जवाब देना पसंद है।

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